Kisan Fasal Bima Yojana 2024: किसान बहुत मेहनत से फसल उगाते हैं लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा या किसी और कारण से फसले खराब हो जाए तो उन्हें बहुत नुकसान होता है। किसानो की इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है।
हाल ही में सरकार ने एक नई फसल बीमा योजना शुरू की है, जो किसानों को उनकी सब्जियों के नुकसान से भी बचाएगी। सूखे जैसी आपदाओं के मद्देनजर, फसल बीमा अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
इस समय तक करा लें फसल बीमा
उत्तराखंड के चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिलों के किसान, आलू की फसल के लिए 31 जनवरी तक और सोलन जिले के किसान, टमाटर और शिमला मिर्च की फसलों के लिए क्रमशः 29 फरवरी और 15 मार्च तक बीमा करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर बीमा कराकर किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं।
लोन लेने वाले किसान ये काम करें
“जो किसान अपनी पैदावार के लिए बैंक से लोन लिया है, उनकी उपज का बीमा बैंक द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाएगा। इसके लिए उन्हें किसी भी बीमा कंपनी से करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत, किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए बैंक में एक लेटर जारी करना होगा, और जो किसान लोन नहीं लिया है, उन्हें फसल बीमा के लिए जिले के कृषि विभाग, लोकमित्र केंद्र, बैंक, या पीएमएफबीवाई पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा।”
कौन से लगेंगे दस्तावेज
फसल का बीमा करवाने के लिए किसानो को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी और फसल बुवाई प्रमाण पत्र साथ में ले जाना पड़ेगा। इस स्कीम के तहत अगर बीमा कराई गई फसलों को कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी की तरफ से की जाएगी। मुआवजे की राशि किसानों को बैंक अकाउंट में जारी की जाएगी।
PMFBY की पात्रता
- इस योजना में आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान के पास क्रेडिट कार्ड होना आवश्यक है।
- सरकार की तरफ से फसलों की गिरदावरी के आधार पर ही आवेदन करने वाले किसानो को फसलों का मुआवजा दिया जाएगा।
- फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास आधार कार्ड के साथ-साथ बैंक खाता होना चाहिए।
कैसे कराएं PMFBY के तहत फसलों का बीमा
फसल बीमा अब और भी आसान हो गया है। कोई भी किसान अब घर बैठे ऑनलाइन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करा सकता है। इसके लिए बस आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आवश्यक जानकारी भरनी होगी। वहीं, जिन किसानों के पास KCC कार्ड है, उन्हें बीमा कराने के लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
किसान फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए, किसान अपनी बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र (सीएससी) या अपने जिला के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसान किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी कॉल कर सकते हैं।
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