गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता योजना संचालित की जाती है। योजना में श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के बाद 20,000 रुपये प्रदान किये जाते है। राज्य की समस्त श्रमिक गर्भवती महिलाएं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती हैं। वे इच्छुक उम्मीदवार एवं पात्र महिलाएं जो इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं वे आधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in पर जाकर फॉर्म भरकर आवेदन कर सकती हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रमिक गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के बाद स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली राशि से कई हद तक मदद मिलेगी।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना क्या है ?
भगिनी प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के असंगठित क्षेत्रों महिला श्रमिकों को 20,000 रूपये प्रसूति सहायता के लिए दिए जाते है। इस योजना का लाभ राज्य की उन सभी श्रमिक महिलाओं को मिलेगा जो इस योजना की पात्रता को पूरा करेंगी। श्रमिक श्रेणी की महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए कई तरह की योजनाओं को संचालित किया जाता है जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिल सके।
योजना | भगिनी प्रसूति सहायता योजना |
साल | 2024 |
राज्य का नाम | छत्तीसगढ़ |
लाभार्थी | राज्य की गर्भवती महिलाएं |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | cglabour.nic.in |
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के उद्देश्य
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग की महिलाओं को प्रसूति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि महिलाये बच्चे के जन्म के बाद की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लाभ
- योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की महिला श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ आवेदक महिलाओ को दो बच्चो के गर्भधारण के समय प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना में बच्चे के जन्म के बाद केवल 90 दिन के भीतर ही आवेदन स्वीकृत किये जाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों को गर्भधारण से प्रसूति तक होने वाले खर्च के लिए 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसे अब बढ़ाकर 20 हजार रूपये कर दिया गया है।
पात्रता
- उम्मीदवार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- महिला श्रमिकों को प्रसूति के लिए सहायता हेतु पात्र माना जायेगा।
- आवेदनकर्ता का किसी भी बैंक में खाता खुला होना चाहिए।
- महिलाएं केवल दो बार गर्भधारण के लिए योजना का आवेदन करने हेतु पात्र होगी।
- सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओ में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- नियोजक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र
- डॉक्टर/ए.एन.एम द्वारा जच्चा बच्चा कार्ड
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- Chhattisgarh Bhagini Prsuti Sahayata Yojana ऑनलाइन आवेदन करने के हेतु आधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in पर जाएँ।
- वेबसाइट के होम पेज पर मेन्यू में आपको भवन एवं सन्निर्माण के विकल्प में क्लिक करना होगा।
- अब योजना एवं सेस(उपकर) के सेक्शन में आवेदन करें पर क्लिक करें।
- अब ड्राप लिस्ट में से अपना जिला चुने, पंजीकरण क्रमांक दर्ज करके विवरण देखें के बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी को दर्ज कर सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करें।
- इस प्रकार छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना स्थिति कैसे देखें?
- Chhattisgarh Bhagini Prsuti Sahayata Yojana आवेदन स्थिति हेतु आधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in पर जाएँ।
- होम पेज पर मेन्यू में आपको भवन एवं सन्निर्माण का विकल्प पर जाना होगा।
- अब आपको योजना एवं सेस (उपकर) के सेक्शन में योजना की स्थिति देखें पर क्लिक करें।
- फॉर्म में ड्राप लिस्ट में से योजना का चयन करें।
- उसके बाद आवेदक क्रमांक दर्ज करके खोजें के बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह से आप आवेदन स्थिति चेक कर सकते है
भगिनी प्रसूति सहायता योजना सम्बंधित प्रश्न/उत्तर
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना सम्बंधित टोल फ्री नंबर क्या है?
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत दी जाने वाले राशि को बढाकर कितना कर दिया गया है?
क्या छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना की आवेदन स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं?
हेल्पलाइन नंबर
इस लेख में हमने आपसे छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया और इससे सम्बंधित अनेक जानकारी साझा की है। अगर आपको जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। योजना से जुडी किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए या कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस टोल फ्री नंबर 0771-3505050 पर सम्पर्क कर सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।