हमारे देश में आबादी बढ़ने की वजह से बेरोजगारी आये दिन बढ़ती जा रही है जिस से कि देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सरकारें प्रत्येक नागरिक की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देश अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहती है।
अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरुआत की गयी है। इस आर्टिकल के द्वारा हम आपको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्रदान करेंगे।
आर्टिकल | मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना |
राज्य | बिहार |
विभाग | अल्पसंख्यक वित्तीय निगम |
उद्देश्य | राज्य में रोजगार उतपन्न कर अर्थव्यवस्था को सुधारना |
लाभार्थी | बिहार के अल्पसंख्यक |
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | bsmfc.org |
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
बिहार सरकार में अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति द्वारा वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरुआत हुई। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक लोन दिए जाते हैं।
शुरुआत में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए सरकार द्वारा 25 करोड़ रूपये का बजट पारित किया गया था जो वर्ष 2016 तक लागू रहा। 2016-17 के लिए यह बजट 75 करोड़ रूपये कर दिया गया। फिर 2017 के बजट में यह राशि 100 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष कर दी गयी।
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana का उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है जिसके लिए सरकार उन्हें ऋण प्रदान करती हैं। योजना का एक उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना भी है। स्वरोजगार से अल्पसंख्यकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जायेगा।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लाभ
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से निम्नलिखित लाभ होते हैं:
- राज्य में स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
- Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana में दी जाने वाली लोन की राशि किसी भी बैंक से प्राप्त की जा सकती है।
- प्रदान राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में आती है।
- इस योजना में आवेदक को अधिकतम 5 लाख रूपये का लोन मिलता है।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में प्रदान राशि पर जमा करने पर 5% ब्याज लगता है।
- इस योजना में 20 समान तिमाही किस्ते जमा करनी होती हैं। यदि आप समय पर क़िस्त जमा करते हैं तो ब्याज में 0.5% की छूट दी जाती है।
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के आवेदक की पात्रताएं
जैसा की हर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रताएं आवश्यक होती हैं Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana का लाभ प्राप्त करने की पात्रता इस प्रकार है:
- आवेदक बिहार का स्थाई नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई) का होना चाहिए।
- आवेदक की उम्रसीमा 18 से 50 वर्ष तक है।
- आवेदक किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्था का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया
वर्तमान में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था नहीं है लेकिन इस योजना के आवेदन फॉर्म को आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं:
- सबसे पहले बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट bsmfc.org पर जाएँ।
- पोर्टल के मुख्य पेज में डाउनलोड पर क्लिक करें।
- अब आप पेज में डाउनलोड से FORMS पर क्लिक करें।
- अब आप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के फॉर्म को डाउनलोड करें। एवं उसका प्रिंट निकल लें।
- अब फॉर्म में मांगी गयी जानकारी को ध्यान से भरें एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अब आप इस फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में जमा करें।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना किस राज्य से सम्बंधित है?
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना क्या है?
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरुआत कब हुई?
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में अधिकतम कितने रूपये का ऋण दिया जाता है?
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में राशि वापस करने के लिए कितना समय दिया जाता है?
वर्तमान में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए बजट कितना है?
हेल्पलाइन
योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए 18003456123 पर कॉल करें या minocorpatna@gmail.com पर मेल करें।