मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उन सभी बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा जो कोविड के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके है।
कोविड में अनाथ हुए बच्चो का भरण-पोषण करने एवं उनकी शिक्षा का पूरा खर्च इस योजना के अंतर्गत व्यय किया जायेगा। जिसके कारण उन्हें आर्थिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
योजना के तहत केवल 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे ही योजना का पात्र बनने योग्य माने जायेंगे। पालन पोषण और शिक्षा के साथ-साथ राज्य सरकार पात्र बच्चों को शिक्षा के बाद रोजगार भी प्रदान करेगी।
जिसके माध्यम से राज्य के ऐसे बच्चो का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा एवं वह राज्य के विकास में अपना सम्पूर्ण विकास कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना
उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों का भरण पोषण करने हेतु यह स्कीम विशेष रूप से अपनी एक विशेष भूमिका निभाएगी।
योजना के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य के पीड़ित बच्चों की शिक्षा एवं उनके भरण पोषण का सम्पूर्ण भार उठाएगी।
प्रतिमाह 3000 रुपयों की धनराशि पात्र बच्चों को उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तनांतरित किया जायेगा। ताकि कोई और इसका लाभ ना उठा सके।
योजना के अंतर्गत लाभार्थी की अधिकतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है अर्थात 21 वर्ष से अधिक के नागरिक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है।
विद्यालयों में निःशुल्क दाखिले के साथ ही राज्य सरकार भविष्य में उन्हें रोजगार प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करेगी।
योजना के माध्यम से कोरोना संक्रमण से पीड़ित बच्चो को आर्थिक राहत पहुंचाई जाये एवं उन्हें भविष्य में किसी पर आश्रित न होना पड़े।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana highlights
योजना | मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना |
राज्य | उत्तराखंड |
किसके द्वारा संचालित की गई है। | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
उद्देश्य | राज्य के कोरोना के कारण पीड़ित बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | (uk.gov.in) |
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के उद्देश्य
वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे बच्चों की सहायता करना है जो कोविड के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके है। एवं देख रेख के लिए उनके पास किसी भी तरह का कोई सहारा नहीं है।
राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे पात्र बच्चों का पालन पोषण एवं शिक्षा संबंधी सभी खर्चों को उठाएगी। ताकि भविष्य में वह बच्चे पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर एवं शसक्त बन सके।
वात्सल्य योजना के अंतर्गत पैतृक संपत्ति के लिए जारी नियम
स्कीम के तहत उम्मीदवार बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने कुछ नियम एवं शर्ते लागू की है जिसमे उम्मीदवार बच्चों की पैतृक संपत्ति उनके युवा हो जाने तक सरकार के पास धरोहर के रूप में सुरक्षित करके जाएगी।
उम्मीदवार बच्चे की पैतृक संपत्ति का हक़ केवल दावेदार बच्चे को ही प्रदान किया जायेगा, बच्चे का कोई भी रिश्तेदार उस पर अपना हक़ नहीं जमा सकेगा।
बच्चे की आयु 21 वर्ष होने के पश्चात ही जिला अधिकारियों द्वारा उसकी सम्पति पुनः उसे सौंप दी जाएगी।
उत्तराखंड वात्सल्य स्कीम के लाभ
- प्रतिमाह के रूप में लालन पोषण हेतु सरकार द्वारा 3 हजार रूपये की राशि बच्चों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- जीवन को सरलता से जीने में यह योजना पीड़ित बच्चों की मदद करेगी।
- यह योजना कोरोना पीड़ित बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- बच्चो की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
- योजन में आवेदन करने के लिए आवेदन निःशुल्क निर्धारित किया गया है।
- बच्चों के पालन पोषण से लेकर शिक्षा तक का सभी खर्च सरकार द्वारा उठाया जायेगा।
- योजना के तहत उम्मीदवार बच्चों का भविष्य उज्जवल एवं सुरक्षित बनाया जायेगा।
- स्कीम के तहत राज्य के लगभग 200 बच्चे लाभान्वित हो चुके है और यह आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
वात्सल्य योजना मुख्य पात्रताएं
- केवल उत्तराखंड मूल निवासी नागरिक ही योजना हेतु पात्र है।
- योजना के अंतर्गत आवेदक बच्चे की अधिकतम आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार का बैंक अकाउंट होना अति आवश्यक है।
- covid-19 के दौरान अपने माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चे ही इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की आवेदन प्रक्रिया
योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आवेदक को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिसकी स्पष्ट सूची नीचे निम्नलिखित है :-
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- अभिभावको का आय प्रमाण पत्र
- माता या पिता का मृतक प्रमाण पत्र
- उम्मीदवार का आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
सभी दस्तावेजों के जमा होने के पश्चात आवेदक योजना में आवेदन कर सकता है, आवेदन की प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है :-
- सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (uk.gov.in) को ओपन कर लीजिये।
- अब आपके सामने होम पेज पर “recent update” का विकल्प दिखाई देगा, उससे क्लिक कर दीजिये।
- अब आपको “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु आवेदन पत्र” के विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके सामने ऑफलाइन आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिये।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- अब आवेदक अपने निजी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच्ड का लीजिये।
- सभी दस्तावेजों को अपने नजदीकी जिला कार्यालय में जमा कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई है ?
योजना के माध्यम से राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आवेदन करने की न्यूनतम आयु कितनी है ?
स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
इस लेख में हमने आपके साथ उत्तराखंड की मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।