Layoffs Employee Right : कई बार कंपनियां अपने कर्मचारियों को विभिन्न कारणों से नौकरी से निकाल देती हैं। ऐसे में कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठता है कि उन्हें कितने पैसे मिलेंगे? क्या उन्हें पूरी सैलरी मिलेगी या सिर्फ बेसिक पे?
कानूनी नियम क्या कहते हैं?
भारत में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों को ‘इंडियन लेबर लॉ‘ द्वारा संरक्षित किया जाता है। इस कानून के अनुसार, यदि किसी कंपनी द्वारा किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है, तो उसे निम्नलिखित भुगतान मिलने का अधिकार है:
- नोटिस पीरियड का वेतन: कंपनी को कर्मचारी को नोटिस पीरियड का वेतन देना होता है। नोटिस पीरियड की अवधि कंपनी के नियमों और कर्मचारी के कार्यकाल के आधार पर तय होती है।
- अनुपयुक्त अवकाश का वेतन: यदि कर्मचारी ने अपने सभी अनुपयुक्त अवकाशों का उपयोग नहीं किया है, तो उसे उन अवकाशों का वेतन दिया जाना चाहिए।
- बकाया वेतन: यदि कर्मचारी का कोई वेतन बकाया है, तो उसे वह भी दिया जाना चाहिए।
- ग्रेच्युटी: यदि कर्मचारी ने कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक काम किया है, तो उसे ग्रेच्युटी का भुगतान भी मिलता है।
सैलरी और बेसिक पे में अंतर:
- सैलरी: सैलरी में बेसिक पे के अलावा अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, HRA, आदि।
- बेसिक पे: बेसिक पे वह मूल वेतन होता है जो कर्मचारी को दिया जाता है।
कंपनी से निकाले जाने पर क्या मिलेगा?
कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने पर उसे बेसिक पे के अलावा अन्य भत्ते भी मिल सकते हैं। यह कंपनी के नियमों और कर्मचारी के कार्यकाल पर निर्भर करता है।
उदाहरण:
मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की सैलरी ₹50,000 है और उसका बेसिक पे ₹40,000 है। यदि उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसे ₹40,000 का बेसिक पे तो मिलेगा ही, साथ ही उसे महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, HRA, आदि भी मिल सकते हैं।
कानूनी सहायता लेना:
यदि आपको लगता है कि आपको नौकरी से निकाले जाने पर आपको उचित भुगतान नहीं दिया गया है, तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है।
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