उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी पेंशन योजना की शुरुआत की है। Mahatma Gandhi Pension Yojana के माध्यम से गरीब श्रमिकों को प्रतिमाह पेंशन सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। जिससे उनके आर्थिक जीवन में सकारात्मक सुधार हो सकेगा। राज्य के आर्थिक तंगी की समस्या से जूझ रहे श्रमिकों नागरिकों को स्कीम के माध्यम से बहुत राहत प्राप्त होगी एवं वह आर्थिक रूप से सक्षम बन सकेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए कई प्रकार की योजनाए संचालित करती है। जिनमें से एक यूपी विधवा पेंशन योजना भी शामिल है। योजना के माध्यम से राज्य की विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी।
महात्मा गांधी पेंशन योजना
महात्मा गांधी पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्ध पंजीकृत श्रमिक नागरिकों पेंशन प्रदान करने के लिए की है। योजना के माध्यम से राज्य के 60 वर्षीय श्रमिक नागरिक 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि प्राप्त कर सकते है। जिसे 2 साल बाद बढ़ाकर 1250 प्रतिमाह कर दिया जायेगा।
उम्मीदवार श्रमिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पेंशन की राशि उसके पति या पत्नी को प्रदान की जाएगी। साथ ही पेंशन की राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। आवेदक स्कीम में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
योजना | महात्मा गांधी पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरु की गई है | उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा |
उद्देश्य | श्रमिकों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के न्यूनतम 60 वर्षीय श्रमिक |
आधिकारिक वेबसाइट | (upbocw.in) |
महात्मा गांधी पेंशन योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिकों को उनके वृद्धा अवस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिसके उनका बाकी का जीवन बिना किसी समस्या के यापन हो सके। वृद्धा अवस्था में व्यक्ति शाररिक रूप से कमजोर हो जाता है, इसलिए वह अपने भरणपोषण के लिए आय अर्जित करने में भी सक्षम नहीं रह पाता है।
इसलिए सरकार उनकी आर्थिक सहायता करके उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है। जिसकी सहायता से लाभार्थियों को आर्थिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
महात्मा गांधी पेंशन योजना लाभ एवं विशेषताएं
- महात्मा गांधी पेंशन योजना की शुरुआत उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- स्कीम के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
- राज्य के श्रमिक जनगरणा में पंजीकृत श्रमिक स्कीम के माध्यम से पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
- आवेदक की मृत्यु की स्थिति में पेंशन की राशि आवेदक की पत्नी या पति को प्रदान की जाएगी।
- स्कीम के तहत पेंशन के तहत प्रदान की जाने वाली राशि को 2 साल बाद बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया जायेगा।
- योजना के माध्यम से आवेदक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है।
महात्मा गांधी पेंशन योजना मुख्य पात्रता
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी आवश्यक है।
- स्कीम के तहत उम्मीदवार सरकारी श्रमिक पंजीकरण में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- महिला एवं पुरुष दोनों ही स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदनकर्ता BPL सर्द धारक होना आवश्यक है।
- स्कीम में दर्शाये गए सभी दस्तावेज योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक है।
- योजना के तहत श्रमिकों को मिलने वाली धनराशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थिक के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
- उम्मीदवार का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत अगर लाभार्थी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वह पात्र नहीं माना जायेगा।
महात्मा गांधी पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते का विवरण
महात्मा गांधी पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय में जा कर सम्पर्क करना होगा।
- जहाँ से आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जायेगा।
- आवेदन फॉर्म भरकर ऊपर दर्शाये गए दस्तावेजों को उससे अटैच्ड कर दीजिये।
- अब पुनः उसी सरकारी दफ्तर में जाकर फॉर्म जमा कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी महात्मा गांधी पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
महात्मा गांधी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (upbocw.in) को ओपन कर लीजिये।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको योजना में “आवेदन करें” का विकल्प दिखाई देगा। उसे क्लिक कर दीजिये।
- अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- अब नीचे दिए गए “आवेदन पत्र खोले” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- अब नीचे दिए गए सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी महात्मा गांधी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आवेदन की स्थिति चेक करने का प्रोसेस
- सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (upbocw.in) को ओपन कर लीजिये।
- आधिकारिक वेबसाइट क होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहां क्लिक करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज पर आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी।
- उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- अब नीचे दिए गए सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- इस प्रकार आपका आवेदन की स्थिति चेक करने का प्रोसेस पूरा हो जायेगा।
महात्मा गांधी पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
Mahatma Gandhi Pension Yojana की शुरुआत किसके द्वारा की गई है?
महात्मा गांधी पेंशन योजना के तहत लाभार्थी कौन है ?
Mahatma Gandhi Pension Yojana का मुख्या उद्देश्य क्या है?
महात्मा गांधी पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Mahatma Gandhi Pension Yojana में शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर क्या है?
इस लेख में हमने आपके साथ देश के “उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना” से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।