आज इस आर्टिकल के माध्यम से आपको राजस्थान ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम के बारे में जानकारी देने जा रहें हैं। जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम को राजस्थान राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम के अंतर्गत 0-18 साल तक के ऐसे बालक/बालिकाओं को जिन्हें लम्बे समय तक परिवार आधारित देखभाल का लाभ दिया जाएगा।
यहाँ हम आपको बतायेंगे राजस्थान ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम क्या है ? CM Goradhay Group Foster Care scheme का उद्देश्य क्या है ? इस योजना के अंतर्गत किसे लाभान्वित किया जाएगा ? गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर स्कीम के अंतर्गत प्रतिमाह मानदेय कितना दिया जाता है ? इन सभी के विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। CM Goradhay Group Foster Care scheme से सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़िए –
राजस्थान ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम क्या है ?
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना की शुरुआत की थी। ग्रुप फोस्टर योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों व उपेक्षित बच्चों की देखरेख संरक्षण और पुनर्वास के लिए ज़िला स्तर पर सामूहिक देखरेख प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य के सभी अनाथ और बेसहारा बालक – बालिकाओं को मिलेगा। अनाथ बालक-बालिकाओं की उम्र 0 से 18 साल तक होनी चाहिए।
CM Goradhay Group Foster Care scheme 2024 Highlights
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम राजस्थान ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम से सम्बंधित कुछ विशेष जानकारी देने जा रहें हैं। इन जानकारियों को आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारणी निम्न प्रकार हैं –
आर्टिकल का नाम | राजस्थान ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम |
राज्य का नाम | Rajasthan |
स्कीम का नाम | CM Goradhay Group Foster Care scheme |
उद्देश्य | अनाथ बच्चों की देखभाल व पालन पोषण |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
ग्रुप फॉरेस्ट योजना की आवश्यकता एवं उद्देश्य
क्या आप जानते हैं राजस्थान ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम की क्या आवश्यकता है और इस स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य क्या हैं ? अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर हम आपको ग्रुप फॉरेस्ट योजना की आवश्यकता एवं उद्देश्य क्या है ? इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जानकारी देने जा रहें हैं। ये पॉइंट्स निम्न प्रकार हैं –
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे को वैकल्पिक देखरेख उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009 में लागू किये गए दिशा-निर्देश में परिवार हर बच्चे का अधिकार है, के सिद्धांत पर विभिन्न वैकल्पिक देखरेख कार्यक्रम (दत्तक ग्रहण/फोस्टर केयर/किनशिप केयर/स्पोंसरशिप कार्यक्रम/आफ्टर केयर) शुरू करने पर ज़ोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन 1989 में भी बच्चों को परिवार के माध्यम से लालन-पालन, प्यार एवं स्नेह आधारित देखरेख सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
- राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 भी यह मानती है कि सभी बच्चों को पारिवारिक माहौल में विकास, हंसी ख़ुशी के वातावरण में प्यार और समझ का अधिकार है।
- पारिवारिक देखरेख से वंचित, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के परिवार, स्नेह, देखरेख, स्वास्थ्य एवं अपनत्व की पूर्ति के लिए नवाचार के रूप इ गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी संचालित की जानी है।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 23 के तहत ग्रुप फोस्टर केयर कार्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए।
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राजस्थान ग्रुप फोस्टर योजना के लाभ
यहाँ हम आपको CM Goradhay Group Foster Care scheme के लाभों के विषय में जानकारी देने जा रहें हैं। अगर आप भी इस स्कीम के लाभों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट्स निम्न प्रकार हैं –
- इस योजना के अंतर्गत 18 आयु वर्ग वाले ऐसे बालक/बालिकाओं को लाभ मिलेगा जिन्हें लम्बे समय तक परिवार आधारित देखरेख की आवश्यकता होगी।
- इस स्कीम के तहत बच्चों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श अधिनियम 2016 सहित अन्य सम्बंधित कानूनों के तहत सुविधाएँ मिलेगी।
- एक ग्रुप फोस्टर केयर में अधिकतम 8 बच्चे रखे जा सकेंगे।
- संचालन संस्थान को बच्चों के पालन-पोषण के लिए बाल संरक्षण इकाई की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत लाभान्वित श्रेणी
जानकारी के लिए बता दें ग्रुप फोस्टर केयर में 0 से 18 वर्ष आयु की देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बालक/बालिका जिन्हें लम्बे समय तक परिवार आधारित देखरेख की आवश्यकता है।
गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर स्कीम के अंतर्गत प्रतिमाह मानदेय
Group Foster Care फैसिलिटी के संचालन हेतु अधिकृत स्वयंसेवी संस्था को बच्चों के बेहतर पालन-पोषण हेतु ज़िला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नियमानुसार निर्धारित पालन-पोषण देखरेख भत्ता जारी किया जाएगा। आप नीचे दी गई जानकारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारणी निम्न प्रकार हैं –
रख-रखाव मद | पोष्य बालक /बालिका के पोषण, वस्त्र, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशि रूपये 4000 रूपये प्रतिमाह प्रति बालक। |
मानदेय/पारिश्रमिक मद | पोष्य बालक/बालिकाओं की देखभाल के लिए 2 देखभाल कर्ता के मानदेय/पारिश्रमिक हेतु 20000 रूपये प्रति माह प्रति देखभालकर्ता। |
विविध मद | उपयुक्त सुविधा के संचालन से जुड़े अन्य व्यय हेतु राशि रूपये 10000 रूपये प्रति माह। |
Goradhay Group Foster Care scheme 2024 सम्बंधित प्रश्न और उत्तर
Goradhay Group Foster Care scheme की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
राजस्थान ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम की शुरुआत किसने की ?
गोरधाय ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम का लाभ किसे मिलेगा ?
ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम का उद्देश्य क्या है ?
जैसे कि आप देख सकते हैं इस लेख में हमने आपसे राजस्थान ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम और इससे सम्बंधित समस्त जानकारी साझा की हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।