राजस्थान सरकार के द्वारा किसानो को उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना को शुरू किया गया है।
योजना के माध्यम से राज्य के किसानो को RSSC द्वारा निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाएं जायेंगे। यह बीज उच्चतम श्रेणी के होंगे, जिससे किसानो की फसल ओर भी बेहतर होगी।
योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर किसानो को राहत प्रदान की जाएगी, साथ ही उन्हें कम लागत पर बेहतरीन उत्पादन प्राप्त हो सकेगा।
राजस्थान राज्य के किसानो को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने एवं कृषि से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कई योजनाओं को संचालित किया गया है जिनमे से एक राजस्थान निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र योजना भी है।
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना
Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के किसानो को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए की गई है।
योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के किसानों को मुफ्त उच्चतम बीज उपलब्ध करवाएगी, जिससे किसानों को बीजों की लागत से राहत प्राप्त होगी।
योजना का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के 30 या 50 किसानों का एक समूह बनाया जायेगा जिसके माध्यम से वह आरएसएससी द्वारा प्राप्त निःशुल्क बीजों को बराबर मात्रा में बाट सकेंगें।
योजना का लाभ किसानो को राज्य सरकार द्वारा तीन चरणों में प्रदान किया जायेगा, जिसके बाद किसान समूह द्वारा बीज उत्पादन करके विक्रय किया जा सकेगा।
साथ ही योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों को ही प्रदान किया जायेगा। यह योजना किसानो को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी।
Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana highlight
योजना | मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना |
किसके द्वारा शुरुआत की गई | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा |
उद्देश्य | किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए 50% तक अनुदान उपलब्ध कराना |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
योजना का उद्देश्य
राजस्थान राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं उन्हें उचित बीज प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना को संचालित किया है।
योजना का लक्ष्य राज्य के किसानो को फसल के उत्तम पैदावार के लिए अच्छे एवं निशुल्क बीज प्रदान करना है, जिसके माध्यम से राज्य के किसानो को कम लागत पर बेहतर एवं पौष्टिक फसल प्राप्त हो सके।
साथ ही राज्य के किसानों के आर्थिक बोझ को कम करके उन्हें आत्मनिर्भर बना सके, जिससे राज्य के किसान खुशहाली के साथ अपना जीवन यापन कर सके।
किसानों को 50% तक का मिलता है अनुदान
योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के किसानो को बीज खरीदने के लिए अनुदान प्रदान करेगी, जिसमे राज्य सरकार राज्य के लघु और सीमांत किसानों को 50% अनुदान प्रदान करेगी।
साथ ही राज्य के ऐसे किसान जो लघु और सीमांत किसान नहीं है उन्हें राज्य सरकार द्वारा 25% तक का अनुदान प्राप्त होगा।
राज्य सरकार द्वारा राज्य के अलग-अलग जिले के हिसाब से अलग अलग अनुदान प्रदान किया जायेगा, जिसमे राज्य सरकार किसानो को खाद, दवा और कृषि यंत्र जैसे अनुदान भी प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- स्कीम का लाभ राज्य के SC, ST छोटे और सीमांत किसानों प्राप्त होगा।
- योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के किसानो को 46,326 क्विंटल निःशुल्क बीज वितरण कर रही है।
- स्कीम के तहत छोटे किसानों को 50% तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा साथ ही सामान्य किसानों को 25% तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- राजस्थान के कमजोर आर्थिक वर्गीय कृषको को योजना के तहत प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- योजना के माध्यम से राज्य के 2 लाख से भी अधिक किसानो को लाभ प्रदान किया जा चुका है।
- योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को बीजारोपण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
- राज्य सरकार किसानों को स्कीम की सहायता से प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी जिससे उनकी फसले और भी अच्छी एवं उच्चत्तर गुणवत्ता वाली हो सके।
- योजना का नेतृत्व प्रत्येक क्षेत्र की RSSC विभाग द्वारा किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल परमिशन तथा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन के अनुसार किसानों को निशुल्क मिनी किट का लाभ दिया जाता है।
आवश्यक पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
- स्कीम के माध्यम से राज्य की महिलाये ही मिनी किट प्राप्त कर सकती है।
- स्कीम के मध्यम से राज्य के पिछले तीन वर्षों से मिनी किट कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर पाए है, ऐसे किसानो को आवेदन योग्य पात्र माना जायेगा।
- राज्य के केवल अनुसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लघु एवं सीमांत किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- स्कीम के माध्यम से राज्य के ऐसे किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है, जिनका नाम किसानों के समूह या संगठन के पंजीयन का प्रमाण पत्र में पंजीकृत है।
राजस्थान मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना आवेदन प्रक्रिया
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ मुख्य दस्तावेज होने आवश्यक है जिनकी सूचि नीचे निम्नलिखित है :-
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- कृषि भूमि के दस्तावेज
सभी दतावेजो के सम्पूर्ण होने के पश्चात आप आवेदन कर सकते है, आवेदन प्रक्रिया नीचे निम्नलिखित है :-
योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने निजी जिले की कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर सम्पर्क करना होगा।
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana क्या है ?
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में आवेदन करने की न्यूनतम आयु कितनी है ?
Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana में आवेदन करने के लिए किन मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ?
आधार कार्ड
स्थाई निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज़ फोटो
जाति प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
पहचान पत्र
कृषि भूमि के दस्तावेज
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में आवेदन कैसे कर सकते है ?
इस लेख में हमने आपके साथ राजस्थान की मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।