छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई सामुदायिक फेंसिंग योजना राज्य के किसान भाइयों के खेतों को संरक्षित रखने में लगने वाले व्यय के बोझ को कम करने के लिए शुरू की गई है।
खेतों को जंगली जानवरों से संरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार किसानो को फेंसिंग (बाड़) बनाने पर लागत का 50% भुगतान अनुदान के रूप में प्रदान करेंगे।
फसलों को आवारा पशुओं के आतंक से बचाने के लिए एवं फसलों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किसानों को यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ताकि फसलों का उत्पादन बेहतर तरीके से हो पाए।
सामुदायिक फेंसिंग योजना
छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों जिनके पास न्यूनतम 0.500 हेक्टर एवं अधिकतम 2.000 हेक्टर भूमि वाले किसान जिनकी भूमि एक चक स्थिति में हो वह सभी योजना के पात्र मानें जायेंगे।
राज्य के लघु एवं सीमान्त किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ,स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानो को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत फेंसिंग में लगने वाली प्रति हैक्टर पर लागत राशि रू. 1.08.970/- का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा।
फेंसिंग सामग्री जैसे- सिमेंट फेंसिंग पोल (1.6 मी.) 180 नग एवं चैनलिंक (4×410 गेज हाईट 5 फीट) 1000 कि.ग्रा.होगा जिसका 50 % खर्च किसान को स्वयं भुगतान करना होगा।
सामुदायिक फेंसिंग के आवश्यक बिंदु
योजना | सामुदायिक फेंसिंग योजना |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
उद्देश्य | राज्य के किसानो की आर्थिक सहायता करना |
लाभ | राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान |
छत्तीसगढ़ सामुदायिक फेंसिंग योजना का उद्देश्य
कृषि क्षेत्र में किसानों को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की जाती है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सके। ऐसे ही एक राष्ट्रीय स्तर पर निवेशीय योजना शुरू की गयी जिसमें की किसानों को निवेश करने पर दोगुना लाभ प्राप्त होगा जिसको किसान विकास पत्र योजना के नाम से जाना जाता है।
किसानो को आर्थिक तंगी से मुक्त करने और आत्मनिभर्र बनाने के उद्देश्य से यह योजना राज्य स्तर में लागू की गयी है। राज्य में कई लघु एवं सीमान्त किसान ऐसे है जो फसलों को सुरक्षित रखने में होने वाले व्यव हेतु असमर्थ रहते है।
ऐसे में योजना का उद्देश्य किसानो को आर्थिक रूप से राहत पहुँचाना है जिससे वह बिना आर्थिक निर्बलता के आराम से अपना जीवनयापन कर सकें। जंगली जानवरों के द्वारा बर्बाद हुई फसलों को अब योजना के अंतर्गत सुरक्षित रखा जायेगा।
फेंसिंग योजना में आवेदन करने हेतु पात्रताएं
- केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी किसान योजना में आवेदन करने हेतु पात्र है।
- लघु एवं सीमान्त किसान आवेदन हेतु योग्य माने जायेंगे।
- आवेदक के पास कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज होना आवश्यक है।
- किसान के पास तारबंदी में हुए खर्च की रसीद होनी आवश्यक है।
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ सामुदायिक फेंसिंग योजना आवेदन प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ सामुदायिक फेंसिंग योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक किसान व्यक्ति के पास नीचे दिए गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए।
- आधार कार्ड
- कृषि भूमि के दस्तावेज
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- बाड़ लगवाने में लगे लागत की रसीद
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
सभी दस्तावेज पूरे होने के पश्चात आप योजना में आवेदन कर सकते है, आवेदन प्रक्रिया के लिए आप नजदीकी सरकारी विभाग में जाकर सम्पर्क कर सकते है।
नोट:- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में योजना की घोषणा की है इसलिए अभी योजना की कोई आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है।
सामुदायिक फेंसिंग योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
सामुदायिक फेंसिंग योजना किसके द्वारा संचालित की गई है ?
योजना के माध्यम से राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
योजना के राहत मिलाने वाली अनुदान राशि कितने प्रतिशत है ?
स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन आवेदन कर सकता है ?
इस योजना के माध्यम से हमने आपके साथ छत्तीसगढ़ राज्य की सामुदायिक फेंसिंग योजना से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको इस जनकारी के आलावा कोई अन्य जानकारी जाननी है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेसेज करके हमें सूचित कर सकते है। हमारी टीम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जरूर देगी।