उत्तरप्रदेश सरकार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए कई योजनाए संचालित करती है राज्य के श्रीमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए यूपी शिशु हितलाभ योजना को संचालित किया है। UP Shishu Hitlabh Yojana के माध्यम से भवन निर्माण कर करने वाले श्रमिकों के शिशु के जन्म पर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
जिससे वह अपने बच्चों को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करने में सक्षम हो सके। इसके माध्यम से श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा साथ ही योजना की सहायता से उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की जाएगी।
यूपी शिशु हितलाभ योजना
यूपी शिशु हितलाभ योजना की शुरुआत उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नवजात शिशुओं को उचित एवं पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए की गई है।
UP Shishu Hitlabh Yojana के माध्यम से गरीब परिवार में जन्मे नवजात शिशुओं के माता-पिता को शिशु के पालन पोषण के लिए वित्तीय सहयता प्रदान की जाएगी।
जिससे नवजात शिशु को पर्याप्त पौष्टिक आहार प्रदान किये जा सकेंगे एवं उनके स्वस्थ्य को पोषण युक्त बनाया जा सकेगा।
इसके अंतर्गत श्रमिकों को लड़के के जन्म पर 10000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी एवं लड़की के जन्म पर 12000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रत्येक श्रमिक के परिवार के दो शिशुओं को स्कीम के तहत लाभान्वित किया जायेगा जिससे लाभार्थीयों को छोटा परिवार सुखी परिवार का को महत्व दिया जायेगा।
लाभार्थी को योजना का लभ प्राप्त करने के लिए प्रसव के 1 वर्ष पूर्व ही अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।
योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जायेगा। जिससे उन्हें आर्थिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
योजना | यूपी शिशु हितलाभ योजना |
उद्देश्य | राज्य के श्रमिकों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना |
लाभार्थी | राज्य के गरीब माता-पिता |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | upbocw.in |
यूपी शिशु हितलाभ योजना का मुख्य उद्देश्य
UP Shishu Hitalabh Yojana के माध्यम से राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों के नवजात शुशुओं को कुपोषण संक्रमण से बचाना है।
आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण श्रमिक अपने बच्चो को उत्तम गुणवत्ता वाले पौष्टिक आहार प्रदान करने में असमर्थ होते है जिस वजह से उनके छोटे बच्चो में कुपोषण की समस्या बढ़ती जा रही है।
इस समस्या को दूर करने और श्रमिकों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करें के लिए ही सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।
योजना की सहयता से राज्य के मजदूरों के जीवन में सकारत्मक सुधार लाया जा सकेगा साथी ही वह आत्मनिर्भर बनेगे।
UP Shishu Hitalabh Yojana लाभ एवं विशेषताऐं
- योजना की शुरुआत उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- स्कीम के तहत भवन निर्माण कार्य एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के कर्मकार कल्याण board में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जायेगा।
- स्कीम के तहत लाभार्थी के शिशुओं को लाभ उनकी 2 वर्ष की आयु समाप्त करने से पुर प्रदान किया जायेगा।
- लाभार्थी श्रमिक के परिवार के दो बच्चों को ही योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया जायेगा।
- राज्य के गरीबी रजखए से नीचे के बच्चो के माता पिता को योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत लाभार्थी के पुत्र को राज्य सरकार द्वारा 10,000 एवं पुत्री को 12,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्कीम के तहत दूसरे वर्ष में लाभ प्राप्त करने के लिए शिशु के जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने क लिए लाभार्थी को 1 वर्ष के भीतर ही आवेदन करना आवश्यक है।
यूपी शिशु हितलाभ योजना की पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत एक परिवार के दो बच्चे ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
UP Shishu Hitalabh Yojana आवश्यक दस्तावेज
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी
उत्तरप्रदेश शिशु हितलाभ योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- स्कीम में आवेदन करने के लिए सर्प्रथम आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट (upbocw.in) को ओपन करना होगा।
- अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकलवा लीजिये।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- उसके बाद अपने निजी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटेच्ड कर दीजिये।
- इसके बाद आवेदन पात्र को पुनः उसी कार्यालय में जमा कर दीजिये।
उत्तरप्रदेश शिशु हितलाभ योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को प्रसव के 1 साल के मध्य ही अपने नजदीकी संबंधित तहसील श्रम कार्यालय या फिर विकास खंड कार्यालय के अधिकारी से सम्पर्क करके आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- उसके बाद अपने निजी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटेच्ड कर दीजिये।
- इसके बाद आवेदन पात्र को पुनः उसी कार्यालय में जमा कर दीजिये।
यूपी शिशु हितलाभ योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
UP Shishu Hitalabh Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
यूपी शिशु हितलाभ योजना में लाभार्थी कौन है ?
UP Shishu Hitalabh Yojana में आवेदन करने का मोड़ क्या है ?
यूपी शिशु हितलाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
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