दोस्तों आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको मध्यप्रदेश की एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना से संबंधित जानकारी साझा करने जा रहे है।
यह योजना राज्य की उन सभी अविवाहित महिलाओं के लिए संचालित की गई है जिन्होंने किसी कारणवश विवाह नहीं किया और वह अकेले ही अपना जीवन यापन कर रही है राज्य सरकार उन्हें पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो स्कीम के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, मुख्य दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे इस लेख में साझा किया गया है। आर्टिकल में दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े।
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना
मध्यप्रदेश की सरकार ने अविवाहित महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana संचालित की है राज्य की ऐसी महिलाये जिनका विवाह किसी कारण से नहीं हो पाया जो बिना शादी किये ही बुजुर्ग हो चुकी है।
और अब अपनी वृद्धावस्था के कारण अपने जीवन यापन के लिए आय अर्जित करने में असमर्थ है ऐसी महिलाओ को एमपी सरकार प्रतिमाह 600 रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है। जिससे की वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। उन्हें अपने जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
स्कीम के माध्यम से 50 से 79 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को सरकार की ओर से 300 प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे और 80 से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को 600 रूपए प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाएगी।
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana Key Points
आर्टिकल | एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना 2023 |
योजना | एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना |
वर्ष | 2023 |
किसके द्वारा संचालित की गई है | MP राज्य सरकार द्वारा |
उद्देश्य | अविवाहित महिलाओं की आर्थिक सहायता करना |
लाभ | प्रतिमाह 600 वित्तीय सहायता |
लाभार्थी की आयु | 50 वर्ष या उससे अधिक |
लाभार्थी | MP राज्य की अविवाहित महिलायें |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन माध्यम |
आधिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना के उद्देश्य
जैसा की हम सभी जानते है की समाज में अविवाहित महिलाओं की दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए अन्य लोगो से अधिक परिश्रम करना पड़ता है एवं उनके बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं होता है।
वृद्ध होने के कारण वह अपने जीवन यापन के लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाती है जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब हो जाती है ऐसी ही महिलाओं को मध्य नजर रखते हुए मध्यप्रदेश की सरकार ने अविवाहित महिलाओं के लिए MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana का संचालित किया है योजना के माध्यम से राज्य सरकार अविवाहित महिलाओ की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
योजना के माध्यम से MP राज्य की सरकार का लक्ष्य राज्य की अविवाहित महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाना है जिससे की वह अपना जीवन बिना किसी की सहायता के यापन कर सके।
इसलिए सरकार ऐसी महिलाओं को जिनकी उम्र 50 या उससे अधिक है उन्हें 600 प्रतिमाह प्रदान करेगी जिससे की वह अपने दैनिक जीवन में होने वाली सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana Benefits
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana से अविवाहित महिलाओ को प्राप्त होने वाले लाभ नीचे निम्नलिखित है :-
- स्कीम के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य की अविवाहित महिलाओ के जीवन यापन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- योजना का लाभ महिलाओं को होगा जिससे उन्हें आत्मनिभर्र बनने में सहायता मिलेगी उन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य की अविवाहित महिलाओं को 600 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना के माध्यम से नारियों को समाज में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता से महिलाये अपने जीवन यापन के लिए भोजन की व्यवस्था एवं अन्य जरूरते पूरी कर सकेंगी।
- योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
- राज्य की निर्धन बुजुर्ग महिलाओं को आर्थिक रूप से राहत प्रदान की जाएगी।
- योजना में आवेदन करने के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम दिए गए है आवेदक किसी भी माध्यम से योजना का लाभ उठा सकता है।
- स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थी को सरकार की ओर से मिलने वाली राशि सीधे बैंक में Deposit कर दिए जायेगे।
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana में आवेदन करने के लिए निर्धारित आयु कितनी है ?
- एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना मुख्यतः राज्य की अविवाहित महिलाओ के लिए संचालित की गई है।
- इसके अंतर्गत राज्य की ऐसी महिलाये जो अविवाहित के साथ साथ बुजुर्ग भी है अर्थात जिनकी आयु 50 या 50 से अधिक वर्ष है वही महिलाये योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
- स्कीम के माध्यम से 50 से 79 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को सरकार की और से 300 प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे और 80 से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को 600 रूपए प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाएगी।
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना पात्रताएं
- उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana में केवल अविवाहित महिला ही आवेदन कर सकती है।
- स्कीम में आवेदन करने के लिए अविवाहित महिला की उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए वह तभी योजना की पात्र मानी जाएँगी।
- आवेदन करने के लिए आवश्यक है की महिला पहले से ही किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ना प्राप्त कर रही हो।
- महिला का किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यरत नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार का समग्र पोर्टल में नाम अंकित होना चाहिए।
- महिला का आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- ध्यान रहे आवेदनकर्ता की पहले शादी न हुई हो।
- स्कीम के अंतर्गत महिला के पास कोई भी आय अर्जित माध्यम अर्थात नौकरी नहीं होनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति में ही उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- स्कीम में 50 से 79 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को सरकार की ओर से 300 प्रतिमाह एवं 80 से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को 600 रूपए प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाएगी।
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana important documents
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मोबाईल नंबर
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक की डिटेल्स
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- अविवाहित होने का प्रमाण पत्र
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सर्प्रथम आपको एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov को अपने मोबाईल या कंप्यूटर में ओपन करना होगा।
- अब आपके समने योजना का होम पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे।
- उनमे से सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा। जिसमे आपको पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना।
- क्लिक करने बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा। जिसमे आपसे आपकी निजी जानकारी पूछी जाएगी जैसे :- जिला, स्थाई निकाय एवं समग्र सदस्य आईडी इन सभी को ध्यान पूर्वक दर्ज कर दीजिये।
- सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद नीचे पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपके सामने Avivahit Pension Yojana application form ओपन हो जायेगा।
- अब आपसे अप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जनकारी पूछी जाएगी सभी को ध्यान पूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये, इसके साथ ही ऊपर लिखे दस्तावेजों को भी अपलोड कर दीजिये।
- इसके बाद आपको submit का विकल्प दिखाई देगा उसे क्लिक कर दीजिये।
- सबमिट करते ही आपकी एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सरकार ने राज्य की ग्रामीण एवं शहरी महिलाओ की सुविधा के लिए एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना में ऑफलाइन प्रक्रिया से भी लाभ प्रदान करने का प्रयास किया है।
- इसके लिए आवेदक अगर ग्रामीण क्षेत्र की निवासी है तो वह अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत में जाकर आवेदन कर सकते है।
- एवं अगर आवेदनकर्ता शहरी क्षेत्र का निवासी है तो वह अपने नजदीकी निगम/नगर पालिका/नगर कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते है
- विभाग से उन्हें आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा जिसमे पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करने के बाद आप आपने दस्तावेज उस फॉर्म के साथ अटेच्ड करके उसी विभाग में जमा कर दीजिये।
इस प्रकार आपका ऑफलाइन MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana आवेदन पूरा हो जायेगा ,आवेदन सफल होने के बाद आपको योजना से मिलने वाली सभी सहायता राशि प्राप्त होगी।
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना की पात्रताए कैसे जाने?
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रताए ऐसे जाने :-
- सर्प्रथम आपको योजना क आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov को ओपन करना होगा।
- अब आपके सामने योजना का होम पेज ओपन हो जायेगा, जिसमे आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे।
- उनमे से सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा। जिसमे आपको योजनाओं हेतु पात्रता जाने के विकल्प पर क्लिक करना।
- क्लिक करने बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा। जिसमे आपसे आपकी निजी जानकारी पूछी जाएगी।
- सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करने के बाद आपको नीचे योजनाए खोजिये का विकल्प दिख रहा होगा उसे क्लिक कर दीजिये।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपके सामने मध्यप्रदेश की सभी पेंशन योजनाओं की एक सूचि आ जाएगी।
- उनमे से एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करके योजना की पात्रता पर क्लिक कर दीजिये।
- इस प्रकार आप योजना की पात्रताए जान सकते है।
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana FAQ
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ?
Madhya Pradesh Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है ?
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana में प्रदान की जाने वाली वित्तीय राशि क्या है ?
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर
आज हमने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी साझा करने का प्रयास किया है। अपन इस लेख में हमने आपको योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी है लेकिन अगर फिर भी आपको योजना से संबंधित कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हमारे आर्टिकल में नहीं मिला तो आप योजना के हेल्पलाइन नंबर पर भी सम्पर्क कर सकते है।
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :-फोन नम्बर : 0755-2556916
Fax No: 0755-2552665