केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने नागरिकों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी अनेकों योजनाएं शुरू की जाती हैं। योजनाओं की शुरुआत से नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया जाता है।
आबादी में सर्वश्रेष्ठ हमारे देश में कुछ नागरिक आज भी घर से वंचित हैं। जिनके लिए सरकार द्वारा योजना से घर बनाये जा रहे हैं।
इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको दीनदयाल जन आवास योजना DDJAY से सम्बंधित जानकारी, योजना के आवेदन की प्रक्रिया बताएंगे।
आर्टिकल | हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना DDJAY |
राज्य | हरियाणा |
उद्देश्य | राज्य के आवासहीन नागरिकों को सस्ते दर में घर प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
योजना की शुरुआत | 2016 |
माध्यम | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | tcpharyana.gov.in |
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना DDJAY
हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2016 में दीनदयाल जन आवास योजना की शुरुआत की गयी थी। वर्तमान में इस योजना में कुछ नए संसोधन किये गए हैं।
हरियाणा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए जिनके पास स्वयं का आवास नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए सरकार की दीनदयाल जन आवास योजना में घर प्रदान किये जाते हैं।
दीनदयाल जन आवास योजना में सरकार, प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर 5 से 15 अकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण करती है। इन कॉलोनियों में बनाये गए प्रत्येक आवास का क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर एवं प्लॉट एरिया रेस्यू 2 होता है।
सड़कों के अंतर्गत आने वाला एरिया कुल लाइसेंस क्षेत्र का 10 % होता है। कॉलोनियों का निर्माण हो जाने के बाद प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र का 10 % सरकार को निःशुल्क प्रदान करना होता है। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कम दाम पर घर प्रदान करती है।
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना का उद्देश्य
दीनदयाल जन आवास योजना DDJAY का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों की जीवन शैली में सुधार करना है।
राज्य के प्रत्येक परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कर कच्चे घरों, झुग्गी झोपड़ियों से बाहर निकल उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। इस योजना से राज्य के आवासहीन परिवारों को सरकार द्वारा घर प्रदान किये जाते हैं।
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- दीनदयाल जन आवास योजना से हरियाणा राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को घर प्रदान किया जाता है।
- योजना में प्रदान किये गए घरों को वे परिवार कम दामों में सरकार से खरीद सकते हैं।
- दीनदयाल जन आवास योजना में कॉलोनियां प्राइवेट कंपनियों द्वारा सरकार के साथ मिलकर बनाई जाती हैं।
- इस योजना की गाइडलाइन सरकार द्वारा बनाई गयी है इस योजना में बेचे जाने वाले घरों का रेट निर्धारित नहीं किया गया है।
दीनदयाल जन आवास योजना: अफोर्डेबल प्लॉटेड पॉलिसी में किये गए संसोधन
- 50 % बिक्री योग्य एरिया को फ्रीज करने के प्रावधान को हटाया गया। इस प्रावधान के हटने से राज्य में अधिक लाभार्थियों को दीनदयाल जन आवास योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों के लिए डेवलपर द्वारा सामुदायिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अपनी लागत पर आवश्यकता आधारित निर्माण हेतु अतिरिक्त विकल्प प्रदान किये जायेंगे।
- इस योजना में बने प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर यदि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके विरुद्ध कॉलोनीनाइजर निदेशक के पक्ष में EDC के लिए जरूरी बैंक गारंटी के विरुद्ध 10 % बिकी योग्य एरिया कवर करने वाले आवासीय जगह को मोर्टगेज रखना अनिवार्य कर दिया गए है।
योजना के आवेदक की पात्रताएं
दीनदयाल जन आवास योजना में आवेदन करने करने के लिए आवेदक:
- हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए।
- खुद का घर नहीं होना चाहिए।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
यदि आप हरियाणा के निवासी हैं एवं आप दीनदयाल जन आवास योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से होने चाहिए:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बोनाफाइड प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- घर ना होने का प्रमाण
- बैंक अकाउंट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना का आवेदन करें
दीनदयाल जन आवास योजना में आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले आप नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर जाएँ।
- पोर्टल के होम पेज में दीनदयाल जन आवास योजना के आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट करें।
- योजना के आवेदन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- फॉर्म को पूरा भर लेने के बाद सम्बंधित विभाग में जमा करें।
उपर्युक्त प्रक्रिया से आप दीनदयाल जन आवास योजना का आवेदन कर सकते हैं।