उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति के नागरिकों को अपना स्वरोजगार खोलने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना शुरू की है।
योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार 7 लाख तक का लोन प्रदान करेगी।
स्कीम की सहायता से राज्य की आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकेगा। एवं राज्य के गरीब नागरिकों को भी किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
उत्तराखंड राज्य सरकार राज्य के विकास और सभी नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाए संचालित करती है। जिनमे से एक उत्तराखंड पशु सखी योजना भी है इस स्कीम के माध्यम से राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रीय महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगी।
उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना
उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार से संबंधित लाभ प्रदान करने के लिए किया गया है।
योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों को 20,000 से लेकर 7 लाख तक का लोन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाएगी।
स्कीम के तहत लाभार्थी को कुल लागत का 25% मार्जिन मनी की सुविधा प्राप्त होगी एवं प्रतिवर्ष की दर से लोन की राशि पर 4 % ब्याज लिया जायेगा।
जिससे की राज्य के अनुसूचित वर्गीय नागरिक प्रोत्साहित होकर आर्थिक रूप से अपने जीवन में विकास कर सकें।
स्कीम की सहायता से लाभार्थी अपने जीवन यापन को बेहतर बना सकते है एवं अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते है।
Uttarakhand Scheduled Caste Self Employment Scheme highlights.
योजना | उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई है | उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा |
राज्य | उत्तराखंड |
लाभ | राज्य के |
आधिकारिक वेबसाइट | (uk.gov.in) |
उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
स्कीम के माध्यम से सरकार राज्य के अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सेवाएं उपलब्ध करवाएगी।
जिससे राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के जीवन में सकारात्मक आर्थिक सुधार आ सकें। साथ ही वह आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना के तहत वित्तीय लोन की सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की पूंजी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें किसी गवाह की आवश्यकता है।
Uttarakhand Scheduled Caste Self Employment Scheme में स्वरोजगार की सूची
- मधुमक्खी पालन
- ऑटोमोबाइल वर्कशॉप
- बैंडपार्टी
- साइकिल की दुकान
- शादी के कार्ड बनाना
- ड्राइविंग स्कूल
- बैकरी
- किराना स्टोर
- बांस का फर्नीचर बनाना
- मिठाई की दुकान
- बकरी पालन, मुर्गी पालन
- इलेक्ट्रिक की दुकान
- नाई की दुकान
- रिपेयरिंग की दुकान
- चमड़े का व्यवसाय
- स्टेशनरी की दुकान
- फास्ट फूड की शॉप
- सीमेंट के ब्लॉक का मैन्युफैक्चरिंग
- कपड़े से जुड़ा व्यवसाय आदि।
उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है।
- स्कीम के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति के नागरिकों को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना के तहत राज्य के युवक/युवतियों को न्यूनतम 20000 रुपये से लेकर अधिकतम 7 लाख रुपये तक का लोन बैंको के द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत 2023 में राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कुछ बदलाव किया गए है जैसे :-
- सब्सिडी में बढ़ोतरी करना
- वार्षिक आय की सीमा में बढ़ोतरी करना
- स्कीम के माध्यम से अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवा स्वरोजगार स्थापित कर सकते है। एवं आत्मनिर्भरता से अपना जीवन यापन कर सकते है।
- आवेदक को योजना के तहत बैंको द्वारा प्राप्त लोन पर 4% वार्षिक दर से ब्याज प्रदान किया जायेगा।
- योजना के माध्यम से लाभार्थी न केवल अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकता है बल्कि अन्य लोगो को भी अपने व्यवसाय में रोजगार प्रदान कर सकेगा जिससे राज्य में बेरोजगारी के स्तर को कम किया जा सकेगा।
- योजना के तहत वित्तीय लोन की सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की पूंजी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें किसी गवाह की आवश्यकता है।
Uttarakhand Scheduled Caste Self Employment Scheme मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का उत्तराखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत अनुसूचित जाति वाले नागरिकों को ही लाभान्वित किया जायेगा।
- उम्मीदवार बीपीएल कार्ड धारक होना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत लाभार्थी का सभी वित्तीय संस्थानों में बैकग्राऊँड क्लीन होना चाहिए एवं वह डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- उम्मीदवार किसी भी सरकारी योजना के तहत सब्सिडी का लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की परिवार की अधिकतम वर्षिक आय 2.50 लाख से कम होनी आवश्यक है।
- परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक अकाउंट उसके आधार से लिंक होना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत राज्य के किसी भी परिवार का केवल एक ही सदस्य योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- योजना के तहत अगर कोई आवेदक यातायात से से संबंधित कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो उनके पास वैध ड्राइविंग होना चाहिए।
उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- BPL कार्ड धारक
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक खाते की डिटेल्स
- आय प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- जाति प्रमाण पत्र
उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना | ऑनलाइन पंजीकरण
योजना में आवेदन करने के इच्छुक नागरिकों को अभी कुछ समय का इन्तजार करना होगा। क्योकि राज्य सरकार ने अभी तक योजना की कोई भी आधिकारिक वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल लोच नहीं किया है।
इसलिए हम आपको योजना की आवेदन प्रक्रिया बताने में असमर्थ है। लेकिन जैसे ही हमें कोई सुचना मिलती है हम आपको आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे।
उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना क्या है ?
उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना राज्य के कौन-से नागरिक लाभार्थी है ?
Uttarakhand Scheduled Caste Self Employment Scheme के तहत कितने रुपये तक का लोन प्रदान किया जा रहा है?
उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
इस लेख में हमने आपके साथ उत्तराखंड की उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर हमें सूचित कर सकते है। हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।