Haryana Old Age Pension: हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन

Haryana Old Age Pension-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वर्ष 1992 से स्वत्रंत निकाय के रूप में वंचितों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के लिए कई योजनाओं को कार्यान्वित कर चुका हैं।

इसी क्रम में वरिष्ठ नागरिको, विधवाओं और विकलांगो को मासिक पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करता हैं। ये सभी वर्ग स्वयं के संस्थानो से खुद को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना को हरियाणा राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 1,800 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जा रही हैं। पेंशन योजना से प्राप्त धनराशि से वृद्धजनों की आजीविका में सुधार लाया जा सकता हैं।

Haryana Old Age Pension हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी बनाने राज्य के सभी वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं को आवेदन करते हुए अपने डिटेल्स प्रदान करने होंगे।

आवेदन प्रक्रिया को सही प्रकार से करने के बाद आसानी से प्रति माह पेंशन के हकदार होंगे जो कि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। आवेदक के पास ऐसा बैंक खाता होना चाहिए जो कि आधार से जुड़ा हो।

Haryana Old Age Pension राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनो को वित्तीय सहायता के लिए मासिक धनराशि देती हैं जिससे उन्हें बुढ़ापे में किसी का सहारा न लेना पड़े।

राज्य के वृद्धों को अपनी पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। पेंशन लाभार्थी बड़ी ही आसानी से अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र के द्वारा मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

Contents hide

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य

जिनके बुढ़ापे के समय आय का कोई साधन नहीं हैं उन लोगों के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना को शुरू किया हैं।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के जरिये राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 1800 रुपए की धनराशि प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

हरियाणा ओल्ड एज़ पेंशन योजना के जरिये पेंशन धनराशि प्राप्त करके वृद्धजन बुढ़ापे में अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। योजना के द्वारा वृद्धों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता हैं।

हरियाणा वृद्धावस्था लिस्ट को भी सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में उपलब्ध किया गया है ताकि वृद्ध नागरिक आसानी से अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते है।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023

योजना का नामहरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना
Haryana Old Age Pension
विभागसामाजिक न्याय औरअधिकारिता विभाग
उद्देश्यबुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता देना
लाभार्थीराज्य के वृद्धजन
ऑफिसियल वेबसाइटclick here

हरियाणा पेंशन योजना अपडेट

हरियाणा सरकार ने पेंशन योजना के लिए एक नयी घोषणा की हैं इस नई घोषणा के अंतर्गत पेंशनधारियों की मासिक पेंशन में बढ़ोत्तरी की जाएगी।

Haryana Old Age Pension के अंतर्गत अब तक लोगों को 1,800 रुपए मासिक मिलते थे लेकिन अब राशि को बढाकर 2,400 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा हैं।

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग ने इस राशि की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार किया हैं। प्रस्ताव के सफलतापूर्वक पास होने के बाद सभी लाभार्थी 2,400 मासिक पेंशन पाने के योग्य होंगे।

हरियाणा पेंशन योजना के लाभ और विशेषताए

  • Haryana Old Age Pension का लाभ हरियाणा के सभी वृद्धजन उठा सकते हैं।
  • पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1800 रुपए की धनराशि पेंशन के रूप में लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।
  • हरियाणा के वृद्ध नागरिको को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना भी इस योजना को आरम्भ करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।
  • ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम को हरियाणा सरकार द्वारा आरम्भ किया गया हैं।
  • हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल हैं।
  • आप हरियाणा वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत खुद भी आवेदन कर सकते हैं तथा सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
  • Haryana Old Age Pension के माध्यम से हरियाणा के वृद्ध नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
  • आवेदन करने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए या इससे कम होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थाई निवासी ही ले सकते हैं।

हरियाणा पेंशन योजना की पात्रताएं

  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
  • पेंशन योजना हेतु राज्य के महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं

हरियाणा पेंशन योजना के लिए प्रमाण पत्र

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट आकर की रंगीन फोटो

हरियाणा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें

हरियाणा पेंशन योजना के अंतर्गत दो प्रकार से आवेदक किया जाता हैं। आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं और सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

स्वयं आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आवेदक को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ को आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ओपन करना होगा।Haryana Old Age Pension - Application Form
  • होम पेज में ‘Application Form’ हेतु वृद्धा सम्मान निधि योजना में क्लिक करें। Haryana Old Age Pension - PDF Form Link
  • पीडीएफ रूप में प्राप्त फॉर्म का प्रिंटआउट ले।
  • आपसे आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारियाँ भर लें।
    • जैसे लाभार्थी का नाम
    • जिला, ग्राम, वार्ड, शहर
    • आवेदन तिथि, पिता या पति का नाम
    • जन्म तिथि, आयु, स्थाई पता
    • डाक पिनकोड, आधार संख्या
    • कैटेगरी, गरीबी रेखा सूची संख्या
    • हरियाणा राज्य आदिवासी स्थिति
    • वार्षिक आय, मोबाइल नंबर
  • अब प्राधिकृत्त प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ अपना फॉर्म सत्यापित करें और भरे हुए फॉर्म स्कैन करके पीडीएफ रूप में बनाए
  • इसके बाद आपको Saral पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनानी होगी। पोर्टल में स्वयं का खाता बनाने के बाद services के विकल्प पर क्लिक करें।
  • Old Age Pension Yojana के लिए आवेदन करके पंजीकरण विकल्प में क्लिक करें।
  • फॉर्म में पूछी गए सभी विवरण को भरें एवं मांगे गए सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करके सबमिट में क्लिक करें।
  • पंजीकरण आईडी बनाए। इस प्रक्रिया के अंत में, आपको सन्दर्भ आईडी नंबर मिलेगा। इसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा।
  • आवेदक को भरे हुए आवेदक पत्र को ब्लॉक या डीएसडब्लूओ कार्यालयों या सरल सेवा केंद्र में जाकर भी जमा करना चाहिए।

सीएससी केंद्र के द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र जाना होगा
  • सीएससी केंद्र में आपको सीएससी संचालन को सभी महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जमा करने होंगे
  • इसके पश्चात आपको सीएससी सञ्चालन को सभी महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जमा करने होंगे
  • अब संचालक द्वारा फॉर्म भरा जाएगा
  • आपको संचालन द्वारा आपको एक रेफरन्स नंबर प्रदान किया जायेगा
  • आपका इस रेफरन्स नंबर को संभाल कर रखना होगा
  • रिफरेन्स नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं

आधार/पेंशन/खाता संख्या से पेंशन विवरण देखना

  • सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा
  • होमपेज पर आपको ‘आधार/पेंशन आईडी/खाता संख्या से पेंशन विवरण देखे’ के विकल्प पर क्लिक करना होगाHaryana Old Age Pension - Online Pension Application Form
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपनी सर्च केटेगरी का चुनाव करना होगा जो कि पेंशन आईडी, खाता संख्या और आधार संख्या हैं
  • इसके पश्चात आपको अपनी सर्च केटेगरी के अनुसार जानकारी दर्ज़ करनी होगी
  • अब आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी

लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • अब आपके सामने होमपेज खुलकर आएगा
  • इसके पश्चात आपको ‘लाभ पात्रों की सूची देखें’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • अब आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज़ करनी होगी – जिला, क्षेत्र, खंड/नगर पालिका, गांव/वार्ड/सेक्टर, पेंशन का नाम
  • इसके पश्चात आप को कैप्चा कोड दर्ज़ करना होगा
  • लाभार्थी सूची आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी

अपना आधार नंबर लिंक करना

  • सर्वप्रथम सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें
  • वेबसाइट के होमपेज पर ‘लाभपात्र अपना आधार नंबर लिंक करें’ के विकल्प पर क्लिक करें
  • इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको बेनेफिशरी आईडी और सिक्योरिटी कोड दर्ज़ करना होगाHaryana Old Age Pension - linking Ahaar Number
  • अब आप को खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • इसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म खुलकर आएगा
  • आप इस फॉर्म में अपना आधार नंबर लिंक कर सकते हैं
  • आधार नंबर लिंक करने के बाद आपको सब्मिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा

जिले के अनुसार अपलोडिंग स्थिति देखना

  • सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • अब आपको होमपेज पर ‘जिलेवार आधार अपलोडिंग स्थिति’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा Haryana Old Age Pension - District_wise_Aadhar_uploaded
  • अब आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज़ करना होगा
  • इसके बाद आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • जिलेवार आधार अपलोडिंग स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी

बैंक वार खाते अपलोडिंग की स्थिति देखना

  • सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
  • वेबसाइट की होम मेनु से ‘बैंक वार खाते की अपलोडिंग की स्थिति’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा Haryana Old Age Pension - Bank_wise_acct_uploading
  • अब आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • सम्बंधित जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा

एडमिनिस्ट्रटीव लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एन्ड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें
  • वेबसाइट की होम मेनू पर ‘एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन’ के विकल्प पर क्लिक करना होगाHaryana Old Age Pension - Administrative Login
  • अपना यूजर आदि पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज़ करे और सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिंग कर सकेंगे।

Deaths पंजीकरण बाय PHC/CHC/GH/MC

  • सर्वप्रथम हरियाणा सोशल जस्टिस की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना हैं
  • वेबसाइट की होम मेनू पर ‘डेट्स रेजिस्ट्रेशन बाय PHC/CHC/GH/MC’ के विकल्प पर क्लिक होगाHaryana Old Age Pension - Registration Bay PHC CHC GHMC
  • लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज़ कर लॉगिन करें।
  • इसके पश्चात आपको डेथ रेजिस्ट्रेशन बाय PHC/CHC/GH/MC के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • पंजीकरण फॉर्म में दी गयी जानकारी को भरे और मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करें।
  • अंत में आपको सबमिट का बटन प्रेस करना होगा

जिलेवार खाते की अपलोडिंग की स्थिति देखना

  • सर्वप्रथम हरियाणा सोशल जस्टिस पेंशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें
  • आपको होम पेज मेनू पर ‘जिलेवार खाते की अपलोडिंग की स्थिति’ के विकल्प को क्लिक करना हैंHaryana Old Age Pension - District_wise_bank_acc_uploading_status
  • इसके पश्चात आपके सामने नया पेज होगा जिस पर आपको सिक्योरिटी कोड डालना होगा
  • अब आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • जिलेवार खाते की अपलोडिंग की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी

गांव के अनुसार पहचानकर्ता की सूची देखना

  • सर्वप्रथम सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • अब आपको साइट के होमपेज मेनू पर ‘गांव अनुसार पहचान की सूची’ के विकल्प पर क्लिक करना हैं
  • Next Page पर जिला, क्षेत्र, खंड, गांव विकल्पों का चयन करना होगा
  • इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज़ करना होगा
  • Haryana Old Age Pension - Know Your Identifier base n Village
  • अब आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • गांव अनुसार पहचान की सूची आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या हैं?
हरियाणा वृद्धवस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के बुज़ुर्गों को हर महीने सरकार से पेंशन दी जाएगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सशक्त हो सके। इसके लिए उनके पास आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन कौन करता हैं?
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा हरियाणा ओल्ड एज पेंशन योजना का संचालन किया जाता हैं
अन्य राज्य के बुज़ुर्ग भी आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल हरियाणा राज्य के महिला एवं पुरुष बुज़ुर्ग ही आवेदन कर सकते हैं
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाएगी ?
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थी को 2,500 रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी। पेंशन राशि को DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के द्वारा लाभार्थी के खाते में पहुंचा दी जाएगी
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुडी किसी अन्य समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होगा?
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना की अन्य शंका/समस्या के समाधान के लिए 0172-2713277 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मेल आईडी sje@hry.nic.in पर ई मेल कर सकते हैं।

Leave a Comment