5G Service In India: हालांकि टेलीकॉम कंपनियों ने देशभर में 5जी नेटवर्क की सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यद्यपि, केंद्र सरकार के अधीन टेलीकॉम विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को एयरपोर्ट के रनवे के दोनों ओर 2 किलोमीटर तक 5जी सेवा प्रदान ना करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद, रनवे से 910 मीटर तक कोई भी टेलीकॉम कंपनियां 5जी सेवा प्रदान नहीं कर सकेंगी।
एयरक्राफ्ट में नहीं ले सकेंगे 5G का मज़ा
सूत्रों के अनुसार, इस निर्देश के बाद यात्री अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर भी 5जी सेवा का आनंद नहीं ले सकेंगे। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया गया है, देश में कई छोटे एयरपोर्ट हैं, जिनमें 5जी सेवा को प्रदान करना टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है।
ये है बड़ी वजह
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारती एयरटेल ने देश के 5 एयरपोर्ट पर अपनी 5जी सेवाओं की घोषणा की है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप 5जी के सिग्नल से एयरक्राफ्ट के अल्टीमीटर पर प्रभाव आया है। इसके परिणामस्वरूप, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भारतीय नागरिक विमान प्राधिकरण (DGCA) से अल्टीमीटर्स की जगहांकन के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इससे पहले ये सेवाएं शुरू नहीं की जाएंगी।
5G बेस स्टेशन की जगह बदली
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने Reliance Jio, Bharti Airtel, और Vodafone Idea को भेजे पत्र में कहा है कि 2.1 किलोमीटर की सीमा के बाद, 540 मीटर की क्षेत्र में 5जी बेस स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन बिजली उत्सर्जन 58 dBm/MHz तक सीमित होना चाहिए। पत्र के अनुसार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को यह उपाय तत्काल प्रभाव से अपनाने होंगे और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि DGCA द्वारा सभी एयरक्राफ्ट रेडियो अल्टीमीटर फिल्टर को नहीं बदल दिया जाता है।
अल्टीमीटर रिप्लेस करने के आदेश
निर्देश में हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्रों में अब तक 5जी सेवाएं शुरू नहीं होंगी। यह ऐसे समझा जा सकता है कि उदाहरण के लिए राजधानी दिल्ली में वसंत कुंज और द्वारका जैसे क्षेत्रों में 5जी की सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि 5जी बेस स्टेशनों को इस हद तक नीचे झुकाया जाए कि 5जी उत्सर्जन रेडियो अल्टीमीटर के साथ कोई अवरोध न हो। इस निर्देश में अल्टीमीटर के प्रतिस्थापन के बारे में भी कहा गया है, और इसे DGCA द्वारा समय पर किया जाएगा। डीजीसीए से अनुरोध है कि इस कार्य के पूर्ण होने पर डीओटी को सूचित किया जाए ताकि प्रतिबंधों को हटाया जा सके।
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