यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट 2023 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से राज्य के श्रमिक नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए कई प्रकार की श्रमिक योजना संचालित की गयी है। यह सभी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं है जिनके माध्यम से उन्हें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते है।
श्रम विभाग के आधीन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के तहत काम करने वाले श्रमिक नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं शुरू की गयी है।
संसाधनों के गैरहाजिरी में मजदूरों के साथ होने वाली घटनाओं में कमी लाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 1996 अधिनियम के अंतर्गत श्रम विभाग के रूप में सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड का निर्माण किया गया।
Building and Other Construction Workers Welfare Board Labour Department, Government of Uttar Pradesh के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी नागरिकों का पंजीकरण के माध्यम से श्रमिक कार्ड बनाया जाता है। जिसके आधार पर वह सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते है।
आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट 2023- upbocw.in ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता व लाभ से संबंधी जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः श्रम विभाग से संबंधी सभी प्रकार की योजनाओं के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट 2023
इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिक नागरिकों को राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण के आधार पर श्रमिकों को विभाग द्वारा ई श्रम कार्ड प्रदान किया जाता है जिसके तहत वह विभिन्न प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते है।
राज्य के सभी श्रमिक नागरिक की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट कर पोर्टल में अपना पंजीकरण कर सकते है। पंजीकरण के आधार पर राज्य में संचालित की गयी सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थी नागरिक प्राप्त कर सकते है।
तो आइये जानते है यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट से जुड़ी जानकारी को विस्तार रूप में की योगी सरकार के द्वारा कौन-कौन सी योजना संचालित की गयी है।
UP Shram Vibhag Yojana List (यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट)
यूपी श्रम विभाग योजना मजदूर नागरिक के हित के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की गयी है। जिसमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य योजना, बच्चों की शिक्षा संबंधी योजना, बेटी के विवाह संबंधी योजना, एवं गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कई तरह की योजना संचालित की गयी है।
यह सभी कल्याणकारी योजना है जिनके अंतर्गत श्रमिक नागरिकों को आर्थिक सहायता के साथ सभी तरह की सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।
समय-समय पर लाभार्थियों के लिए सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू किया जाता है। पंजीकरण के आधार पर नागरिक श्रम विभाग से संबंधी सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करके अपना जीवन का गुजर बसर आराम से कर सकते है।
UP Shram Vibhag Yojana के माध्यम से लाभार्थियों को एक विशेष सहयोग की प्राप्ति होती है।
आर्टिकल | यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट |
वर्ष | 2023 |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग उत्तर प्रदेश |
योजनाएं | श्रमिक श्रेणी की योजनाएं |
उद्देश्य | राज्य के सभी श्रमिक नागरिकों को कई प्रकार की श्रमिक योजनाओं से लाभान्वित करना |
लाभार्थी | श्रमिक परिवार |
आर्टिकल | श्रमिक श्रेणी लिस्ट |
पंजीकरण | ऑनलाइन |
योजनाएं | ऑनलाइन उपलब्ध |
आधिकारिक वेबसाइट | upbocw.in |
यूपी श्रम विभाग योजना 2023 का उद्देश्य
UP Shram Vibhag Yojana List का मुख्य उद्देश्य है की राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिक नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के रूप में सहायता प्रदान करना।
राज्य में कई श्रमिक नागरिक ऐसे है जो संसाधनों के आभाव के कारण अपने परिवार के लिए उचित मात्रा में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कर पाते है।
ऐसे में वह अपने परिवार के लिए न स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करने में सक्षम रहते है ना ही शिक्षा से संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कर पाते है।
श्रमिक नागरिकों की इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए श्रेणी के अनुसार यूपी सरकार के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गयी है।
इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करके श्रमिक नागरिक अपने जीवन की राह को आसान बना सकते है। upbocw.in पोर्टल में श्रमिकों की सुविधा के लिए सभी तरह की महत्वपूर्ण योजनाओं को उपलब्ध किया गया है।
यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट 2023
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से राज्य के श्रमिक नागरिकों के लिए नीचे दी गयी निम्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिक विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते है।
- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
- संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
- मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
- आवासीय विद्यालय योजना
- कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
- कन्या विवाह अनुदान योजना
- शौचालय सहायता योजना
- आपदा राहत सहायता योजना
- महात्मा गाँधी पेन्शन योजना
- गम्भीर बीमारी सहायता योजना
- मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना
- अन्त्येष्टि सहायता योजना
- प0 दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना
उत्तर प्रदेश श्रम विभाग योजनाओं का संपूर्ण विवरण
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
- पात्रता
- प्रथम दो प्रसव तक ही मातृत्व शिशु योजना का हितलाभ श्रमिक महिला को दिया जायेगा।
- संस्थागत प्रसव में ही मातृत्व हितलाभ महिला श्रमिक की दशा में इसका लाभ देय होगा।
- इस योजना के अंतर्गत पहली एवं दूसरी संतान कन्या होने पर हितलाभ दिया जायेगा।
- जिनकी कोई संतान नहीं है एवं उनके द्वारा बालिका गोद ली जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी योजना का हितलाभ दिया जायेगा।
- आवश्यक अभिलेख
- अपडेट रजिस्ट्रेशन
- आधार कार्ड
- government hospital में संस्थागत प्रसव,गर्भपात,नसबन्दी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
- ऑनलाइन जारी किया गया प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- वैधानिक गोदनामा (statutory tattoo)
- परिवार रजिस्टर
- देय हितलाभ
- पंजीकृत पुरूष कामगारों को मातृत्व हितलाभ में 6,000 रू0 की एकमुश्त राशि देय होगी।
- संस्थागत प्रसव की स्थिति में महिला कर्मकार को 3 माह के न्यूनतम वेतन के रूप में 1,000 रूपये चिकित्सा बोनस के रूप में दिया जायेगा।
- गर्भपात होने की दशा में महिला श्रमिक को 6 हफ्ते के बराबर एवं नसबंदी कराये जाने पर 2 हफ्ते का न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।
- पुत्र होने पर महिला को 20 हजार रूपये की एकमुश्त राशि एवं पुत्री होने पर 25 हजार रूपये की राशि देय होगी।
- पहली एवं दूसरी संतान बालिका होने की दशा में एवं क़ानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका के नाम से 25 हजार रूपये फिक्स डिपॉजिट किये जायेंगे।
- जन्म से दिव्यांग बालिका के लिए 50 हजार रूपये की फिक्स डिपॉजिट।
- मैच्योरिटी राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित होने की स्थिति में देय होगी।
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
- पात्रता
- कक्षा 5 से 9 तक 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले एवं 10 से 12 तक 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक ITI ,BA ,BSC ,BCOM ,MA M.COM ,MSC ,LLB में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त होने अनिवार्य है।
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर में योजना के अंतर्गत पाॅलीटेक्निक डिप्लोमा, इंजीनियरिंग/मेडिकल डिग्री हेतु पंजीकृत कर्मकार के बच्चों द्वारा प्रवेश लिया गया हो।
- आवश्यक दस्तावेज
- अपडेट पंजीकृत श्रमिक
- बैंक खाते का विवरण
- पास की गयी कक्षा की मार्कशीट एवं प्रधानचार्य से संबंधी प्रमाण पत्र
- नई कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रिंसिपल से प्रमाण पत्र
- टैक्निकल कोर्स में अध्यनरत की स्थिति में फीस रसीद
- देय हितलाभ
- आदिसूचना के अनुसार लाभार्थी बच्चों को सहायता राशि कक्षा 6 से वितरण की जाएगी।
- यदि लाभार्थी कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
- देय हितलाभ
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक नागरिक द्वारा यदि स्वयं प्राप्त किया जाता है तो उन्हें अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन के सामान धनराशि प्रदान की जाएगी।
- कौशल विकास मिशन यूपी के माध्यम से प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवार को परीक्षा पास करनी होगी।
- पात्रता
- इस योजना हेतु आवेदक स्वयं ,एवं पति ,पत्नी पिता पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए। एवं उसका अंशदान जमा हो।
- स्वयं की स्थिति में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पंजीकृत श्रमिक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत पत्नी अविवाहित पुत्री की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
- हालाँकि आश्रित पुत्र की अधितम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गयी है।
- आवश्यक दस्तावेज
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
- डिपॉजिट जमा करने का प्रमाण पत्र
- जिस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना चाहते है उससे संबंधित आवेदन फॉर्म
मौजूदा समय में यूपी कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जा रहा है।
महात्मा गाँधी पेंशन योजना
- पात्रता
- केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी श्रमिक व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।
- योजना हेतु पंजीयन की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी श्रमिक व्यक्ति केंद्र एवं राज्य की किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
- यह पेंशन राशि लाभार्थी को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत की जाएगी जिसके बाद बोर्ड द्वारा इसका भुगतान लाभार्थी को किया जायेगा।
- आवश्यक दस्तावेज
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड ,मूल निवास ,बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- राज्य एवं केंद्रीय स्तर की पेंशन योजना प्राप्त ना करने के संबंध में शपथ पत्र
- प्रत्येक वर्ष अप्रैल में जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- यदि पेंशन धारक की मृत्यु होती है तो एक माह के अंदर जिला श्रम कार्यालय को सूचित करें।
- देय हितलाभ
- प्रतिमाह की दर से 1 हजार रूपये की राशि देय होगी।
- श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में पत्नी को पेंशन का लाभ दिया जायेगा।
- पेंशन में प्रत्येक 2 वर्ष बाद 50 रूपये की वृद्धि की जाएगी ,जो अधिकतम रूप में 1250 रूपये होगी।
- जो श्रमिक नागरिक प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना में पंजीकृत है उनका अंशदान बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा।
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
- देय हितलाभ
- इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक नागरिकों को केवल दो बच्चों तक ही हितलाभ प्रदान किया जायेगा
- कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक 150 रूपये प्रतिमाह दिए जायेंगे।
- 6 से 10 तक की कक्षा के लिए 200 रूपये प्रतिमाह दिए जायेंगे।
- कक्षा 11, 12 के लिए 250 रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10 एवं 12 कक्षा की बालिकाओं को परीक्षा पास करने पर साईकिल वितरण की जाएगी।
- ITI एवं इसके समान प्रशिक्षण के लिए सरकारी शुल्क के समतुल्य राशि प्रदान की जाएगी।
- ग्रेजुएशन के लिए 1000 रूपये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2000 रूपये मेडिकल इंजीनियरिंग की पढाई के लिए 8000 रूपये।
- अनुसंधान के लिए 12 हजार रूपये की राशि दी जाएगी।
- पात्रता
- केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को इसका लाभ दिया जायेगा।
- इस योजना हेतु 25 वर्ष की आयु से कम बालक बालिका को कक्षा एक से लेकर हायर एजुकेशन हेतु छात्रवृति की सहायता दी जाएगी।
- केवल राज्य के मूल निवासी पंजीकृत श्रमिक नागरिक के बच्चे इस योजना हेतु पात्र है।
- आवश्यक दस्तावेज
- रजिस्टर्ड होने का सर्टिफिकेट
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- कक्षा में 50 प्रतिशत उपस्थिति के संबंध में प्रधानाचार्य से प्राप्त प्रमाण पत्र
- इंजीनियरिंग कालेजों ,पाॅलीटेक्निक ,आई0टी0आई0 ,मेडिकल पाठ्यक्रमों ,में प्रवेश से संबंधी प्रमाण पत्र एवं जमा की गयी शुल्क की रसीद
- प्रोफेशनल कोर्स में राष्ट्रीय ,राज्य स्तर की एंट्रेस टेस्ट क्वालीफाई कर प्रवेश प्राप्त करने के संबंध में संस्थान के संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त
- पंजीकृत श्रमिक व्यक्ति का आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक
आवासीय विद्यालय योजना
- पात्रता
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक के 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक ,जूनियर एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना के अंतर्गत पात्र माना जायेगा।
- आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए श्रमिक नागरिक के पुत्र एवं पुत्रियां जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है वह पात्र मानी जाएगी।
- आवश्यक दस्तावेज
- पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- अंश दान जमा होने का प्रूफ
- देय हितलाभ
- 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क आवासीय शिक्षा।
- इस योजना के तहत भोजन ,वस्त्र ,निशुल्क आवास आदि की व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी।
- यह योजना राज्य के 12 जिलों में संचालित है।
- अटल आवासीय विद्यालयों के प्रारम्भ होने के उपरान्त ही योजना में विलय
कन्या विवाह अनुदान योजना
- पात्रता
- जिन पंजीकृत श्रमिकों का अंशदान जमा हो।
- योजना के तहत पंजीयन की न्यूनतम समयावधि 100 दिन की पूरी होनी आवश्यक है।
- योजना के तहत बालिका की आयु 18 एवं वर के रूप में बालक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आवश्यक दस्तावेज
- पंजीयन प्रमाण-पत्र
- विवाह का प्रमाणित निमंत्रण पत्र
- परिवार रजिस्टर की कॉपी
- बालिका (वधु) एवं वर का आयु प्रमाण संबंधी दस्तावेज
- स्वघोषणा-पत्र
- देय हितलाभ
- स्वजातीय विवाह हेतु 55 हजार रूपये की राशि एवं अंतरजातीय विवाह हेतु 61 हजार रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत।
- 11 जोड़े के सामूहिक विवाह की स्थिति में अनुदान की राशि 65 हजार रूपये एवं प्रति जोड़े 7 हजार का आयोजन व्यय भी बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा।
- वर वधु के कपड़ो के लिए 5 हजार रूपये की अग्रिम राशि का भुगतान।
- विधवा एवं वैधानिक विवाह हेतु सामूहिक विवाह के बराबर ही देय राशि।
शौचालय सहायता योजना
- पात्रता
- Update Registered Workers
- पंजीकृत श्रमिक नागरिक जिनके पास रहने हेतु आवास की सुविधा तो है लेकिन शौचालय नहीं है।
- इस योजना के तहत पारिवार को एक इकाई के रूप में लिया जायेगा।
- लाभार्थी श्रमिक का किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में अकाउंट होना चाहिए।
- आवश्यक दस्तावेज
- पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र
- परिवार के पास पक्का मकान एवं किसी अन्य योजना से शौचालय निर्माण का लाभ प्राप्त न होने का घोषणा पत्र
- आधार कार्ड बैंक पास बुक
- देय हितलाभ
- 12 हजार रूपये की राशि 2 किस्तों के रूप में देय।
- 6 हजार रूपये की राशि निर्माण कार्य से पहले एवं 6 हजार रूपये की राशि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद।
- दूसरी क़िस्त प्रारंभ करने से पहले जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से देय की जाएगी।
- श्रमिकों का चयन योजना के अंतर्गत पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में सर्वे के आधार पर दिया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को सीधे लाभार्थी श्रमिक के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा।
आपदा राहत सहायता योजना
- पात्रता
- इस योजना हेतु श्रमिक व्यक्ति श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
- केवल पंजीकृत श्रमिक व्यक्ति ही इस योजना हेतु पात्र माने जायेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित श्रमिक नागरिकों को भी प्रदान किया जायेगा।
- आवश्यक दस्तावेज
- इस स्कीम हेतु आवेदन पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदन करने के लिए बस बैंक खाता विवरण आधार से लिंक होना चाहिए।
- देय हितलाभ
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक नागरिक को योजना के अंतर्गत एकमुश्त राशि के रूप में 1000 रूपये की राशि वार्षिक ,अर्धवार्षिक एवं तिमाही एवं मासिक रूप में बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
यूपी श्रम विभाग योजना 2023 हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसे करें
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी श्रमिक नागरिक है तो आप पोर्टल में विभिन्न योजनाओं हेतु अपना रजिस्ट्रेशन नीचे दिए गए स्टेप्स के आधार पर कर सकते है।
- Online registration in UP Labor Department Scheme 2023 हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में श्रमिक पंजीयन आवेदन करें के विकल्प का चयन करें।
- अब अगले पेज में श्रमिक पंजीयन का आवेदन हेतु फॉर्म प्राप्त होगा।
- इस फॉर्म में आपको अपना आधार कार्ड संख्या , मंडल ,जनपद ,मोबाइल नंबर आदि दर्ज करके आवेदन संसोधन करें के विकल्प में क्लिक करना है।
- अब अगले पेज में पंजीयन करने हेतु पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करके एवं मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड कर सबमिट ऑप्शन में क्लिक करें।
- इसके बाद पंजीयन सफल होने की जानकारी आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर में संदेश के प्राप्त होगी।
- इस तरह से यूपी श्रम विभाग योजना 2023 हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।