हरियाणा जमाबंदी नकल: अपना खाता ऑनलाइन, jamabandi.nic.in Haryana Portal

सुचना प्रौधोगिकी के युग में जहाँ अधिक से अधिक कार्य को ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण किया जा रहा हैं। वही हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा जमाबंदी नकल (Jamabandi nakal) पोर्टल को ज़मीन से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारियाँ ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया हैं।

पोर्टल के द्वारा भूमि से सम्बंधित जानकारियां जैसे जमाबंदी नक़ल, खसरा खतौनी, अपना खाता आदि ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ-साथ लाभार्थी अपना खेत नंबर, खतौनी नंबर एवं हिस्सा नंबर भी प्राप्त कर सकेंगे।

हरियाणा जमाबंदी नकल: अपना खाता ऑनलाइन, jamabandi.nic.in Haryana Portal
हरियाणा जमाबंदी नकल: अपना खाता ऑनलाइन, jamabandi.nic.in Haryana Portal

हरियाणा जमाबंदी नक़ल (Jamabandi nakal Haryana Online) का प्रयोग संपत्ति मालिक द्वारा ज़मीन को प्रमाणित करने में हो सकेगा। ज़मीन को खरीदने-बेचने में भी यह सहायक होगा।

हरियाणा राज्य की विभिन्न सरकारी योजनाओ का लाभ लेने में प्रमाण प्रस्तुत करने में रिपोर्टो का प्रयोग होगा। यदि कोई नागरिक किसान हैं तो मेरी फसल मेरा बीमा एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना में इसकी ज़रूरत होगी।

नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार का लोन लेने में भी इससे सम्बंधित दस्तावेज़ मांगे जा सकतें हैं।

हरियाणा जमाबंदी नकल हाइलाइट्स

लेखहरियाणा जमाबंदी नकल अपना खाता ऑनलाइन
पोर्टलजमाबंदी
विभागराजस्व विभाग हरियाणा
वर्ष2023
उद्देश्यराज्य के सभी नागरिकों का भूमि सम्बंधित विवरण
लाभभूमि विवरण ऑनलाइन प्राप्त
वेबसाइटclick here
हरियाणा जमाबंदी नकल

हरियाणा अपना/भूमि रिकार्ड ऑनलाइन

राज्य के इच्छुक लाभार्थी अपनी भूमि के पुरे विवरण को जांचना चाहतें हो तो वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकतें हैं। जहाँ पहले इन सभी जानकारियों के लिए लोगों को पटवारियों के पास जाना पड़ता था।

ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर राज्य के नागरिक अपनी भूमि की “खाता खतौनी” और जमींन से सम्बंधित अन्य जानकारियां आसानी से देख सकेंगे और डाउनलोड कर सकेंगे।

हरियाणा अपना खाता में लोग अपनी जमाबंदी नक़ल खसरा नंबर सब कुछ ऑनलाइन सरलतापूर्वक देख सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम होने से लोगों को कोई समस्या भी नहीं होगी।

हरियाणा जमाबंदी नक़ल/अपना खाता के लाभ

  • इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ राज्य के सभी नागरिक प्राप्त कर सकतें हैं।
  • जो नागरिक ऑनलाइन पोर्टल का लाभ लेंगें उन्हे परवानखाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
  • हरियाणा अपना खाता में लोग अपना खसरा नंबर या हरियाणा जमाबंदी नक़ल नंबर डालकर अपनी भूमि का नक्शा ऑनलाइन देख सकतें हैं।
  • भूमि के ऑनलाइन कागज़ात से नागरिक किसी भी बैंक से लोन प्राप्त कर सकतें हैं।

भूमि रिकार्ड दस्तावेज़ों के प्रकार

  • जमाबंदी:- जमाबंदी रिकार्ड ऑफ राइट का एक भाग हैं। जमाबंदी के अंतर्गत अधिकारों का स्वामित्व खेती और अप टू डेट राइट्स ऑफ़ लैंड से सम्बंधित जानकारी होती हैं। यह हर राजस्व संपत्ति में रिकार्ड-ऑफ-राइट के हिस्से के रूप में तैयार किया गया एक दस्तावेज़ हैं।
    इसमें भूमि स्वामित्व, खेती और भूमि के विभिन्न अधिकारों के अपडेशन के बारे में प्रविष्ठियां शामिल हैं। पटवारी द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में जमाबंदी तैयार करने पर अपडेशन होता हैं और राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता हैं। इसकी एक प्रति जिला
  • म्युटेशन रजिस्टर: म्युटेशन का अर्थ होता हैं ज़मीन के स्वामित्व में परिवर्तन आना। म्युटेशन रजिस्टर में खेवत, जमाबंदी से सम्बंधित जानकारी होती हैं। यह उन परिवर्तनों को इंगित करता हैं जिन्हे भूमि के स्वामित्व और शीर्षक में लाया जाना हैं।
    इसमें पिछली जमाबंदी के खेवट से सम्बंधित जानकारी हैं। कई प्रकार के म्युटेशन होते हैं, मुख्य प्रकार में बिक्री, उपहार, कब्ज़े के साथ/के बिना बंधन, विनिमय, सिविल कोर्ट से आदेशानुसार स्वामित्व में परिवर्तन का म्युटेशन, विरासत का म्युटेशन, विभाजन, भूमि अवधि के पट्टे, बंधन का मोचन आदि।
  • खसरा गिरदावरी:- यह फसल निरीक्षण का रजिस्टर होता हैं। इसके अंतर्गत पटवारी अक्टूबर और मार्च के महीने में खेत की कटाई का निरीक्षण करता हैं। इसमें फसल, मिट्टी के वर्गीकरण, खेती करने और खेती करने वाले की क्षमता से सम्बंधित तथ्यों को दर्ज़ करते हैं।
    दस्तावेज को पटवारी की हिरासत में 12 साल की अवधि के लिए रखते हैं, जिसे बाद में प्राप्त करके नष्ट कर देते हैं। 1 अक्टूबर से शुरू कोने वाले पहले छः मासिक निरीक्षण को खरीब गिरदावरी कहते हैं जबकि मार्च के दूसरे महीने को रबी गिरदावरी कहते हैं।
    इस सम्बन्ध में अलग-अलग तिथियाँ ज़िलों के आयुक्तों द्वारा निर्धारित होती हैं। रबी फसले जैसे ख़रबूज़े और तम्बाकू जोकि मार्च में नहीं देखे जा सकते हैं, पटवारी इनके सम्बन्ध में “जैद रबी गिरदावरी” नमक अतिरिक्त निरिक्षण करते हैं।
  • शाज़रा नसब:- इसमें समय-समय पर होने वाले स्वामित्व अधिकारों के उत्तरधिकारी का विवरण उपलब्ध रहता हैं। और राइट-ऑफ-राइट का हिस्सा बनता हैं। इस वंशावली तालिक को पर पाँच साल में संसोधित और अपडेट किया जाता हैं।
    समयांतराल में होने वाले परिवर्तनों को पटवारी की प्रति में परिलक्षित होता हैं। निपटान के समय तैयार किया शाज़रा नसब, पिछले स्वामित्व, संपत्ति के इतिहास और समय-समय पर मालिकाना अधिकारों के हस्तांतरण की जानकारी देता हैं।
  • लाथा (फील्ड बुक): – इसको शजरा के नाम से भी जानते हैं। ‘पटवारी लट्टा’ नामक कपडे पर शजरा की एक प्रति रखता हैं। इसमें सर्वेक्षण संख्या और एक क्षेत्र के आयाम होते हैं, जो आजकल आमतौर पर 40 करम से एक इंच के पैमाने पर तैयार किया जाता हैं।
    इसको निपटान या समेकन के समय तैयार करते हैं। इसकी मूल प्रति को तहसील रिकार्ड रूम में रखतें हैं और हर पांच साल में अपडेट करते हैं।
  • रोज़नामचा (वाक़िआती): – यह पटवारी द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी निर्देशों के तहत रखी गई दैनिक घटनाओ की डायरी होती हैं।
    पटवारी प्रत्येक दिन की एक प्रविष्टि करता हैं जिसमे वर्षा, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं, भूमि या अन्य अधिकारों के लेंन-देन, वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे और उनके द्वारा दिए गए आदेशों, उनके द्वारा प्राप्त और निष्पादित दीवानी और आपराधिक न्यायलयों के आदेशों से सम्बंधित तथ्यों का संक्षेप में विवरण हैं। साल की डायरी सितम्बर/अक्टूबर के महीने में शुरू की जाती हैं।
  • लाल किताब (ग्राम नोट बुक): – लाल किताब में ज़मीन से सम्बंधित कई जानकारियां होती हैं जैसे कि फसल से असंबंधित, मिट्टी का वर्गीकरण, फसलों के नीचे का क्षेत्र, भूमि का उपयोग, भूमि का स्थानांतरण, कुंआ एवं गांव में सिचाई के अन्य साधन इत्यादि।
    प्रत्येक राजस्व सम्पदा के लिए एक अलग नोटबुक राखी जाती हैं जिसमे एक गाँव के आंकड़े होते हैं। बयानों को समय-समय पर फसल निरीक्षण और अन्य अभिलेखों के संशोधन के द्वारा अपडेट करते हैं।
  • वर्षा रजिस्टर:- इस रजिस्टर में क्षेत्र के वर्षा से सम्बंधित पैटर्न का विवरण मिलता हैं। रजिस्टर में तेहसील मुख्यालय में रेन गेज से कार्यालय कानूनगो द्वारा देखी गई वर्षा को प्रविष्टियाँ हैं। यह एक अवधि में वर्षा के आंकड़ों की जानकारी का एक मूल्यवान स्त्रोत हैं।
  • वर्तमान मूल्य रजिस्टर:- इस रजिस्टर के अंदर खाद्य पदार्थो की मौजूदा कीमत लिखी होती हैं और इसे तहसील और ज़िले में मैरीनेट किया जाता हैं। इसको तीन सालो तक रख कर नष्ट कर देते हैं।
  • शाज़रआ किश्तवाड़:- यह गांव का नक्शा होता हैं, जिसमे सारे खेतों का विवरण उनके खसरे नंबर के साथ होता हैं।पटवारी के पास नक़्शे की एक और प्रति हैं, जो काम के लिए कपडे पर तैयार होती हैं।
    फील्ड मानचित्रों में परिवर्तनो का पूर्व सेट ततीमा शजरा या पूरक मानचित्रो के माध्यम से प्रासंगिक म्युटेशन पत्रक के पीछे परिलक्षित होता हैं। परिवर्तनों का बाद वाला सेट आमतौर पर समय-समय पर फसल निरिक्षण के माध्यम से ध्यान में आता हैं।
  • मुंतखिब असमिविर:- इस दस्तावेज़ में खेतों का पूरा विवरण होता हे और इसी के साथ किराए की राशि भी होती हैं।

हरियाणा जमाबंदी नक़ल-अपना खाता ऑनलाइन कैसे देखें?

  • हरियाणा जमाबंदी नकल के लिए सर्वप्रथम आपको हरियाणा जमाबंदी नक़ल की आधिकारिक वेबसाइट jamabandi.nic.in पर जाकर होमपेज ओपन करना होगा।
  • होमपेज मेनू पर आपको ‘जमाबंदी के सेक्शन में जमाबंदी नक़ल फॉर चेकिंग ‘ का विकल्प को क्लिक करना होगा।Haryana Parivar Pahchan Patra - Jamabandi Option on Home Page
  • स्क्रीन पर दिख रहे फॉर्म में आपको जानकारियां आपको अपने अनुसार भरनी होगी। यदि आप अपने ओनर के द्वारा जामाबंदी की नक़ल लेना चाहतें हो तो Owner के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसी प्रकार आपको by Khewat पर या by khasra/Survey number पर फिर date of Mutation पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको बाकी पूछी जा रही जानकारियों जैसे जिला, तहसील, गांव और जमाबंदी वर्ष को चुनना होगा।Haryana Parivar Pahchan Patra - Jamabandi Nakal
  • सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको नीचे कुछ डिटेल्स प्राप्त होगी। आपको नीचे Select Malik पर क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा कि आपकी ज़मीन किसके नाम पर हैं। यदि आप निजी पर क्लिक करते हे तो आपसे पूछा जायगा कि वो किसके नाम पर हैं उसे क्लिक कर लें।
  • इसके बाद भूमि की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जायगी इसके बाद आपको कॉपी करनी हैं तो कॉपी के बटन को क्लिक कर दें। इस तरह से आप ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।

हरियाणा खसरा खतौनी/हिस्सा नंबर ऑनलाइन खोजना (हरियाणा जमाबंदी नकल)

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर होमपेज ओपन करना होगा।
  • होमपेज मेनू पर आपको Query का विकल्प प्राप्त होगा। इस विकल्प को क्लिक करने पर आपको कई विकल्पों की सबमेनु प्राप्त होगी।
  • आपको जिसकी जानकारियां चाहिए उसी विकल्प को चुनना होगा।
  • यदि आपको Owner Details चाहिए तो उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

डीड पंजीकरण की चेक लिस्ट देखने की प्रक्रिया:

  • सर्वप्रथम हरियाणा जमाबंदी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये।
  • वेबसाइट के होमपेज मेनू पर Property Registration विकल्प को चुने।Haryana Parivar Pahchan Patra - Deed Registration SOP
  • आपको एक सबमेनु प्राप्त होगा जिसमे Deed Registration SOP विकल्प चुनना होगा।
  • आपके ब्राउज़र के नए टैब में Deed Registration SOP खुलकर प्रदर्शित होगी। Haryana Parivar Pahchan Patra - Deed Registration List

डीड टेम्पलेट देखने की प्रक्रिया:

  • सर्वप्रथम हरियाणा जमाबंदी की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें।
  • होमपेज मेनू पर property registration विकल्प क्लिक करना हैं।
  • आपको एक सबमेनु प्राप्त होगा, इसमें Deed Template के विकल्प को क्लिक करना हैं। Haryana Parivar Pahchan Patra - Deed Template

ऑनलाइन कण्ट्रोल मैप देखने की प्रक्रिया:

  • सर्वप्रथम हरियाणा जामबन्दी की आधिकारिक साइट ओपन करें।
  • साइट के होमपेज मेनू पर आपको कैडेस्ट्रेल मैप के विकल्प को चुनना होगा। Haryana Parivar Pahchan Patra - Cadestral Map Optionइस विकल्प को क्लिक करने पर व्यू कैडेस्ट्रेल मैप विकल्प को क्लिक करना होगा।
  • आपको अपने स्क्रीन पर कंट्रोल मैप प्राप्त हो जायगा। Haryana Parivar Pahchan Patra - Cadestral Control Map

हरियाणा राज्य के अंतर्गत आने वाले जनपद:

हरियाणा के निम्न जनपदों के सभी गावों के नागरिक अपना खाता हरियाणा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमाबंदी नकल, भू नक्शा या अन्य जानकारियां पा सकतें हैं।

ये जनपद इस प्रकार से हैं: अम्बाला, हिसार, भिवानी, पलवल, जींद, करनाल, झज्जर, रिवाड़ी, रोहतक, सोनपत, महेन्द्रगढ़, फतेहाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, कैथल, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, चरखी दादरी, यमुनानगर,

हरियाणा जमाबंदी नकल : अपना खाता से सम्बंधित प्रश्न:

बिक्री, वाहन, विनिमय, पट्टा/किराया, विभाजन विलेखों के मामले में स्टाम्प शुल्क का भुगतान कौन करेगा?
क्रेता को बिक्री/वाहन विलेखों पर स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा। विनिमय विलेख में दोनों पक्षों को सामान शेयर में स्टाम्प शुल्क देना होगा। लीज़/रेंट डीड में, शुल्क पट्टेदार को देना होगा।
अनिवार्यरूप से पंजीकरण योग्य कौन से दस्तावेज़ हैं?
पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत मुख्य रूप से बिक्री, हस्तांतरण, विनिमय, उपहार, बंदोबस्त विभाजन, बंधक, पट्टे, डिक्री और एक सौ रूपए या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की रिहाई से सम्बंधित सभी दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से पंजीकृत दस्तावेज़ हैं।
क्या दस्तावेज़ में संपत्ति का पूरा विवरण शामिल करना आवश्यक हैं?
हाँ, जिस संपत्ति से कोई दस्तावेज़ सम्बंधित हैं, उसकी सीमाओं के नक़्शे/योजना/निकटवर्ती घरों या गलियों आदि के विवरण शामिल करना ज़रूरी हैं। यह सर्वेक्षण संख्या/नगर सर्वेक्षण संख्या/घर संख्या और गांव/गली/मोहल्ला आदि के सन्दर्भ में होना चाहिए।
क्या पावर ऑफ अटॉर्नी अनिवार्य रूप से पंजीकृत दस्तावेज हैं?
पावर ऑफ़ अटॉर्नी अनिवार्य रूप से पंजीकृत दस्तावेज़ नहीं हैं।
क्या पावर ऑफ़ अटॉर्नी को टाइटल डीड माना जा सकता हैं?
नहीं माना जा सकता हैं क्योकि यह संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करता हैं।
किस स्थान पर विभिन्न प्रकार के टिकट उपलब्ध कराए जाते हैं?
सभी सरकारी कोषागारों, उप कोषागारों और स्टाम्प विक्रेताओं के काउंटर पर विभिन्न प्रकार के स्टाम्प उपलब्ध कराये जाते हैं।
किसी दस्तावेज़ पर मुहर लगाना विश्वसनीय होता हैं?
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 17 के तहत भारत में प्रभार्य और निष्पादित सभी दस्तावेज़ों पर मुहर लगेगी।
खतौनी और खसरा में क्या अंतर हैं?
खतौनी भूमि का विवरण जिसमें उनकी विस्तृत जानकारी के साथ सम्पूर्ण भूमि धारक परिवार शामिल हैं। दूसरी ओर खसरा एक विशेष संख्या हैं जो उस भूमि के टुकड़े को प्रदान की जाती हे जिसका स्वामी एक व्यक्ति होता हैं।
हरियाणा जमाबंदी नकल से सम्बंधित किसी अन्य शंका/शिकायत के लिए दूरभाष नंबर क्या होगा?
हरियाणा जमाबंदी नकल या संपत्ति से जुडी अन्य शंका/शिकायत के लिए दूरभाष नंबर 18001802137 पर संपर्क कर सकते हैं।

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