बिहार सरकार द्वारा राज्य के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है एवं वह अपने अभिभावकों के साथ जीवन यापन करते है उन सभी बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए बिहार परिवरिश योजना को संचालित किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा राज्य के उम्मीदवार बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए उनके अभिभावकों को प्रतिमाह 1,000 रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाएगी। जिससे उनकी शिक्षा पूर्ण हो सके और उनकी आर्थिक परिस्थिति उनकी समस्या का कारण ना बने।
Bihar Parvarish Yojana के अंतर्गत राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी उम्मीदवार बच्चे आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है। सरकार द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन निर्धारित की गई है आइये जानते है योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से।
बिहार सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाए संचालित की है। जिनमे से एक बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना भी है इसके माध्यम से राज्य के राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन निःशुल्क अन्न प्रदान किया जायेगा।
बिहार परिवरिश योजना
बिहार परिवरिश योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है या वह किसी गंभीर रोग से ग्रस्त है, तो उन सभी उम्मीदवार बच्चों के लिए की गई है। योजना के माध्यम से लाभार्थी बच्चों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान की जाएगी।
सरकार द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार बालक को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी। जिससे वह अपना भरण पोषण अच्छे से कर सके। साथ ही बच्चों को आर्थिक सहायता के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
Bihar Parvarish Yojana में आवेदन करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की अधिकतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। एवं उनसे अभिभावकों की सवर्शि आय 60,000 रुपये से कम होना आवश्यक है। स्कीम के तहत राज्य के ऐसे छात्र जो अनाथ के साथ-साथ शरीक रूप से पीड़ित भी है, जैसे एड्स एवं एचआईवी आदि उन्हें सरकार द्वारा प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
Bihar Parvarish Yojana Highlights
योजना | बिहार परिवरिश योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई है | माननीय मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के अनाथ बच्चे |
आधिकारिक वेबसाइट | Child Portal |
बिहार परिवरिश योजना उद्देश्य
सरकार द्वारा योजना के माध्यम से राज्य के उम्मीदवार बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की और एक कदम बढ़ाया जायेगा। कोविड-19 के संक्रमण के दौरान अपने माता-पिता को गवां चुके बच्चों को स्कीम की मदद से आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जायेगा।
Bihar Parvarish Yojana के माध्यम से राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य उम्मीदवार बच्चों के भविष्य को संरक्षित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे उनका पालन-पोषण बेहतर तरीके से हो सके।
समाज कल्याण विभाग की परवरिश योजना से जरूरतमंदों ????की मदद करें।
— Social Welfare Department, Bihar (@DoSWBihar) April 3, 2021
योजना के लिए अन्य अर्हता भी हैं, जो इसी पेज पर पोस्ट किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए ???? जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में संपर्क करें।#परवरिश_योजना #BiharSocialWelfareDept @SahniBihar @IPRD_Bihar pic.twitter.com/HobINDYKMo
बिहार परिवरिश योजना के तहत लाभार्थी
- राज्य के अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को स्कीम के तहत लाभान्वित किया जायेगा।
- एच आइवी कुष्ठ रोग एवं एड्स आदि जैसे संक्रमण से पीड़ित बच्चों को साकार वित्तीय मदद प्रदान करेगी।
- ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना काल के चलते अपने माता-पिता को खोया है उन्हें सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य के ऐसे माता-पिता जो मानसिक रूप से दिव्यांग है उनके बच्चों को भी सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
बिहार परिवरिश योजना विशेषताएं
- Bihar Parvarish Yojana की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा की गई है।
- योजना के माध्यम से राज्य अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी को 18 वर्ष आयु तक सरकार द्वारा लाभ प्रदान किया जायेगा।
- आवेदक के अभिभावकों की परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 60,000 होनी आवश्यक है।
- लाभार्थी का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
बिहार परिवरिश योजना मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी बिहार राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- राज्य के ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता को खो चुके है, (अनाथ) एवं निराश्रित बच्चों को स्कीम के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा।
- Bihar Parvarish Yojana के अंतर्गत आवेदन करने वाले बच्चों की अधिकतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी बच्चे के अभिभावक BPL कार्ड धारक होने चाहिए।
- उम्मीदवार के अभिभावकों की वार्षिक आय 60 हजार या उससे कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
बिहार परिवरिश योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बीपीएल राशन कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
बिहार परिवरिश योजना आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम Bihar Parvarish Yojana में आवेदन के लिए उम्मीदवार अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर सम्पर्क करे।
- केंद्र से आपको आवेदन करने के लिए फॉर्म प्राप्त हो जायेगा।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- अब ऊपर दर्शाये गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिये।
- इसके पश्चात आवेदन फॉर्म को पुनः उसी केंद्र में जाकर जमा कर दीजिये
- अगर आप HIV/AIDS से संबंधित आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।
- इसके बाद वह आपको एक रसीद प्रदान करेंगे उसे संरक्षित करके रखिये।
- आवेदन फॉर्म सत्यापित होने के पश्चात लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
- इस प्रकार आपकी बिहार परिवरिश योजना आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
बिहार परिवरिश योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
Bihar Parvarish Yojana की शुरुआत किसके द्वारा की गई है?
बिहार परिवरिश योजना के तहत लाभार्थी कौन है ?
Bihar Parvarish Yojana का उद्देश्य क्या है ?
बिहार परिवरिश योजना के आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?