हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक नागरिकों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना की शुरुआत की है।
योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। जिसकी सहायता से वह आर्थिक रूप से सक्षम बन सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना की मदद से श्रमिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। जिससे उन्हें आर्थिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
श्रमिक श्रेणी के नागरिकों को लाभान्वित करने हेतु कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया जाता है जिसमें से हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना भी शामिल है। जिसके माध्यम से राज्य के श्रमिकों के परिवार को प्रतिमाह 500 रुपये की वित्तीय पेंशन प्रदान की जाएगी।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।
योजना के माध्यम से राज्य के असंगठित क्षेत्रों में निवास कर रहे श्रमिकों को प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
राज्य के श्रमिक प्रतिदिन काम करके बेतन प्राप्त करते है जिसकी सहायता से वह अपने परिवार का पालन पोषण करते है। जिस दिन वह काम करने में सक्षम नहीं हो पाते है, उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन अब उन्हें इन समस्याओं के कारण परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार उन्हें प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे।
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। जिसके लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट उसके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
Haryana Shramik Sahayata Yojana Highlights
योजना | हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक नागरिक |
लाभ | 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | (haryana.gov.in) |
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का उद्देश्य
योजना के माध्यम से आर्थिक तंगी से जूझ रहे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिससे राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राहत प्राप्त होगी।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार मिलने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके निवारण के लिए सरकार उन्हें प्रतिमाह वित्तीय अनुदान प्रदान करेगी।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना लाभ एवं विशेषताएं
- Haryana Shramik Sahayata Yojana की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है।
- योजना में केवली राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के नागरिक ही आवेदन कर सकते है।
- स्कीम के माध्यम से लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी का सामाना कर रहे श्रमिकों को रहत प्राप्त हुई है।
- स्कीम के तहत सभी वर्ग के नागरिक योजना में आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
- सरकार द्वारा राज्य के उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो उसके लिए टोल फ्री नंबर 1100 भी जारी किया गया है।
- स्कीम के अंतर्गत राज्य के नागरिकों प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है। एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी आवश्यक है।
- राज्य के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को योजना के तहत लाभान्वित किया जायेगा।
- आवेदक का बैंक खाता उसक आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक ही आवेदन करने योग्य माने जायेंगे।
- स्कीम के अंतर्गत केवल बलिक नागरिक ही आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
- योजना में आवेदन करने वाले आवेदक पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो,ऐसी स्थिति में आवेदक को पात्र नहीं माना जायेगा।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (haryana.gov.in) को ओपन कर लीजिये।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Download Physical Form का विकल्प दिखाई देगा। उसे क्लिक कर दीजिये।
- अब आपके सामने अगले पेज में आवेदन फॉर्म का पीडीऍफ़ ओपन हो जायेगा।
- आवेदन फॉर्म के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिये। उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिये।
- अब फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- ऊपर दिए गए सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटेच्ड कर दीजिये।
- अब आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर जमा कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना पेमेंट चेक करने का प्रोसेस
- सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट poorpreg.haryana.gov.in को ओपन कर लीजिये।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको verify payment status का विकल्प दिखाई देगा। उसे क्लिक कर दीजिये।
- अब अगले पेज में आपसे आपका आधार कार्ड संख्या पूछी जाएगी उस दर्ज कर दीजिये।
- अब चेक पेमेंट के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- इस प्रकार आपका हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना पेमेंट चेक करने का प्रोसेस पूरा हो जायेगा।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
Haryana Shramik Sahayata Yojana के अंतर्गत लाभार्थी कौन है ?
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ?
Haryana Shramik Sahayata Yojana के तहत प्रदान किये जाने वाला लाभ क्या है ?
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Haryana Shramik Sahayata Yojana का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
इस लेख में हमने आपके साथ हरियाणा के “हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना” से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है। हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।