जो भी कर्मचारी प्राइवेट अथवा सरकारी संस्था में 10 वर्ष की नौकरी को पूर्ण कर लेते हैं तो ऐसे में भारत सरकार आपको पीएफ पेंशन प्रदान करती है, तब चाहे ये 10 साल की नौकरी आपने अलग अलग कंपनियों में की हो या 1 ही कम्पनी में की हो।
कर्मचारी की कुल नौकरी की अवधि अगर 10 साल से कम है तो फिर वह चाहे तो सारा पैसा अगली नौकरी में जोड़ भी सकते हैं या पीएफ पेंशन का सारा पैसा निकाल भी सकते हैं।
ऐसे कर्मचारी जो अपनी पीएफ पेंशन का पैसा निकलवाने के इच्छुक है वे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करके पीएफ पेंशन का पैसा निकाल सकते है।
ऑनलाइन ईपीएफ पेंशन हेतु आवेदन करने के लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UAN के मदद से लॉगिन करना होगा और उसके बाद आप पीएफ पेंशन का पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पीएफ पेंशन के साथ ही अगर आप पीपीएफ अकाउंट से लोन लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस आर्टिकल को भी देख सकते हैं।
पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकालें ?
ऐसे कर्मचारी जो अपनी पीएफ पेंशन का पैसा निकालना चाहते है वे ईपीएफओ ऑफिस में जाकर फॉर्म प्राप्त करके और फॉर्म भरकर पीएफ पेंशन का पैसा निकालने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
इसके अलावा कर्मचारी ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UAN की मदद से लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म भरकर पीएफ पेंशन निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
आवेदन करने के लगभग 7 दिन से -10 दिन के भीतर आपके पीएफ पेंशन का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
UAN क्या है ?
UAN की फुल फॉर्म है Universal Account Number, जिसे हिंदी में स्थायी खाता संख्या कहा जाता है। यूएएन विभिन्न प्रतिस्थानो द्वारा एक व्यक्ति को आबंटित कई सदस्य आईडी के लिए एक छत्र के रूप में कार्य करता है।
विचार एकल सदस्य को आवंटित एकाधिक सदस्य पहचान संख्या (सदस्य आईडी) को एकल सार्वभौमिक खाता संख्या के तहत जोड़ने का है। इससे सदस्य को इससे जुड़े सभी सदस्य पहचान संख्या (सदस्य आईडी) का विवरण देखने में मदद मिलेगी।
यदि किसी सदस्य को पहले से ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आवंटित किया गया है, तो उसे नए प्रतिष्ठान में शामिल होने पर इसे प्रदान करना आवश्यक है।
ताकि नियोक्ता पहले से आवंटित यूनिवर्सल को नई आवंटित सदस्य पहचान संख्या (सदस्य आईडी) को इन-टर्न मार्क कर सके। पहचान संख्या (यूएएन)।
EPF Pension online 2023 Highlights
आर्टिकल का नाम | पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकालें ? |
साल | 2023 |
प्रकार | पीएफ |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट लिंक | epfindia.gov.in |
प्रोविडेंट फण्ड पेंशन निकालने के लिए आवश्यक शर्ते
उम्मीदवार ध्यान दें पीएफ पेंशन से पैसा निकालने के लिए आपको कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होगी। इन शर्तों को पूरा करने पर ही आप पीएफ पेंशन का पैसा निकाल सकते है।
नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से आप इन शर्तों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते है। ये शर्तें निम्न प्रकार है –
- पीएफ पेंशन का पैसा निकालने के लिए कर्मचारी का UAN (Universal Account Number) एक्टिव होना चाहिए।
- साथ-ही कर्मचारी का आधार भी UAN से लिंक होना जरूरी है।
- कर्मचारी का पंजीकृत मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना जरूरी है।
- नॉमिनी का नाम ई-नॉमिनेशन के माध्यम से दर्ज किया गया हो।
पीएफ पेंशन ऑनलाइन पैसा कैसे निकालें ?
जो कर्मचारी पीएफ पेंशन का पैसा ऑनलाइन निकालने की प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते है यहां हम उनके लिए EPF Pension online Withdraw करने की प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें।
इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपने पीएफ पेंशन का पैसा घर बैठे निकाल सकते है। जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया –
- पीएफ पेंशन का पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएँ।
- होम पेज पर ही आपको लॉगिन डैशबोर्ड दिखाई देगा।
- यहाँ सबसे पहले आपको अपना UAN दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करके Sign in के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी साइन इन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा।
- इसी पेज पर आपको मेन्यू में Online Services का विकल्प दिखाई देगा, उस विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपको Claim Form ( Form 31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज में आपकी स्क्रीन पर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म खुलकर आएगा।
- फॉर्म में सबसे पहले आपको Member Details जैसे – एम्प्लॉई का नाम और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।
- उसके बाद आपको KYC Details दर्ज कर वेरीफाई करना होगा।
- इसके बाद आपको Branch Name और Address दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको इसी पेज पर दिए गए Proceed For Online Claim के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज में पेंशन अकाउंट से पैसे निकासी करने के विकल्प मिलेंगे।
- पूरे पैसे निकालने के लिए ONLY PENSION WITHDRAWAL (FORM-10 C) पर क्लिक करें।
- पेंशन को अगली नौकरी में जोड़ने के लिए SCHEME CERTIFICATE (FORM-10 C) पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट पासबुक या चेक की कॉपी स्कैन करके अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद आपको Get Adhaar OTP के बटन पर दर्ज करना होगा।
- अब आपको अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करें।
- उसके बाद आपको नीचे दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी पीएफ पेंशन निकालने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- लगभग 7 से 10 दिनों के भीतर आपके पीएफ पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
पीएफ पेंशन निकालने के लिए किस फॉर्म की जरूरत पड़ती है?
पीएफ पेंशन निकालने के लिए जिस फॉर्म की आवश्यकता होगी उसके बारे में आगे जानकारी देने जा रहें है। इन जानकारियों को आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। ये जानकारी निम्न प्रकार है –
- फॉर्म 10 C – अगर आपको नौकरी करते हुए 10 साल पूरे हो चुके है और आप खुद पीएफ पेंशन निकलवाना चाहते है तो इसके लिए आपको फॉर्म 10 C देना होगा।
- फॉर्म 10 D – ऐसे कर्मचारी जो 50 साल की आयु पूरी कर चुके है और स्वयं पीएफ पेंशन का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको फॉर्म D भरकर जमा करना होगा।
ईपीएफ पेंशन ऑनलाइन निकासी करने के लिए योग्यता
उम्मीदवार ध्यान दें आप अगर आप भी पीएफ पेंशन में से पैसा निकालना चाहते है तो इसके लिए आपको कुछ आवश्यक योग्यता को पूरा करना होगा। इन योग्यताओं के आधार पर ही आप EPF Pension Withdraw करने के योग्य माने जाएंगे। आप इन योग्यताओं को नीचे दी गई सारणी के माध्यम से जान सकते है –
स्थिति | नौकरी की कुल अवधि और नौकरी छोड़ते वक्त कर्मचारी की उम्र | कितनी पेंशन निकाल सकते हैं? | क्या करना होगा ? |
1 | 10 साल से कम नौकरी की अवधि रही है (service less than 10 years of ) | आप पेंशन के पैसों को भी निकाल सकते हैं आप अपना पीएफ अकाउंट (EPF) और पेंशन अकाउंट (EPS) दोनों में जमा पूरा पैसा निकाल सकते हैं। | आपको Composite Claim Form भरना होगा और Final PF balance option के साथ-साथ Pension withdrawal option को भी सेलेक्ट करना होगा। |
2 | 10 साल नौकरी की अवधि पूरी कर चुके हैं, लेकिन उम्र 50 साल से कम है (service more than 10 years, but age is below 50 years) | आपको 58 साल की उम्र पर पेंशन मिलेगी आप सिर्फ पीएफ (EPF) वाला पैसा निकाल सकते है, पेंशन (EPS) का पैसा नहीं निकाल सकते। आपको 58 साल की उम्र पूरी होने पर, पेंशन मिलेगी। | आपको Composite Claim Form भरना होगा और पेंशन की रकम आगे की नौकरी में ले जाने के लिए Form 10C भरकर जमा करना होगा और scheme certificate प्राप्त करना होगा। |
3 | 10 साल नौकरी की अवधि पूरी कर चुके हैं, और उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है (service more than 10 years, but age is between 50 to 58 years) | आप घटी हुई early pension के लिए क्लेम कर सकते हैं आप पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं और एक घटी हुई दर पर पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। 58 साल की उम्र के जितने वर्ष पहले पैसा निकालेंगे, हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी। | आपको Composite Claim Form भरना होगा और Early pension के लिए Form and 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। |
4 | 10 साल नौकरी की अवधि पूरी कर चुके हैं, और उम्र 58 साल पार कर चुकी है। (Service more than 10 years and completed 58 years of age | आप को पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी आप सिर्फ पीएफ अकाउंट वाला पैसा निकाल सकते हैं, और 58 साल की उम्र से हर पेंशन मिलने लगेगी। | आपको Composite Claim Form भरना होगा और Full pension के लिए Form 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। |
पीएफ पेंशन का पैसा निकलने से सम्बंधित कुछ प्रश्न और उत्तर
हेल्पलाइन नंबर
जैसे कि इस लेख में हमने आपसे पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकालें 2023 से जुडी समस्त जानकारी साझा की है। अगर आपको इन जानकारियों के अलावा योजना से जुडी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ने दिए गए कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते है। पीएफ पेंशन निकालने से सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते है। आपके सभी प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिये जाएंगे। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।