मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी विधवा महिलाओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता राशि वितरण की जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते है।
पति की मृत्यु के बाद यदि कोई विधवा महिला विवाह करने के इच्छुक है तो उन्हें राज्य सरकार हेतु शादी के लिए 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि वितरण की जाएगी। योजना के अंतर्गत महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगी।
महिलाओं और बालिकाओं के बेहतर भविष्य के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं संचालित की जाती है इन्ही में से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की परिवार की बालिकाओं को एमपी सरकार के द्वारा विवाह हेतु 55 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
तो आइये जानते है मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना से संबंधित जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार रूप से की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ कैसे उठा सकती है सभी आवश्यक जानकारी हेतु आर्टिकल में दी गयी जानकारी को अंत तक पढ़े।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
3 मई 2018 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत की गयी। पति के मृत्यु के बाद दूसरे विवाह करने हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 लाख रूपये दिए जायेंगे।
योजना के माध्यम से विधवा महिलाओ को अपने पुराने दुःखद अतीत को छोड़कर नए जीवन की और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन प्राप्त होगा। साथ ही वह अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने में आर्थिक तौर पर सहायक होंगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
आर्टिकल | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना |
योजना | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना |
प्रारम्भिक तिथि | 3 मई 2018 |
राज्य | मध्यप्रदेश |
किसके द्वारा संचालित की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा |
उद्देश्य | राज्य की विधवा महिलाओं के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | 200000 रुपयों की वित्तीय सहायता |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश की विधवा महिलाये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन माध्यम |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjustice.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का उद्देश्य
पति के मृत्यु के बाद महिलाओं का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है ,ऐसे में उन्हें पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन करने के लिए आर्थिक रूप से मदद कर रही है। ताकि उन्हें विवाह करने हेतु किसी पर निर्भर ना रहना पड़े।
इस योजना के अंतर्गत समाज में महिलाओं के प्रति महिला सशक्तिकरण को को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही महिलायें पति के मृत्यु के बाद अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए प्रेरित होंगी।
कल्याणी विवाह सहायता योजना मध्य प्रदेश के लाभ एवं विशेषताएं
- विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह हेतु सरकार के द्वारा 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि वितरण की जाएगी।
- विवाह हेतु मिलने वाली राशि को सीधे महिला के बैंक अकाउंट में डीबीटी के अंतर्गत ट्रांसफर किया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।
- विधवा महिलायें मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि से अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने में सहायक होंगी।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जायेगा जिससे उन्हें अपने पुनर्विवाह के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा एवं ना ही किसी से ऋण लेना पड़ेगा।
MP Kalyani Vivah Sahayta Yojana eligibilities
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु पात्रता एवं शर्ते कुछ इस प्रकार से निर्धारित की गयी है।
- केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी विधवा महिलाएं ही योजना हेतु पात्र मानी जाएगी।
- विधवा महिला की न्यूतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।
- सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी महिला को योजना हेतु योग्य नहीं माना जायेगा।
- महिला के पास पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- यदि महिला एक आयकर दाता है तो वह योजना हेतु योग्य नहीं मानी जाएगी।
- जिनके पति जीवित है और वह महिलाएं पुनर्विवाह करना चाहती है वह योजना हेतु पात्र नहीं मानी जाएगी।
- जिन महिलाओं को पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है वह भी आवेदन करने हेतु योग्य नहीं मानी जाएगी।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के आवश्यक दस्तावेज
- विधवा महिला का आधार कार्ड
- उम्मीदवार का बैंक अकाउंट
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन करने हेतु मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialjustice.mp.gov.in में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में दायित्व के विकल्प में समाजिक सहायता में क्लिक करें।
- अब आपको मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के विकल्प में क्लिक आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म का प्रिंट लेकर इसमें दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें।
- आप यह फॉर्म आप अपने नजदीकी जिला आधिकारिक के दफ्तर से भी प्राप्त कर सकते है।
- सभी जानकारी भरने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें।
- एप्लीकेशन फॉर्म को अपने नजदीकी जिले के कलेक्टर / संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण में जाकर जमा कराएं।
- अधिकारी आवेदन फॉर्म की वेरिफिकेशन करके आपको आपके बैंक अकाउंट में योजना की राशि ट्रांसफर कर देगी।
- इस तरह से आप सरलता से योजना में आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना शुरुआत कब की गई थी ?
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayta Yojana का मुख्या उद्देश्य क्या है ?
Chief Minister Kalyani Marriage Assistance Scheme के लाभार्थी कौन-कौन है ?
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में कितनी रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी ?
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayta Yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Helpline Number
मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह योजना से संबंधित सभी जानकारी को हमारे इस आर्टिकल में साझा किया गया है। यदि आपको योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916