यदि आप उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं एवं आपको पर्वतीय प्रमाण पत्र को बनाने में परेशानी होती है तो हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको पर्वतीय प्रमाण पत्र से सम्बंधित जानकारी एवं प्रमाण पत्र के आवेदन करने की प्रक्रिया बताएंगे।
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र
पहाड़ी मूल में रहने वाले नागरिकों को प्रमाणिकता के रूप में पर्वतीय प्रमाण पत्र बनाना होता है। यह प्रमाण पत्र अन्य कई प्रमाण पत्रों को बनाने में सहायक है। पर्वतीय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
इसकी सहायता से सरकारी नौकरियों के आवेदन में शारीरिक छूट नागरिक को प्रदान की जाती है। पर्वतीय प्रमाण पत्र स्थाई निवास के आधार पर दिया जाता है।
आर्टिकल | उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र |
राज्य | उत्तराखंड |
विभाग | राजस्व विभाग |
उद्देश्य | पहाड़ी मूल के नागरिकों को सुविधाएँ प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तराखण्ड में पहाड़ के स्थाई निवासी |
माध्यम | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | eservices.uk.gov.in |
उद्देश्य
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र की आवश्यकताएं
पर्वतीय प्रमाण पत्र की आवश्यकताएं निम्न कार्यों हेतु जरूरी होती है जिस से नागरिकों को लाभ प्राप्त होता है:
- सरकार द्वारा संचालित की गयी किसी योजना (जैसे रोजगार सम्बन्धी योजनाएं, लोन सम्बन्धी योजनाएं) का लाभ प्राप्त करने के लिए पर्वतीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए।
- यदि आप सेना का हिस्सा बनना चाहते है और आपके शरीर की लम्बाई थोड़ी कम है या छाती की माप कम है तो पर्वतीय प्रमाण पत्र की सहायता से आपको शारीरिक मापदंडो में छूट मिलती है।
आवेदक की पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखंड का स्थाई नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाला होना चाहिए।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेज अनिवार्य रूप से होने चाहिए:
- आधार कार्ड
- पहाड़ी क्षेत्र की सूची (ग्राम प्रधान द्वारा)
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमि रजिस्ट्री/खतौनी की प्रति
- शिक्षा सम्बंधित दस्तावेज
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र का आवेदन करें
उत्तराखण्ड पर्वतीय प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले उत्तराखंड ई सर्विस के अपणी सरकार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट eservices.uk.gov.in पर जाएँ।
- अब पोर्टल पर यदि आपने लॉगिन नहीं किया है तो सिटीजन लॉगिन/CSC लॉगिन करें।
- अब आप होम पेज में सेवाएं पर क्लिक करें एवं राजस्व विभाग पर क्लिक करें।
- नए पेज में राजस्व विभाग की सेवाओं में से पर्वतीय प्रमाण पत्र का चयन करें।
- पर्वतीय प्रमाण पत्र के नए आवेदन में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। और जमा करना पर क्लिक करें।
- नए पेज में आप मांगी गयी सामान्य जानकारी में अपना नाम, जन्मस्थान, पति/पिता का नाम, माता का नाम, आधार नंबर दर्ज करें।
- मांगी गयी पैतृक जानकारी एवं अन्य जानकारी दर्ज करें। समीक्षा विवरण के चैक बॉक्स पर टिक करें एवं save पर क्लिक करें।
- अब आप नए पेज में आवेदन को जांचे एवं pay पर क्लिक करें। और शुल्क का भुगतान करें।
- सभी चरणों को पूरा करने के बाद आपको आवेदन संख्या प्राप्त हो जाएगी।
उपर्युक्त चरणों का पालन करने से आप उत्तराखण्ड पर्वतीय प्रमाण पत्र का आवेदन कर सकते हैं। आप अपने सभी दस्तावेजों को सही से अपलोड करें उन्हें मान्य स्थान से प्रमाणित करें, अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। आपका प्रमाण पत्र आपको 15 दिन में प्राप्त हो जायेगा। आवेदन शुल्क 30 रूपये है।
ऑफलाइन आवेदन :
- सबसे पहले राजस्व विभाग से सम्बंधित किसी कार्यालय में जाएँ।
- पटवारी या तहसीलदार से अपने सभी दस्तावेज सत्यापित करवाएं।
- अब आवेदन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों को संलग्न करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- आपके आवेदन को स्वीकार कर दिया जायेगा। और यह आपको आवेदन के 15 दिन बाद प्राप्त हो जायेगा।
उत्तराखण्ड पर्वतीय प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
- सर्वप्रथम उत्तराखंड ई सर्विस के अपणी सरकार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट eservices.uk.gov.in पर जाएँ।
- अब आप मुख्य पेज में डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करें।
- नए पेज में मोबाइल नंबर दर्ज करें एवं OTP वेरीफाई करें।
- प्रमाण पत्र को डाउनलोड करें।
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है?
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र का क्या लाभ है?
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र को बनाने में आवेदन शुल्क कितना है?
उत्तराखंड पर्वतीय प्रमाण पत्र आवेदन करने के बाद कितने दिन में प्राप्त हो जाता है?
हेल्पलाइन
उत्तराखण्ड में किसी भी प्रमाण पत्र से सम्बंधित जानकारी के लिए 1905 पर कॉल करें।