केंद्र सरकार द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एवं उसके विकास के लिए योजनाओं को लांच किया जाता है। सरकार द्वारा नागरिकों को सक्षम रखने के लिए पेंशन योजनाओं की शुरुआत की जाती है। ऐसे ही केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए इंदिरा गाँधी पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना द्वारा देश के वृद्ध, विधवा एवं विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Indira Gandhi Pension Yojana से जुडी जानकारी प्रदान करेंगे। इस आर्टिकल की सहायता से आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।
योजना का नाम | इंदिरा गांधी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | नागरिकों को आर्थिक सहायता हेतु पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिक |
माध्यम | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट NSAP | nsap.nic.in |
UMANG पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट | umang.gov.in |
इंदिरा गांधी पेंशन योजना
केंद्र सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गाँधी पेंशन योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के अंतर्गत शुरू की गयी है। इस योजना द्वारा देश के वे सभी नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं आवेदन कर आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
इस पेंशन योजना में BPL श्रेणी के वृद्ध नागरिक, विधवा महिलाएं एवं विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। IGPY के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाएं प्रदान की जाती हैं। 19 नवंबर 2007 को औपचारिक रूप से इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का पूर्व नाम राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इस योजना में भारत के वे सभी 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक जो BPL कार्ड धारक हैं उन्हें पेंशन प्रदान की जाती है।
60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु तक नागरिकों को 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर 500 रूपये प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाती है। इस पेंशन में राज्य सरकार अंशदान कर के इसे बढाती है।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना IGNWPS
फरवरी 2009 में IGNWPS को देश में शुरू किया गया। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली 40 से 59 वर्ष की उम्र में विधवा हुई महिला को 200 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना में राज्य सरकार भी योगदान कर इसे बढ़ा सकती है।
IGNDPS भी देश में फरवरी 2009 में शुरू की गयी पेंशन योजना है। इस योजना में BPL कार्ड धारक 18 से 59 वर्ष की आयु के गंभीर या एकाधिक विकलांगता वाले नागरिक को सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 200 रूपये की आर्थिक सहायता वाली पेंशन प्रदान की जाती है। राज्य सरकार योजना में प्रदान की जाने वाली पेंशन में अंशदान कर के इसे बढ़ाया जा सकता है।
इंदिरा गांधी पेंशन योजना का उद्देश्य
इंदिरा गांधी पेंशन योजना का उद्देश्य देश के उन सभी नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। सरकार द्वारा ऐसे सभी नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है। IGPY में केंद्र सरकार द्वारा एक राशि निर्धारित की जाती है। राज्य सरकार इस योजना में अंशदान कर के इसकी राशि को बढ़ा सकती है ऐसा होने से उन नागरिकों को दैनिक जीवन में होने वाले खर्चो में थोड़ा सहयोग हो जाता है।
इंदिरा गांधी पेंशन योजना की विशेषताएं
- इस योजना से देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता हेतु पेंशन प्रदान होती है।
- इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा वृद्ध नागरिको, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- केंद्र सरकार की इस योजना में नागरिकों को एक निर्धारित पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होती हैं जिसमें वृद्धि कर सकती है।
- इस योजना के आवेदकों को प्रदान की जाने वाली राशि नगद और बैंक/पोस्ट ऑफिस खातों में ट्रांसफर की जाती है।
पात्रता
यदि आप इस योजना द्वारा पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो योजना की पात्रताएं इस प्रकार हैं:
- आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता BPL कार्ड धारक होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- BPL कार्ड
- बैंक अकाउंट
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन के लिए)
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (विकलांग पेंशन के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
इंदिरा गांधी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
यदि आप इंदिरा गांधी पेंशन योजना के किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करें:
- सबसे पहले UMANG की आधिकारिक वेबसाइट umang.gov.in या एप्लीकेशन पर जाएँ।
- यदि आपका उमंग पोर्टल पर पंजीकरण है तो लॉगिन करें अन्यथा पहले पंजीकरण करने के लिए Register Here पर क्लिक करें।
- अब आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और उसे वेरीफाई करें।
- अब आप पोर्टल पर रजिस्टर हो जायेंगे और आप OTP की सहायता से लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जायेगा जिसके सर्च बार में आपको Indira Gandhi Pension Yojana या NSAP सर्च करना है।
- नए पेज में आप Apply Online पर क्लिक करें। आपके सामने आवेदन फार्म आ जायेगा।
- आवेदन फॉर्म में योजना का चयन करें। मांगी गयी आपकी जानकारी, बैंक विवरण दर्ज करें और आधार वेरीफाई करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।
उपर्युक्त प्रक्रिया के माध्यम से आप इंदिरा गाँधी पेंशन योजना का आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
यदि आप इंदिरा गांधी पेंशन योजना का आवेदन ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी पंचायत या जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी दर्ज करें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें। फॉर्म को भर लेने के बाद आप उसे वापस उसी विभाग में जमा करें जहां से आपने आवेदन फॉर्म लिया हो।
IGPY से सम्बन्धित प्रश्न एवं उत्तर
Indira Gandhi Pension Yojana किस प्रकार की योजना है?
इंदिरा गाँधी पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
इंदिरा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है?
IGPY में प्रदान होने वाली आर्थिक सहायता पेंशन कितने रूपये है?
Indira Gandhi Pension Yojana का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
IG विकलांग पेंशन योजना में नागरिक का विकलांगता प्रतिशत कितना होना चाहिए?
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 79 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिक को कितने रूपये पेंशन प्रदान की जाती है?
हेल्पलाइन
IGPY से सम्बंधित किसी सहायता के लिए आप राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल के आधिकारिक हेल्पलाइन 011-23073776, 011-24650535 पर कॉल करें।