मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना की शुरुवात 8 जुलाई 2020 से की गयी।
राज्य सरकार द्वारा एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना 2023 के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 10,000 रूपए तक बैंक द्वारा ऋण लाभार्थियों को दिया जाएगा। जिससे मध्यम तथा कमजोर वर्ग अपना स्व रोजगार स्थापित कर सकेंगे।
इस योजना का आवेदन केवल मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाके के लोग ही कर सकते हैं। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा स्वरोजगार योजना से संबंधित संत रविदास स्वरोजगार योजना को भी लॉन्च कर दिया गया है।
एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना पोर्टल
मध्यप्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना आवेदन करने के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट लांच की गयी जिसके माध्यम से आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आपको kamgarsetu.mp.gov.in पर अपना पंजीकरण करना होगा। आप चाहे तो ऑफलाइन भी इसका आवेदन सकते हैं, इसके लिए आपको जनसुविधा केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा।
योजना का नाम | ग्रामीण कामगार सेतु योजना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
शुरू कब की गयी | 8 जुलाई 2020 |
उद्देश्य | स्वरोजगार को बढ़ावा |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के नागरिक |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन |
वेबसाइट | kamgarsetu.mp.gov.in |
एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना को आवेदन करने की प्रक्रिया
- एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सर्वप्रथम ग्रामीण कामगार सेतु योजना के आधिकारिक वेबसाइट kamgarsetu.mp.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर पंजीकरण करें की लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आपका मोबाइल नंबर व कैप्चा कोड भरने के लिए आएगा जिसे आप आसानी से भर सकते हैं।
- अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको आगे सबमिट करना होगा।
- अब इसके बाद इसमें कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी, उन्हें आपको दर्ज करना होगा।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके पास एक नया पेज खुल जायेगा जिसमे की आपको अपना आधारकार्ड नंबर तथा कैप्चा भरना होगा।
- अब आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में लिखना होगा।
- इस प्रकार आपका E-kyc सत्यापित हो जायेगा।
- अब आपका आधार विवरण का पेज खुल जायेगा जिसमे आपको आधार के विवरण को भर कर अगला बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपको समग्र आईडी को दर्ज करके गेट मेंबर्स पर क्लिक करके आपके पूरे परिवार की जानकारी आ जाएगी।
- अब आपको NEXT बटन पर क्लिक करके व्यवसाय विवरण भरना होगा।
- अपनी जानकारी की सही पुस्टि करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप ग्रामीण कामगार सेतु योजना में सम्पूर्ण आवेदन कर पाएंगे।
- अब अंतिम में आपके सामने एक एमएमएस आएगा जिसमे आपका रिफ्रेंस नंबर होगा आपको इस नंबर को संभाल कर रखना होगा।
एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आधारकार्ड
- बैंक अकाउंट विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको ग्रामीण कामगार सेतु योजना की आधिकारिक वेबसाइट kamgarsetu.mp.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको होम पेज पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब एक नया पेज खुल जाएगा।
- इसमें आपको अपना यूजरनाम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड भरना होगा।
- और लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना हेतु लाभार्थी
- फेरी वाले
- ठेली वाले
- फल व सब्जी बेचने वाले
- रिक्शा चालक
- मजदूर
- मिस्त्री
- धोबी
- दर्जी
- बुनाई का काम करने वाले
- कुम्हार
- साईकिल व मोटरसाइकिल यांत्रिकी काम करने वाले
- ग्रामीण कारीगर
- प्रवासी मजदूर , इत्यादि।
एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना के लिए पात्रता
- आवेदन कर्ता मध्यप्रदेश के गांव का निवासी होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता की आयु न्यूनतम 18 व अधिकतम 55 होनी चाहिए।
- लाभार्थी की शिक्षा योग्यता को नहीं मापा जायेगा।
- आवेदन कर्ता मजदूर,रेडी, फेरी वाला, ठेली वाला, साईकिल वाला इत्यादि होने चाहिए।
- योजना का लाभ सभी वर्ग तथा सभी जाती के लोग ले सकते हैं।
- आवेदन कर्ता का बैंक अकाउंट तथा मोबाइल नंबर एक ही आधारकार्ड से लिंक होने चाहिए।
- आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते सकते हैं।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना का उद्देश्य
जैसे की आप सभी लोग जानते है की पूरी दुनिया में कोविड वायरस फैलने के कारण देश में लॉकडाउन लग गया था जिसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे तथा अभी भी देश में लॉकडाउन लगने का खतरा बरकरार है।
इस लॉकडाउन से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो थे ग्रामीण इलाके के प्रवासी मजदूर, रेडी लगाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, सड़क किनारे फल व सब्जी बेचने वाले।
इसके साथ ही लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगो की नौकरी भी चली गयी थी जिससे ज्यादातर युवा बेरोजगार हो गए थे। इस समस्या से निपटने के लिए मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा ग्रामीण कामगार सेतु योजना लायी गयी।
जिससे की जो भी प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए थे वो बैंक द्वारा दिए जाने वाले 10 हजार ऋण से अपना रोजगार दुबारा से शुरुवात करें तथा स्वरोजगार की तरफ अपना कदम उठायें। इस ऋण में जो ब्याज होगा वो मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा दिया जायेगा।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना हेतु कार्यन्वयन
- कामगार सेतु पोर्टल के अंतर्गत जो लाभार्थी पहले आएगा उसे ही पहले ऋण दिया जाएगा। आवेदन कर्ता के आवेदन करने के बाद 30 दिन के अंतर्गत लोन दे दिया जायेगा।
- इस योजना को ग्राम पंचायत तथा ग्राम विकास विभाग के द्वारा संचालन किया जायेगा। जिससे की यह निर्धारित हो सके कि कोई भी नागरिक गलत तरीके से ऋण का फायदा न उठा सके तथा केवल पात्र उमीदवारों को ही मौका मिल सके।
- सरकार ने इसके लिए हर जिले में कलेक्टरों को नोडल अधिकारी बनाया है जो की ग्रामीण कामगार सेतु योजना के पालन के लिए समीक्षा करेंगे।
- ऋण देने के लिए सरकार द्वारा कुछ बेंको को सूचिबद्ध किया गया है जिनसे आप आसानी से अपना ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आप इस योजना को ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के कार्यलय में जाकर भी जमा कर सकते हैं।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना के लाभ
- एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना के अंतर्गत आपको लाभ केवल तभी दिया जायेगा जब आप मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाके के निवासी हो।
- यह राशि तभी वितरण की जाएगी जब आप रेडी, ठेली वाले, सड़क विक्रेता, मजदूर इत्यादि के लिए अपना नया रोजगार स्थापित करना चाहता हो।
- एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना के अंतर्गत आपको 10 हजार का बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा जिससे आप अपना स्व रोजगार की शुरुवात कर सकते हैं।
- कोरोना के प्रकोप के कारण लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे अब इस योजना से रुपए ऋण लेके लोग अपने स्वरोजगार को पुनः स्थापित कर पाएंगे।
- इस योजना से बेरोजगारी कुछ हद तक काम हो जाएगी जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुधर जाएगी।
- मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना के अंतर्गत दी जाने वाली बैंक ऋण राशि 10 हजार रूपए होगी जिसके माध्यम से गांव के इलाके में बेरोजगारी प्रतिशतता घट जाएगी।
- एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना में 1524267 लोगो के द्वारा पंजीकरण किया गया जिसमे से सरकार द्वारा 1048474 सत्यापित किये गए।
- इस योजना के अंतर्गत किसी मध्यप्रदेश के निवासी को ऋण का ब्याज नहीं देना होगा।
- यह योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना अमूल्य योगदान देगी।
- इस योजना में ऋण के लिए आपको केवल अपने दस्तावेज पूरे चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कोई भी सेक्युरिटी नहीं देनी होगी।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना से सम्बंधित (FAQ)
ग्रामीण कामगार सेतु योजना कब शुरू की गयी थी?
ग्रामीण कामगार सेतु योजना में आवेदन कैसे किया जाता है?
ग्रामीण कामगार सेतु योजना में लाभार्थी को कितन लोन मिलता है?