महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विवाह के अंतर्गत होने वाले भेदभाव को कम करने के लिए एक नई योजना को शुरू किया है जिसका नाम अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सभी नागरिकों को Inter-caste Marriage करने के लिए प्रोत्साहित करती है और साथ ही साथ कुछ प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। पहले अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत केवल 50,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी लेकिन अब वर्तमान में इस योजना के तहत आपको 3 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
अगर आप भी इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम अपने आर्टिकल के सहायता से आपको बताएंगे की अंतरजातीय विवाह योजना में आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं इसलिए हमारे आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए Inter-caste Marriage Yojana का उद्घाटन किया है, इस योजना के तहत प्रदेश का कोई भी जोड़ा अंतरजातीय विवाह करना चाहता हो जिसमें पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई भी अनुसूचित जाति (दलित) का हो उसे 3 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पहले केवल 50 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी। इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा आधी-आधी निर्वहन की जाएगी। अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ केवल तभी दिया जाएगा जब विवाहित जोड़े ने हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी का पंजीकरण कराया होगा।
इसे भी देखें :- महाराष्ट्र स्वाधार योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह योजना |
राज्य | महाराष्ट्र |
लाभार्थी | प्रदेश में अंतरजातीय विवाह करने वाले नागरिक |
उद्देश्य | प्रदेश में भेदभाव के स्तर को कम करना |
वर्ष | 2024 |
लाभ | 3 लाख रूपये की धनराशि |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
अधिकारी वेबसाइट | sjsa.maharashtra.gov.in |
Inter caste Marriage Yojana का उद्देश्य
हमारे देश में अलग-अलग धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं जिससे देश में हमेशा ही छोटी जाति वालो के साथ भेदभाव होता है। भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना को लाया गया। इस योजना के जरिये देश में भेदभाव भी कम होगा और समाज में अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा मिलेगा।
अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र की विशेषताएं
- अंतरजातीय विवाह योजना के तहत सरकार के द्वारा 50000 रुपये की धनराशि तथा डॉ अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा 2.50 लाख रुपये की धनराशि कुल मिलाकर विवाहित जोड़े को 3 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत कोई भी सामान्य जाति का युवक अथवा युवती जब किसी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवक तथा युवती के साथ विवाह करेगा तो उसे इस योजना की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत लाभ की धनराशि सीधे आपके बैंक में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे।
- इस योजना के शुरू हो जाने से राज्य में अलग-अलग जातियों के बीच में भेदभाव भी कम हो जाएगा।
पात्रता
- इस योजना हेतु लाभ लेने के लिए युवक की उम्र 21 वर्ष तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदन केवल महाराष्ट्र के नागरिक ही कर सकते हैं।
- अंतरजातीय विवाह योजना के तहत लाभ लेने के लिए विवाहित जोड़े में से किसी एक का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से होना अनिवार्य है।
- Inter caste Marriage Yojana का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के माध्यम से जोड़े का कोर्ट मैरिज होनी चाहिए।
अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज
- आधार कार्ड (Aadhar card)
- जाति प्रमाण पत्र (caste certificate)
- आयु प्रमाण पत्र (age certificate)
- कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र (court marriage certificate)
- बैंक अकाउंट (bank account)
- पासपोर्ट साइज फोटो (mobile number)
- मोबाइल नंबर (passport size photo)
अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया
- अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sjsa.maharashtra.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपके पेज पर आपको अंतरजातीय विवाह योजना का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब यहाँ पर आपको पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा आपको उसपर क्लिक करना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारियों जैसे:- नाम, विवाह की तिथि, आधार नंबर इत्यादि जानकारियों को दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद आपको सभी मांगे गए दस्तावेजों को भी उपलोड करना होगा।
- अब अंत में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।
अंतरजातीय विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- अंतरजातीय विवाह योजना में ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sjsa.maharashtra.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर अंतरजातीय विवाह योजना आवेदन पीडीएफ का विकल्प दिखेगा आपको उसपर क्लिक करना होगा।
- अब इस पीडीएफ को डाऊनलोड करना होगा।
- इस पीडीएफ को डाऊनलोड कर इसका आपको प्रिंट लेना होगा।
- प्रिंट लेने के बाद आपको इसमें मांगी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा।
- जानकारियों को भरने के बाद आपको इसमें मांगे गए सभी दस्तावेजों को इसके साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको अंत में अपने हस्ताक्षर तथा अपनी पासपोर्ट साइज़ फोटो लगानी होगी।
- फोटो लगाने के बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी समाज कल्याण के कार्यालय में जमा करना होगा।
- अब समाज कल्याण कार्यालय के अधिकारी आपके आवेदन फॉर्म का निरक्षण करेंगे तथा सभी जानकारियों को सही पाकर आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
- इस तरह से आप आसानी से अंतरजातीय विवाह योजना के तहत ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
अंतरजातीय विवाह योजना के प्रश्न एवं उत्तर
अंतरजातीय विवाह योजना क्या है ?
अंतरजातीय विवाह योजना के तहत लाभ धनराशि कितनी है ?
अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ किसे दिया जाएगा ?
अंतरजातीय विवाह योजना के तहत किस तरह से आवेदन कर सकते हैं ?
क्या किसी अन्य राज्य का नागरिक अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ ले सकता है ?