बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना 2023: जैसा की हम सभी जानते हैं की वर्षा ऋतू में अधिक बरसात के कारण देश के राज्यों में जल भराव के कारण बाढ़ जैसे हालत पैदा हो जाते हैं, केवल बाढ़ ही नहीं प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ओलावृष्टि, भूस्लखन्न आदि प्रकृति के साथ-साथ मानव जीवन पर भी बुरा आसार डालती है, ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे नागरिकों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की तरह ही बिहार सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं के माध्यम से कई प्रयास किए जाते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना
बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना भी राज्य के मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसके माध्यम से प्रतियेक बाढ़ पीड़ित परिवारों को सरकार मुआवजे के रूप में 6000 रूपये की राशि प्रदान करेगा, यह सहायता लोगों को बाढ़ से मकान, फसल और पशुओं के हुए नुक्सान के अनुसार दिया जाएगा।
बाढ़ राहत सहायता योजना बिहार 2023
बिहार सरकार द्वारा राज्य में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को बाढ़ से होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिए बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना को शुरू किया गया है, इस योजना के माध्यम से बाढ़ के कारण हुई क्षति से राज्य के आर्थिक व शारीरिक रूप से परेशान परिवारों को राहत पहुँचाने के लिए सरकार क्षति के अनुसार उन्हें 6 हजार से 4 लाख रूपये तक का मुआवजा प्रदान करेगी। यह मुआवजा घर, जानवरों, कपड़ा, फसल की क्षति व परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु की क्षति पर परिजनों को रहत पैकेज के रूप में दी जाएगी।
जिससे बाढ़ से पैदा हुए संकट की घडी में प्रभावित परिवारों के नुक्सान की भरपाई हो सकेगी। बिहार में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 10 जिले हैं जिनमे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, खगरियाल, शिवहर, सुपौल और किशनगंज जिला है, जिनमें बाढ़ से राज्य के कुल 50 लाख परिवार प्रभावित हो चुके हैं।
Bihar Badh Rahat Sahayata Yojana 2023: Details
योजना का नाम | बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा |
साल | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के बाढ़ प्रभावित सभी परिवार |
उद्देश्य | बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए मुआवजा राशि देना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
मुआवजा राशि | 6 हजार से लेकर 4 लाख रूपये तक |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
- बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा राज्य के बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना को शुरू किया गया है।
- बाढ़ राहत सहायता योजना के तहत राज्य के बाढ़ प्रभावित परिवारों को उनकी क्षति अनुसार 6000 से 4 लाख रूपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।
- बिहार में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 10 जिले हैं जिनमे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, खगरियाल, शिवहर, सुपौल और किशनगंज जिले शामिल है।
- राज्य के 12 जिलों को बाढ़ ग्रस्त घोषित किया जा चुका है, जिसके चलते अभी तक राज्य के कुल 50 लाख परिवार प्रभावित हो चुके हैं।
- योजना के अंतर्गत बाढ़ के कारण मकान, जानवरों, कपड़ा, फसल व परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु की क्षति पर परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी, प्रभावित परिवारों को योजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा।
- इन शिविरों के माध्यम से परिवार का पूरा डाटा एकत्रित कर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद लाभार्थी परिवारों को क्षति अनुसार राहत पैकेज दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाले मुआवजा राशि लाभार्थी परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना की पात्रता
बाढ़ राहत सहायता योजना की पात्रता को पूरा करने वाले नागरिकों को योजना का लाभ मिल सकेगा जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना के अंतर्गत राज्य के पूरी तरह बाढ़ से पीड़ित परिवारों को लाभ दिया जाएगा।
- बाढ़ संभावित जिले में आने वाले परिवार योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक का घर बाढ़ प्रभावित गाँव या बाढ़ प्रभावित पंचायत में होना आवश्यक है।
Bihar Badh Rahat Sahayata Yojana के आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक का आधारकार्ड
- राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक व परिवार का पूरा विवरण
- बैंक अकाउंट विवरण
बाढ़ राहत सहायता योजना के तहत दी जाने वाली मुआवजा राशि
बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के अंतर्गत नागरिकों को हुए नुक्सान के अनुसार मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी, जिसकी जानकारी निम्नानुसार है।
नुक्सान | मुआवजा राशि |
बिहार बाढ़ प्रभावित परिवारों को | 6000 रूपये |
गाय, भैंस की क्षतिपूर्ति के लिए | 30000 रूपये प्रति |
घोड़े की क्षतिपूर्ति के लिए | 25000 रूपये प्रति |
भेड़, बकरी, सूअर की क्षतिपूर्ति के लिए | 3000 रूपये प्रति |
मुर्गी के नुक्सान पर | 5000 रूपये |
परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाते पर परिजनों के लिए | 4 लाख रूपये |
जानवर के शेड नुक्सान होने पर | 2100 रूपये |
झोपडी का पूरा नुक्सान होने पर | 4100 रूपये |
कपडे का नुक्सान होने पर | 1800 रूपये |
बर्तनों की क्षति होने पर | 2000 रूपये |
फसलों के नुक्सान की भरपाई के लिए | 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर |
पक्का मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर | 5200 रूपये |
कच्चा मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर | 3200 रूपये |
पक्का मकान या कच्चा मकान के नुक्सान पर | 95100 रूपये |
बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना आवेदन कैसे करें
बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है योजना के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में परिवारों का नाम जोड़ने के लिए शिविर कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ आपको जाकर कर्मचारी द्वारा पूछा गया सभी विवरण जैसे आपका नाम, पता, परिवार के सदस्य, बैंक नंबर आदि देना होगा, इसके बाद सभी का विवरण तैयार कर लेने के बाद सरकारी प्राधिकरण द्वारा पूरा डाटा राज्य सरकार को सांझा किया जाएगा और पूरे डाटा सर्वेक्षण और पंजीकरण करने के बाद पूरी सूची विभागों को सौप दी जाएगी, जिसके बाद लाभार्थियों के खातों में मुआवजे की राशि भेज दी जाएगी।
बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना लाभार्थी सूची कैसे देखें
बाढ़ राहत सहायता योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी, जिससे बाढ़ से प्रभावित परिवारों को फिर से अपने जीवन को चलने में सहायता मिल सकेगी, इसके लिए सरकार द्वारा राज्य में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में शिविर कैंप लगाए जाएँगे, इन कैंपों के माध्यम से प्रभावित परिवारों के बारे में जानकारी लेकर इनकी लाभार्थी सूची तैयार की जाएगी, इस सूची में जिन भी परिवारों का नाम शामिल होगा, उन्हें सरकार द्वारा 6000 रूपये मुआवजे की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।