दोस्तों आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की सम्पूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे है। जैसा की हम सभी जानते है दिव्यांग लोगो को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बिहार राज्य सरकार अपने राज्य के विकलांग नागरिको के कल्याण हेतु समय-समय पर कई तरह की स्कीम संचालित करती रहती है ऐसी ही एक योजना बिहार सरकार ने राज्य के 40 % से अधिक विकलांगता दर वाले नागरिको के विवाह के लिए आर्थिक सहायता करने के लिए जारी की है योजना के माध्यम से सरकार सभी विवाहित विकलांग दम्पतियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
जिससे राज्य के विकलांग दम्पति को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप भी बिहार राज्य के निवासी है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर आप सरलता से लाभ उठा सकते है।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना
Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा की गई है योजना के माध्यम से राज्य के 40% दिव्यांगता वाले नागरिको को उनके विवाह के समय राज्य सरकार 1 लाख रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे वह अपना वैवाहिक जीवन बिना किसी आर्थिक समस्या के यापन कर सकेंगे। राज्य सरकार की इस योजना से दिव्यांग महिला एवं पुरुषों का प्रोत्साहन बढ़ेगा। स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।
Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana key points
आर्टिकल | बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म | |
योजना | बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना |
वर्ष | 2023 |
किसके द्वारा संचालित की गई | मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा |
उद्देश्य | दिव्यांगों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता |
लाभ | 1 लाख रुपयों की वित्तीय सहायता |
लाभार्थी | बिहार राज्य के दिव्यांग नागरिक |
राज्य | बिहार |
आवेदन मोड | ऑफलाइन माध्यम |
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बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य
जैसा की हम सभी जानते है आज के समय में आर्थिक समस्याए बढ़ती जा रही है ऐसे में उन लोगो को और भी समस्याओ का सामना करना पड़ता है जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग है ऐसे में सरकार दिव्यांग नागरिको की सहायता के लिए प्रयास करते रहते है राज्य सरकार ने दिव्यांग नागरिको के विवाह पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana को जारी किया है जिससे उन्हें विवाह के पश्चात आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े।
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार के लाभ
- योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिको को 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा की गई है।
- स्कीम के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिको को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
- इस योजना की शुरुआत मुख्यतः राज्य के दिव्यांग नागरिको को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए की गई है।
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ दम्पतियों के विवाह के 2 वर्ष के भीतर ही प्रदान किया जायेगा।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रताएं
- Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana में आवेदन करने के लिए आवश्यक है की उम्मीदवार बिहार राज्य का मूल निवासी हो।
- स्कीम का लाभ राज्य के दिव्यांग नागरिक ही प्राप्त कर सकते है।
- आवेदनकर्ता की दिव्यांगता स्तर 40% या उससे अधिक होनी आवश्यक है, अन्यथा वह योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
- उम्मीदवार का स्वयं का अकाउंट होना अवश्यक है, जिससे सरकार योजना की राशि सीधे उनके अकाउंट में जमा कर सकें।
- उम्मीदवार केवल एक बार ही इस योजन का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- स्कीम के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उनके पहली शादी पर ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा दूसरी या तीसरी शादी करने पर उन्हें पात्र नहीं माना जायेगा।
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में मांगे गए सभी दस्तावेज जमा करवाना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता अगर पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर रहा तो उस स्थिति में उसे इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana important documents
- दिव्यांग दम्पतियों का आधार कार्ड
- उम्मीदवार के बैंक खाते की डिटेल्स
- दिव्यांगता दर का प्रमाण पत्र
- शादी का निमंत्रण कार्ड
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- सरकारी अस्पताल के द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- शादी के समय की दम्पतियों की फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana योजना में आवेदन के लिए राज्य सरकार द्वारा केवल ऑफलाइन प्रक्रिया ही संचालित की गई है इस प्रक्रिया का पूर्ण विवरण नीचे प्रस्तुत है :-
- सर्पप्रथम आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रायसाहन योजना के आवेदन के लिए अपनी निजी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय से सम्पर्क करना होगा।
- कार्यालय में आपको वह के अधिकारी से योजना से संबंधित जानकारी और आवेदन फॉर्म ले लेना है।
- आवेदन फॉर्म में आपसे आपकी जानकारी पूछी जाएगी सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात स्कीम के तहत मांगे गए सभी दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ अटेच्ड कर दीजिये।
- अब सभी दस्तवेजो को पुनः उसी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाकर जमा कर दीजिये।
- कार्यालय के अधिकारीयों द्वारा आवेदक के जमा किये गए आवेदन का सत्यापन किया जायेगा।
- कार्यालय से आवेदन के सत्यापित होने के पश्चात आवेदन की राशि सीधे उम्मीदवार के बैंक कहते में जमा कर दी जाएगी।
- इस प्रकार आपकी बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।