प्रॉपर्टी टैक्स यह टैक्स किसी क्षेत्र के हाउस ऑनर लैंड ऑनर एवं शॉप ऑनर जैसे नागरिकों के वसूल किया जाता है। सरकार द्वारा टैक्स के रूप में राशि से समाज के लिए कई सामाजिक एवं आर्थिक कार्य किये जाते है। जिसका लाभ भुगतान कर्ताओं को ही पुनः प्राप्त हो जाता है।
भारत के प्रत्येक राज्य में टैक्स जमा करने के लिए उस क्षेत्र के नगर निगम या टैक्स विभाग द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम जारी किये जाते है, ठीक उसी प्रकार दिल्ली में भी प्रॉपटी के टैक्स भुगतान के लिए ऑनलाइन माध्यम संचालित किया गया है।
अगर आप किसी सम्पति के मालिक है, तो आपके लिए बहुत जरुरी है की आप उस सम्पत्ति के लिए सरकार को प्रतिवर्ष टैक्स भुगतान प्रदान किया जाये। तो चलिए जानते है आज के इस लेख में दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?” से संबंधित जानकारी को विस्तार रूप से।
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दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स
दिल्ली सरकार द्वारा टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि को जारी कर दिया गया है। सितम्बर 28 तारिक में सरकार द्वारा एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है की 2024 वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है जो भी व्यक्ति यह भुगतान समय पर चुकता नहीं करेगा उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही राज्य के ऐसे नागरिक जो समय से पहले अपना टैक्स जमा कर देते है उन्हें ऑथोरिटी द्वारा 5% की छूट प्रदान की जाएगी। अगर आप भी जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना चाहते है नीचे दी गयी आवेदन प्रक्रिया से आप घर बैठे टैक्स जमा कर सकते है।
Property Tax Delhi – MCD Property Tax Highlights
आर्टिकल | दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स |
किसके द्वारा शुरू की गई है | दिल्ली सरकार |
विभाग | दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स विभाग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम |
आधिकारिक वेबसाइट | (mcdonline.nic.in) |
दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स में पंजीकरण की प्रक्रिया
दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए उम्मीदवारों को फॉर्म पर अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया नीचे निम्नलिखित है :-
- सबसे पहले अपने फ़ोन या कम्प्यूटर पर Property Tax Delhi की आधिकारिक वेबसाइट (mcdonline.nic.in) ओपन कर लीजिये।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “New User Click Here For SignUp / Registration” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- अब अगले पेज में आपके सामने पंजीकरण फॉर्म ओपन हो जायेगा। उसमे पूछी गई जानकारियों को दर्ज कर दीजिये।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद नीचे दिए गए सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी “दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स में पंजीकरण की प्रक्रिया” पूरी हो जाएगी।
दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?
- सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (mcdonline.nic.in) को ओपन कर लीजिये।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपसे आपका मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिये, उसके बाद जनरेट के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- अब आपके द्वारा दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर “OTP” आएगा उसे मांगे गए स्थान पर दर्ज कर दीजिये। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिये।
- अब आपके सामने अगले पेज में “SEARCH PROPARTY ON UPIC” का विकल्प आएगा उसे क्लिक कर दीजिये।
- पेज में अपनी प्रॉपर्टी के पते से संबंधित जानकारियों को दर्ज कर दीजिये।
- उसके बाद अगले पेज पर “EDIT PROPARTY OWNER DETAILS” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- उसके बाद अगले पेज में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करके “NEXT” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- उसके बाद ऑनर की निजी जानकारियां पूछी जाएँगी सभी को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये। उसके बाद नीचे दिए गए “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- उसके बाद आपके सामने “PAY TAX” का विकल्प दिखाई देगा, उसे क्लिक कर दीजिये।
- उसके बाद अगले पेज में PAY NOW के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- अब अगले पेज में आपको बहुत से विकल्प दिए जायेंगे, जिससे आप ऑनलाइन टैक्स पेमेंट कर सकेंगे।
- आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट जमा कर सकते है।
- इस प्रकार आप दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कर सकते है।
दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित प्रश्न-उत्तर
Property Tax Delhi का मुख्यालय क्या है ?
टैक्स कितने प्रकार के होते है ?
दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है ?