बिहार सरकार द्वारा राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है। जिसकी सहायता से राज्य के उम्मीदवार नागरिक अपना स्वरोजगार स्थापित करने में सक्षम हो सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया करवाया जायेगा। जिससे वह उद्योग स्थापित करने में आर्थिक रूप से राहत प्राप्त कर सकेंगे।
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana से राज्य के अल्पसंख्यक निवासियों को योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। जिससे उन्हें आर्थिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
बिहार सरकार राज्य द्वारा गरीब नागरिकों को उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत सी लाभकारी योजनाएं शरू की गई है। जिनमे से एक बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी शामिल है जिसके तहत एसटी, एससी एवं ओबीसी समुदाय के नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जायेगा।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत 25 सितम्बर 2023 में राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक जाति वाले नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।
Alpsankhyak Udyami Yojana के माध्यम से अल्पसंख्यक नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही 10 लाख के लोन पर 50 % अनुदान सब्सिडी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार द्वारा जमा करवा दिया जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा आवेदन करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष है एवं अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है।
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित की जाएगी और 50% अनुदान की राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। जिससे लाभार्थी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही उनके समय एवं पैसों की बचत हो सकेगी।
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana Highlights
योजना | बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना |
किसके द्वाराब शुरु की गई है। | माननीय मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा |
उद्देश्य | रोजगार के अवसरों में वृशि करना |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | (bsmfc.org) |
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी के स्तर को कम करके रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी की जाएगी। जिससे आर्थिक समस्याओं को का निवारण किया जा सके।
साथ ही उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य है, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक सुधार आ सकेंगे।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना निर्धारित बजट
बिहार राज्य सरकार ने योजना को किर्यान्वित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित क्या है। जिससे राज्य के अधिक से अधिक नागरिक लाभ प्राप्त करके अपने भविष्य को बेहतर एवं आर्थिक रूप से मजबूत बना सकेंगे।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लाभ एवं विशेषताएं
- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana की शुरुआत मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा की गई है।
- योजना के माध्यम से उम्मीदवारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 10 लाख तक का लोन मुहैया करवाया जायेगा।
- स्कीम की सहायता से राज्य सरकार राज्य में बेरोजगारी के स्तर में कमी करने का प्रयास करेगी।
- रोजगार के नए अवसरों का निर्माण होगा।
- आर्थिक रूप से गरीब प्रतिभावान व्यक्ति जो स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक है उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।
- सरकार द्वारा स्कीम को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का वित्तीय बजट निर्धारित किया गया है।
- स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन पर लाभार्थी को सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान एवं 5 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- सरकार द्वारा नए स्वरोजगार स्थापित करने वाले उम्मीदवारों को ही स्कीम के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा।
- योजना के माध्यम से बिहार के नागरिकों को नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी वह अपना उद्योग शुरू करने में सक्षम हो सकेंगे।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना मुख्य पात्रताएं
- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक बिहार का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत अल्पसंख्यक जाति के नागरिक ही आवेदन कर सकते है।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हनी आवश्यक है। एवं अधिकतम आयु 50 वर्ष है।
- योजना के तहत केवल नए उद्योग स्थापित करने वालों को लाभान्वित किया जायेगा।
- प्रत्येक परिवार का केवल एक सदस्य ही स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- महिला एवं पुरुष दोनों ही समान रूप से स्कीम में आवेदन कर सकते है।
- स्कीम के तहत लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का आधार कार्ड उसके बक खाते से लिंक होना आवश्यक है।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- उद्योग संबंधित दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना आवेदन प्रक्रिया
योजना में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। क्योकि सरका द्वारा अभी केवल योजना की घोषणा की गई है। इसकी कोई आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है। इसलिए हम आपको आवेदन प्रक्रिया बताने में असमर्थ है। लेकिन जैसे ही हमें सरकार द्वारा आवेदन से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होती ही हम आपको सूचित कर देंगे।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का हेल्पलाइन क्या है ?
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के अंतर्गत निर्धारित बजट क्या है ?
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?