हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना सरकार की एक अनूठी पहल हैं। यह योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाज के वंचित क्षेत्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के तहत तैयार की गई हैं। राज्य के सभी EWS के लिए दुर्घटना बीमा, राज्य के किसानो और असंगठित श्रमिकों के लिए सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक भविष्य निधि प्रदान करता हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में सभी EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) परिवारों को 1,80,000 रुपए तक की आय के साथ और 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत के साथ-साथ 1.5 करोड़ के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को भी शामिल करती हैं। योजना के तहत आने वाला प्रत्येक परिवार 6000 रुपए प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा, जिनका उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जायगा। परिवार के खाते में बकाया राशि के एक पारिवारिक भविष्य निधि में निवेश किया जायगा, जिसके खाते का विवरण ब्याज के विवरण के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
शुरुआत की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
लाभार्थी | राज्य का प्रत्येक परिवार |
उद्देश्य | गरीब निर्धन लोगों को पेंशन की तर्ज पर सालाना 6000रू देना |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | click here |
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना निम्नलिखित केंद्र प्रायोजित योजनाओं को पहल के तहत कवर किया जायगा।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना
- प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
- प्रतिवर्ष MMPSY के तहत योग्य परिवारों को 6000 रूपये बैंक कहते में भेजे जाएगे
- 18-40 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के लाभार्थियों को 60 वर्ष होने पर 3,000 प्रति महीना पेंशन दी जायगी
- पात्र आयु वर्ग में कम से कम एक परिवार के सदस्य की पेंशन का विकल्प उपयोग किया जाना होगा
- आवेदक के परिवारों को MMPSY के तहत शेष राशि, परिवार के मुखिया के खाते में जमा कर दिए जाएंगे
- परिवार के मुखिया को यह ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा
- आवेदन पत्र सीएससी केंद्रों पर मिलेगा
- यह नज़दीकी सरल केंद्र तथा अटल सेवा केन्द्रो के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता हैं
- इस फॉर्म में आवेदक के परिवार के सदस्यों की भी जानकारी भरनी होगी
- आवेदक पत्रों में परिवार के व्यवसाय की भी जानकारी देनी होगी
- हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत परिवार के सदस्यों का बीमा भी करवाया जाएगा जिससे यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद बीमा राशि 20,000 लाख दी जायगी
- यदि परिवार के किसी भी सदस्य के साथ दुर्घटना तो वह दुर्घटना बीमा योजना के तहत उन्हें 2,00,000 धनराशि का लाभ होगा
- प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा का प्रीमियम 330 हर वर्ष आपके खाते से स्वयं कट जाएंगे
- कोरोना महामारी में परिवार समृद्धि योजना से पंजीकृत 6.29 लाख परिवारों के अकाउंट में 6 हज़ार रुपए भेजे गए।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के मुख्य बिंदु
योजना की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए बिन्दुओ को ध्यानपूर्वक पढ़ें
- हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के दौरान बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 या फिर इससे कम हैं अथवा जिनकी मृत्यु 18 से 50 वर्ष की आयु में हो गई हैं उन लोगों को मुआवज़ा प्रदान करना हैं
- परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु 1 मई 2022 से 31 मई 2022 के बीच कोरोना संक्रमण के कारण हुई हैं हुई हैं तो उसे दो लाख का मुआवज़ा दिया जाएगा और यदि यह मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं तो भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2,00,000 मुआवज़े के तौर पर दिए जायेंगे
- MMPSY का मुख्य उद्देश्य यह हैं की जिन परिवारो की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं और इस वायरस के चलते अपना या अपने परिवार का इलाज़ करवाने में असमर्थ हैं तो वह दी गई राशि से इलाज करवा सकेंगे
- जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा
- फॉर्म भरना एवं पंजीकरण कराना बहुत ही आवश्यक हैं।
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी हो
- परिवार की सालाना आय 18,000 या उससे कम हो
- आवेदक के पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो
- हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में परिवार का प्रोविडेंट फण्ड एक तरह की बचत करना होता हैं, जिसमे आवेदक को दी जाने वाली राशि में से कुछ हिस्सा काटा जाता हैं। जिससे लाभार्थी को 1 साल से 5 साल बाद के साथ वापिस दिया जाएगा
- यदि आवेदन करते समय प्रोविडेंट फण्ड का विकल्प किया हैं, तो आवेदक के खाते में बची राशि को प्रोविडेंट फण्ड की तरह प्रयोग किया जायगा।
- लाभ का हस्तांतरण- योजना के तहत लाभार्थियों को देय राशि लाभ अंतरण (डीबीटी) के तंत्र के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जानी हैं
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल प्राधिकरण- वित्त विभाग, हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वंयन के लिए नोडल प्राधिकरण होगा। विभिन्न केन्द्रो में प्राप्त एमएमपीएसवाई प्रपत्रों का प्रसंस्करण सम्बंधित ज़िलों में स्थिति वित्त विभाग के स्थानीय कोषालय कार्यालयों द्वारा किया जाएगा
परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता एवं मापदंड
- आवासीय पते की आवश्यकता – हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना राज्यस्तर की होने के कारण इसका लाभ सिर्फ हरियाणा राज्य के व्यक्तियों को मिलेगा। राज्य निवासी प्रमाणित करने के लिए आवासीय पते का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते है।
- असंघटित मज़दूर और किसान प्राथमिक लाभार्थी होंगे – योजना की शुरुआत ही इन लोगो को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हुई हैं। योजना का उद्देश्य असंघटित मज़दूर और किसानों को लाभान्वित करना हैं।
- प्लॉट की माप – योजना में आवेदन के लिए आवेदन कर्ता के पास कम से कम 5 एकड़ खेती की ज़मीन मौजूद होने चाहिए, इससे कम ज़मीन होने पर योजना के लिए अपात्र होंगे। ज़मीन की जानकारी देने के लिए ज़मीन के प्रमाण पत्र दिखाने होंगे
- आवेदक की कमाई – योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिएमज़दूर की कमाई 15000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजन के लिए आवेदन करते समय आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- पहचान प्रमाण पत्र – आवेदनकर्त्ता को अपना पहचान कराने के लिए आधार कार्ड, मतदाता पत्र, राशन कार्ड की फोटोकॉपी प्रस्तुत करने होंगे। योजना में मिलने वाली राशि आयु पर ही निर्भर करती हैं।
- बैंक खाते का विवरण – योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि सीधे ही बैंक खाते में पहुंचेगी अतः आवेदक को अपने बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी
हरियाणा चारा-बिजाई योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत योजनाएँ
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे जिसमे से पोएमजेजेबीवाई के तहत 18 से 50 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कमसे कम एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए 330 रुपए प्रतिवर्ष की दर से प्रीमियर का भुगतान उनके खातों में से स्वयं हो जाएगा
- पीएम श्रम योगी मानधन योजन – इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थियों को 3000 रुपए की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किया जायगा। पात्र लाभार्थियों के बैंक से 55 से 200 रुपए प्रति माह प्रीमियर का भुगतान स्वचालित रूप से किया जायगा। प्रतिमाह प्रोमियम देने के बाद ही लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान की जायगी।
- पीएम किसान मानधन योजना – इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष को आयु पूरी होने के बाद 3000 वर्ष रुपए की मासिक पेंशन सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में प्रदानकी जायगी।
- दुर्घटना बीमा लाभ (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)- इस योजना के अंतर्गत परिवार के कम से कम एक सदस्य को 12 रुपए का दुर्घटना बीमा पर भुगतान किया जायगा। इस योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु हो जाने पर उसे 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जायगी।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को नीचे दिए बिंदुओं का पालन करना होगा
- सर्वप्रथम आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ पर जाना होगा
- इस वेबसाइट को खोलने के बाद आपको होमपेज मेनू पर लॉगिन विकल्प दिखाई देगा
- उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फिर से खुलेगा
- फिर उस पर सीएससी आईडी डालनी होती हैं
- इसके बाद Next बटन दबा दें
- आपको पासवर्ड डालकर साइन इन करना होगा
- इस पेज को साइन इन करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा जिसमे आपको परिवार की सारी जानकारी देनी होगी
- अंत में आपको सर्च का बटन क्लिक होगा
- इसके बाद आपको अपनी साड़ी जानकारी भरनी होगी जैसे की आपका घर का पता, ब्लॉक संख्या, जिला इत्यादि भरना होगा
- आपको सबमिट करने का बटन क्लिक करना होगा
- आपके परिवार के सभी जानकारी भरने के बाद फिर आपको धनराशि के लिए विकल्प का चयन करना होगा
- अंतिम में फॉर्म को सेव कर दें
- भरें गए फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन स्थिति
- सर्वप्रथम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी और लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना होगा
- यूजर मेनू पर अपना यूजर नेम दर्ज़ करना पड़ता हैं
- होम पेज पर आवेदन स्थिति के लिंक पर क्लिक करना होगा
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना रेफेरेंस संख्या तथा कैप्चा कोड दर्ज़ करना होगा
- इसके बाद आपको आवेदन स्थिति देखे के बटन पर क्लिक करना होगा
- आपके स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति होगी
- आपको अपना रिफरेन्स संख्या प्रदान किया जायगा
- इस रिफरेन्स संख्या को संभालकर रखना होगा चूकि रिफरेन्स संख्या से आवेदक स्थिति चेक की जा सकती हैं
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन
- सवर्प्रथम आप अपने नज़दीक सीएससी केंद्र जाना होगा
- आपको सीएससी केंद्र में योजना के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ देने होंगे
- इसके बाद आपको सीएससी केंद्र में अपना परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भरवाना होगा
- आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर जाने के बाद सीएससी केंद्र से आपको एक रेफरन्स नंबर प्रदान किया जायगा
- आपको इस रेफरेन्स नंबर को सुरक्षित रखना होगा, जिससे नंबर की सहायता से आवेदन की स्थिति देखी जा सके
योजना का ऑपरेटर लॉगिन करने की विधि
- सबसे पहले आपको परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा
- होम पेज पर आपको ऑपरेटर लॉगिंग के लिंक पर क्लिक करना होगा
- अब आपको अपना यूजर नेम दर्ज़ करना होगा
- इसके बाद Next बटन प्रेस करना होगा
- अब आपको अपना पासवर्ड दर्ज़ करना होगा
- इसके बाद आपको लॉगिंग के बटन पर क्लिक करना होगा
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना से जुड़े प्रश्न
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
योजना के लाभ के लिए कौन व्यक्ति पात्र होंगे?
परिवार समृद्धि योजना के लिए पंजीकरण कैसे और कहाँ करें?
परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई?
योजना से सम्बंधित समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?