अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2018 को की गई थी। इस योजना के तहत बीमित व्यक्तियों को बेरोजगारी की दशा में नकद मुआवजा प्रदान किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन कर्मचारी बीमा राज्य निगम द्वारा किया जा रहा है।
वे इच्छुक उम्मीदवार जो Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana का लाभ लेना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर www.esic.gov.in जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।
तो आइये जानते है अटल बीमित कल्याण योजना से संबंधित जानकारी को विस्तारपूर्वक से की किस प्रकार से आप ESIC Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana से मिलने वाले लाभ उठा सकते है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है ?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा 01.07.2018 से 2 साल की अवधि के लिए पायलट आधार पर शुरू की गई थी , ताकि बीमित व्यक्तियों (आईपी) को राहत दी जा सके जो बेरोजगार हो गए हैं।
हालांकि, उन आईपी को लाभ प्रदान करने के लिए जो कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए हैं, इस योजना को एक और साल के लिए यानी 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
यह योजना अब पिछले रोजगार के दौरान प्रति दिन औसत कमाई के 50% की सीमा तक राहत प्रदान करती है। योजना की शुरुआत से लेकर 18.03.2021 तक कुल 43299 लाभार्थियों ने योजना के तहत राहत का लाभ उठाया है और 57.18 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 2(9) के अंतर्गत एक कल्याणकारी उपाय है जिसे व्याप्त कर्मचारियों को जीवनकाल में एक बार 90 दिनों तक राहत भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है।
प्रारंभ में, योजना को दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था। अब योजना का विस्तार एक और वर्ष अर्थात् 01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 के लिए किया गया है।
(एबीवीकेवाई)
अब पात्रता शर्तों में शिथिलता सहित योजना के अंतर्गत बेरोजगारी राहत की दर में मजदूरी के 25% की पूर्व दर से 50% वृद्धि करने का भी निर्णय किया गया है।
बशर्तें बीमाकृत व्यक्ति अपनी बेरोजगारी के तुरंत पहले दो वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए बीमायोग्य रोजगार में रहा हो और बेरोजगारी की तुरंत पूर्ववर्ती अंशदान अवधि में कम-से-कम 78 दिनों तथा बेरोजगारी से दो वर्ष पूर्व में शेष तीन अंशदान अवधियों में से किसी एक में न्यूनतम 78 दिनों के लिए अंशदान किया हो।
महत्वपूर्ण शिथिलता के कारण राहत का दावा बेरोजगारी की तिथि से 30वें दिन के पश्चात् भुगतान के लिए देय होगी और कामगार द्वारा दावा नामोद्दिष्ट क.रा.बी. निगम शाखा कार्यालय को सीधे प्रस्तुत किया जा सकता है।
वर्धित हितलाभ और शिथिल की गई शर्तें 24 मार्च, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 की अवधि के दौरान लागू हैं। राहत प्राप्त करने के लिए दावा वेबसाइट www.esic.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
साथ हीं डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत तौर पर नामोद्दिष्ट क.रा.बी. निगम शाखा कार्यालय में आधार कार्ड और बैंक खाते के ब्योरे की फोटोकॉपी तथा शपथपत्र जमा कर के प्रत्यक्ष दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।
ESIC Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana 2023 Highlights
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2023 से सम्बंधित कुछ विशेष जानकारी देने जा रहें हैं। इन जानकारियों को आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारणी निम्न प्रकार हैं –
आर्टिकल का नाम | अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन |
साल | 2023 |
योजना का नाम | Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana |
लाभार्थी | बेरोजगार कर्मचारी |
उद्देश्य | बेरोजगार कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.esic.gov.in |
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत लाभ
विस्तारित एबीवीकेवाई योजना के तहत राहत की दर बढ़ा दी गई है और 24.03.2020 से बेरोजगार हो गए आईपी के लिए सूचीबद्ध पात्रता शर्तों में छूट दी गई है।
- राहत की दर को कर्मचारी की प्रतिदिन की औसत कमाई के 25 प्रतिशत से दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
- बेरोजगारी की तारीख के 30 दिन बाद दावा देय हो जाएगा। पहले यह अवधि 90 दिनों की थी।
- बीमित व्यक्ति को अपनी बेरोजगारी से ठीक पहले कम से कम दो साल की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए और बेरोजगारी से ठीक पहले की योगदान अवधि में कम से कम 78 दिनों के लिए योगदान देना चाहिए।
- और शेष तीन में से एक में न्यूनतम 78 दिनों का योगदान देना चाहिए। बेरोजगारी से पहले दो साल में योगदान की अवधि। पहले यह शर्त न्यूनतम दो साल के बीमा योग्य रोजगार के साथ बेरोजगारी से पहले चार योगदान अवधि में 78 दिनों का न्यूनतम योगदान था।
- नियोक्ता द्वारा आईपी के दावे को अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। दावा एक आईपी द्वारा निर्धारित दावा प्रपत्र में ऑनलाइन या सीधे शाखा कार्यालय में विधिवत पूरा किया जा सकता है।
Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Eligibility
- उम्मीदवार व्यक्ति ESIC के तहत बीमित होना चाहिए।
- लगातार चार योगदान अवधि में से प्रत्येक में कम से कम 78 दिनों तक योगदान किया हो।
- बेरोजगार होने से ठीक पहले कम से कम 2 वर्षों तक बीमित रोजगार में हो रहा हो यानी दो सालो तक ESIC में योगदान दिया हो।
- आवेदक का किसी भी बैंक में खाता खुला होना चाहिए।
- आवेदकों को बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- उम्मीदवार पूर्ण रूप से बेरोजगार होना चाहिए।
Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Required Documents
आवेदकों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। इन जरूरी दस्तावेजों के आधार पर ही आप Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana आवेदन फॉर्म भरकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। जानिए क्या है ये जरूरी दस्तावेज –
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
वे इच्छुक उम्मीदवार जो Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Registration ऑनलाइन करना चाहते हैं यहाँ हम उनके लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?इसकी पूरी प्रोसेस कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें हैं। हमारे द्वारा बताये गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया –
- Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Registration करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.esic.gov.in पर जाएँ।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर ही आपको बीमित व्यक्ति/लाभार्थी का विकल्प मिलेगा, उस विकल्प पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र दिखाया गया है –
- क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर लॉगिन फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें नीचे आपको साइन अप का विकल्प दिखाई देगा, उस विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज में आपके सामने उपयोगकर्ता साइन अप फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र दिखाया गया है –
- यहाँ आपको सबसे पहले बीमाकृत व्यक्ति संख्या दर्ज करनी होगी।
- उसके बाद आपको जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको साइन आप करें के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा।
- इस प्रकार आपकी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
लॉगिन कैसे करें ?
यहाँ हम आपको Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana 2023 हितलाभार्थी लॉगिन करने की प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें हैं। हमारे द्वारा बताये गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। जानिए क्या है लॉगिन करने की पूरी प्रक्रिया –
- Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Login करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.esic.gov.in पर जाएँ।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर ही आपको बीमित व्यक्ति/लाभार्थी का विकल्प मिलेगा, उस विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर लॉगिन फॉर्म खुलकर आएगा।
- यहाँ आपको उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
चिकित्सा हितलाभ की व्यापकता
- बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को अधिनियम की धारा 57 के अधीन प्रदान किए जाने वाले व्यापक चिकित्सा हितलाभ का स्तर राज्य सरकार द्वारा राज्य चिकित्सा हितलाभ नियमों के अधीन अधिनियम की धारा 58 (1 एवं 3) के अंतर्गत निगम के परामर्श से निर्धारित किया जाता है।
- बीमाकृत व्यक्ति तथा/अथवा उसके परिवार के सदस्य को इस प्रकार निर्धारित की गई चिकित्सा सेवाओं से अधिक का दावा करने का अधिकार नहीं है।
- लाभार्थी उचित चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा तथा प्रसूति उपचार के हकदार हैं।
- बीमाकृत व्यक्तियों के लिए :- बीमाकृत व्यक्ति संबद्ध क.रा.बी. औषधालय/अस्पताल/नैदानिक केन्द्र तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों में उपचार कराने के हकदार हैं :-
- बाह्य रोगी उपचार।
- उनके निवास स्थानों पर दौरों द्वारा अधिवासीय उपचार |
- विशेषज्ञों से परामर्श।
- अंत: रोगी उपचार (अस्पताल में भर्ती)
- औषधि-मरहमपट्रटी तथा कृत्रिम अंगों, सहायक यंत्रों और उपकरणों की मुफ्त आपूर्ति |
- इमेजिंग तथा प्रयोगशाला सेवाएँ।
- एकीकृत परिवार कल्याण, प्रतिरक्षण तथा एम सी एच कार्यक्रम और अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि।
- अस्पतालों, नैदानिक केन्द्रों आदि में जाने के लिए रोगी वाहन सेवा अथवा सवारी प्रभारों की प्रतिपूर्ति।
- चिकित्सा प्रमाणन तथा
- विशेष व्यवस्थाएँ
- बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के लिए :- सभी कार्यान्वित क्षेत्रें में जहां बीमाकृत व्यक्ति उपर्युक्तानुसार चिकित्सा देखरेख के हकदार हैं, बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य निम्नलिखित मानकों के अनुसार एक अथवा अन्य चिकित्सा हितलाभ लेने के पात्र है :-
- “पूर्ण” चिकित्सा देखरेख अर्थात अस्पताल में भर्ती सहित बीमाकृत व्यक्तियों को दी जानी वाली सभी सुविधाएं |
- “विस्तारित” चिकित्सा देखरेख अर्थात अस्पताल में भर्ती के अलावा बीमाकृत व्यक्तियों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं | गुजरात और बिहार राज्यों में कुछ संख्या में बीमाकृत व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं |
निगम सभी कार्यान्वित क्षेत्रें में परिवार के सदस्यों को एकसमान मानकों के अनुसार चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का लक्ष्य रखता है क्योंकि कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा अदा किए जाने वाले अंशदान की दरें समस्त देश में समान हैं |
ABVKY के तहत किए गए दावों और भुगतान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको ABVKY के तहत किए गए दावों और भुगतान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण नीचे दी गई सारणी के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहें हैं। आप इन जानकारियों को निम्न सारणी से प्राप्त कर सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है –
01.07.2018 से 18.03.2021 की अवधि के दौरान ABVKY के तहत किए गए दावों और भुगतान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण | ||||
क्र.सं. | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | कुल दावे प्राप्त हुए | स्वीकृत दावे | स्वीकृत राशि |
1. | हिमाचल प्रदेश | 992 | 623 | 8332562 |
2. | कर्नाटक | 4937 | 3229 | 46860455 |
3. | पंजाब | 2424 | 1491 | 18617965 |
4. | उत्तराखंड | 1187 | 554 | 7162513 |
5. | हरयाणा | 5979 | 1751 | 22849924 |
6. | असम | 326 | 237 | 2974008 |
7. | राजस्थान Rajasthan | 4837 | 3235 | 41077152 |
8. | जम्मू और कश्मीर | 260 | 165 | 1480306 |
9. | उतार प्रदेश। | 5965 | 2888 | 39647355 |
10. | पश्चिम बंगाल | 1149 | 690 | 9461380 |
11। | नगालैंड | 1 | 1 | 21637 |
12. | बिहार | 653 | 466 | 5259276 |
13. | दिल्ली | 4323 | 2619 | 46204397 |
14. | झारखंड | 422 | 185 | 2215305 |
15. | सिक्किम | 2 | 0 | 0 |
16. | त्रिपुरा | 14 | 14 | 114450 |
17. | मिजोरम | 6 | 5 | 30825 |
18. | गुजरात | 2265 | 1498 | 19809040 |
19. | आंध्र प्रदेश | 10693 | 8081 | 89842174 |
20. | ओडिशा | 648 | 318 | 3370491 |
21. | तमिलनाडु | 5221 | 3463 | 43386600 |
22. | मध्य प्रदेश | 2810 | 1943 | 24615791 |
23. | महाराष्ट्र | 6238 | 4356 | 61919164 |
24. | गोवा | 597 | 355 | 5681094 |
25. | छत्तीसगढ | 594 | 354 | 4108174 |
26. | तेलंगाना | 3942 | 2407 | 34087064 |
27. | केरल | 2940 | 2126 | 29208122 |
28. | पुदुचेरी | 334 | 245 | 3496974 |
कुल | 69759 | 43299 | 571834198 |
Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana 2023 सम्बंधित प्रश्न और उत्तर
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना सम्बंधित टोल फ्री नंबर क्या है?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए ?
हेल्पलाइन नंबर
जैसे कि आप देख सकते हैं इस लेख में हमने आपसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन 2023 और इससे सम्बंधित समस्त जानकारी साझा की हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। इस योजना से जुडी किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए आप इस टोल फ्री नंबर 1800-11-2526 पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।