आत्मनिर्भर हरियाणा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी कम करना है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के लिए समय-समय पर कई सारी योजनायें शुरू की जाती हैं।
इसी प्रकार की यह Atmnirbhar Haryana Yojana शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो बेरोजगार लोग अपना छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनको इसके लिए 15000 तक लोन 2% ब्याज दर पर प्रदान करवाया जायेगा।
इस योजना के तहत वो सभी लोग ऋण ले सकेंगे जो की अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना की सहायता से राज्य में स्वरोजगार में बढ़ावा होगा और बेरोजगारी दर में कमी आयेगी। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के तहत लाभ लेने के लिए राज्य के बेरोजगार नागरिकों को राज्य सरकार की योजना की आधिकारिक वेबसाइट के पोर्टल पर खुद का पंजीकरण करवाना होगा।
इसके बाद ही आप योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। योजना में पंजीकरण करवाने के लिए इसकी पात्रता, योजना शुरू करने का उद्देश्य, लाभ आवेदन की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अवश्य पढ़ें।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना (Aatmnirbhar Haryana Scheme)
हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में बढ़ती जा रही बेरोजगारी को कम करने के लिए लोगों को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है।
इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को सरकार द्वारा 15000 रूपये का लोन 2% ब्याज पर प्रदान किया जायेगा।
कम ब्याज दर पर लोन मिलने पर लोग अपना छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों को ऋण प्राप्त होगा उसमें ब्याज का 2 प्रतिशत सरकार देगी ब्याज लेने वाले व्यक्ति को केवल 2 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
हरियाणा सरकार (Differential Rate of Interest) ब्याज ऋण की विभेदक दर के अंतर्गत राज्य के पात्र आवेदकों को ऋण प्रदान करवाएगी। जिसमें आपको 4% ब्याज दर पर लोन मिलता है। इसमें से 2 प्रतिशत ब्याज सरकार द्वारा जाता है।
आपको केवल 2 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। कम ब्याज दर होने पर लोन लेने वाले नागरिक अपने लोन को आसानी से चुका सकेंगे।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना विशेषतायें और लाभ
- आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के तहत राज्य में के नागरिकों को 3 प्रकार के लोन प्राप्त हो सकेंगे। जो कि शिक्षा ऋण, शिशु मुद्रा ऋण, डीआरआई ऋण हैं। DRI योजना के माध्यम से मिलने वाले लोन में नागरिकों को ब्याज दर केवल 2 प्रतिशत देनी होगी।
- जिन नागरिकों का पंजीकरण योजना के पोर्टल पर हो चुका होगा उन नागरिकों को सरकार अपना घरेलू, छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 15 हजार रूपये का लोन देगी वो भी केवल 2 प्रतिशत ब्याज दर पर।
- हरियाणा सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजना का लाभ राज्य के 3 लाख नागरिकों को प्रदान करवाया जायेगा।
- आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के उन परिवार/नागरिकों को कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करवाएगी जिनके पास आय के साधन नहीं हैं। या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी।
- आत्मनिर्भर हरियाणा शुरू होने से राज्य के बेरोजगार व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सकेंगे। और जो युवा बेरोजगार है वह भी स्वरोजगार की और आकर्षित होंगे।
- आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के अंतर्गत लिया जाने वाला लोन सीधे हमारे बैंक खातों में भेजा जायेगा।
- DRI योजना के तहत उन व्यक्तियों को 15000 रूपये का लोन मिल सकेगा जो अपना खुद का किसी प्रकार का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- शिशु मुद्रा लोन में आपको अपना किसी भी स्तर पर व्यवसाय खोलने के लिए सरकार की और से 50 हजार मिल जायेगा।
Atmnibhar Haryana Yojana Highlights
योजना का नाम | आत्मनिर्भर हरियाणा योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार |
साल | 2023 |
योजना श्रेणी | राज्य सरकार योजना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के नागरिक |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
उद्देश्य | राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार हेतु लोन प्रदान करवाना |
लोन राशि | 15000 रूपये |
ऑफिसियल वेबसाइट | atmanirbhar.haryana.gov.in |
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना शुरू करने के का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी दूर करना और स्वरोजगार को बढ़ाना है। राज्य में रोजगार की कमी होने पर राज्य के बेरोजगार युवा और नागरिक दूसरे राज्यों में जाते हैं।
इसका प्रभाव राज्य की आय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और पिछले 1, 2 सालों से कोरोना संक्रमण के कारण देश में कई लोग अपने आय साधनों से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे में बेरोजगार लोगों के लिए यह योजना फायदेमंद साबित हो सकती है।
Atmnirbhar Haryana के तहत राज्य के कमजोर वर्ग यानि कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो या जो बेरोजगार हैं उनको इस योजना के तहत कम से कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त हो पायेगा।
जिससे आपको किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। इससे लोगों की कमजोर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और राज्य में स्वरोजगार में बढ़ावा होगा।
DRI, शिशु और शिक्षा ऋण आवेदन पात्रता और मानदंड
हरियाणा राज्य के मूल निवासी नागरिक जिनके पास किसी प्रकार का आय का साधन नहीं है, तो वो इस योजना के तहत आवेदन कर स्वयं का कोई छोटा काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको पहले इसकी पात्रता पूर्ण करनी होगी। जो आवेदक योजना की पात्रता को पूर्ण नहीं करते हैं उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- योजना के तहत केवल राज्य के मूल निवासी नागरिक ही कर सकते हैं।
- आवेदक नागरिक को राज्य और केंद्र सरकार के स्वमित्व वाले निगमों से जुडी किसी भी प्रकार की सब्सिड़ी नहीं मिलती हो।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- DRI योजना के तहत जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उन आवेदकों की आय 18000 प्रतिवर्ष या इससे कम हो।
- और योजना में आवेदन करने वाले शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्र के नागरिकों की वार्षिक आय 24000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन आवेदकों की आय इससे अधिक होगी वह योजना के पात्र नहीं होंगे।
- जिन लोगों ने आत्मनिर्भर योजना के तहत लोन ले लिया वह इसके लिए दुबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- अगर आप योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो बैंक खाता खुलवा लें। यदि आपका बैंक में खाता नहीं है तो।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक नागरिक के पास सिंचित भूमि 1 एकड़ और असिंचित भूमि 2.5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के नागरिक भी इस योजना के पात्र हैं, इन पात्रों के लिए भूमि से जुड़ा कोई भी नियम नहीं है। चाहे आपके पास कोई भी जमीन है या कितनी भी है। केवल पात्र अन्य मानदंडों को पूर्ण करते हों।
- शिक्षा लोन योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो छात्र कोरोना वायरस संक्रमण के समय अपने लोन की किश्त को पूरा नहीं कर सके हैं।
- या फिर लोन की अधिस्थगन अवधि (अप्रैल 2020 से जून 2020 तक) के समय में जो अपना ब्याज नहीं चुका पाए हैं।
- अगर किसी आवेदक द्वारा इससे पहले किसी भी प्रकार का लोन लिया गया है, और उसके द्वारा यह चुकाया नहीं गया है, तो उस आवेदक को यह लोन नहीं प्राप्त होगा। अर्थात आवेदक व्यक्ति पर पिछले ऋण पर डिफाल्टर नहीं हो।
हरियाणा सरकार 3 लाख गरीब लोगों को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने हेतु 15 हजार रु तक का ऋण सिर्फ 2 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करवाएगी। pic.twitter.com/rddNaISTFK
— CMO Haryana (@cmohry) May 21, 2020
हरियाणा सरकार की अन्य ऋणों से संबंधित घोषणा
- शिशु मुद्रा लोन पर 2% का ब्याज माफ़- आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के राज्य सरकार द्वारा लोगों को द्वारा शिशु मुद्रा लोन पर 2% का ब्याज माफ़ किया जाएगा। शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत राज्य के लगभग 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। शिशु मुद्रा लोन के तहत 50,000 के लोन परआपको केवल 2% ब्याज का भुगतान करना होगा।
- शिक्षा लोन पर होगा 3 महीने का ब्याज माफ़ – शिक्षा लोन लेने वाले छात्रों का राज्य सरकार द्वारा 3 महीने का ब्याज माफ़ किया जायेगा राज्य सरकार द्वारा जिन छात्रों ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते किसी तरह का व्यवसाय या रोजगार साधन नहीं प्राप्त कर सके हैं। उन छात्रों के शिक्षा लोन का 3 महीने का ब्याज सरकार द्वारा भरा जायेगा।
Atmnibhar Haryana Yojana Online Registration Process
अगर आप भी आत्मनिर्भर हरियाणा योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करवाना चाहते हैं। तो दिए गए तरीके से अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहलेआत्मनिर्भर हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज में आपको बैंक ऋण का विकल्प दिखाई देता है इस पर क्लिक कर लें।
- अगले पेज में आपको अपने बैंक और ऋण से संबंधित कुछ जरुरी जानकारी भरनी है,
- जैसे- ऋण का प्रकार इसमें आपको DRI Loan, Shishu loan under Mudra, या Education Loan में से जो ऋण आपको लेना है उसका चुनाव कर लें। इसके बाद आप अपने बैंक का चुनाव करें, जिले/यूटी का चयन करें।
- यहाँ सभी जानकारी भर लेने के बाद आपकी स्क्रीन पर योजना के मिलने वाले ऋण के से संबंधित पात्रता मानदंड और इसके लाभ आदि आ जायेंगे, जो व्यक्ति इन सभी पात्रताओं और मानदंडों को पूर्ण करते हैं वो ही इस योजना में आवेदन कर सकेंगे। ।
- अब आपको योजना की डिक्लरेशन बॉक्स में क्लिक कर लेना है।
- अब आपको नए पेज में अपना आधार नंबर भरना है। यहाँ ओटीपी या बायोमैट्रिक तरीके से वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
- यहाँ आपको इसमें मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भर लेनी है।
- जानकारी भर लेने के बाद फॉर्म को सबमिट कर लें।
- इस प्रकार से आप DRI, मुद्रा के तहत शिशु लोन और शिक्षा लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एक्सेस पोस्टल बैंकिंग सेवा ऑनलाइन करें
- इसके लिए योजना पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जायें।
- अब होम पेज में पोस्टर बैंक सेवा के विकल्प पर क्लिक कर लें।
- पोस्टर बैंक सेवा के विकल्प पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा।
- इस पेज में फॉर्म में आपको अपना नाम मोबाइल नंबर, रकम, जिला, शहर, पिनकोड, एड्रेस, भरना है।
- ये सभी जानकारी भरने के बाद अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करें।
- इस तरह एक्सेस पोस्टल बैंकिंग सेवा की जानकारी प्राप्त करें।
आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना में बैंक स्लॉट दर्ज करें
अगर आप योजना में अपना बैंक स्लॉट दर्ज करना चाहते हैं, तो निचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आप यह सरलतापूर्वक कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप हरियाणा लोन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- यहाँ वेबसाइट के होम पेज पर आपको Book Bank Slot का विकल्प दिखेगा।
- Book Bank Slot के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है।
- इसपर क्लिक करते ही, आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलकर आएगा।
- इस पेज में आपको पूछी गई सभी जानकारी भरनी है। जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर , IFSC कोड, डेट सभी जानकारी भर लेनी है।
- जानकारी भरने के बाद आपको अप्लाई फॉर बैंक स्लॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- अब आप आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना के तहत अपना बैंक स्लॉट सरलता पूर्वक दर्ज कर सकते हैं।
बैंक स्लॉट लॉगिन कैसे करें
- आवेदक व्यक्ति को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- अब यहाँ होम पेज में आपकी स्क्रीन पर न्य पेज खुलकर आएगा।
- इसमें आपको बैंक स्लॉट लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस पर क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर एक और नया पेज खुल कर आ जायेगा।
- इस नए पेज में लॉगिन फॉर्म ओपन हो कर आपकी स्क्रीन पर आएगा।
- लॉगिन फॉर्म में आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्च्या कोड भरना होगा।
- ये सभी जानकारी फॉर्म में भरने के बाद आप लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर लें।
- ऐसे सरलता से आप आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के तहत बैंक स्लॉट में आसानी से लॉगिन कर सकते हैं।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना को क्यों शुरू किया गया ?
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के फायदे क्या है ?
Atmnibhar Haryana Yojana का लाभ कौन से नागरिक उठा सकते है ?
हरियाणा आत्मनिर्भर योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?