मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत उमीदवार किसानों को सोलर पम्प कनेक्शन लगवाने पर कुल लागत का 50% सब्सिडी की सहायता प्रदान की जाती है।
सरकार द्वारा किसानों की खेतों की सिचाई के लिए 3 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान किये जायेंगे। जिसकी कुल लागत का 50% मूल्य सरकार द्वारा गहन किया जायेगा ,इससे किसानों की फसल उपज में वृद्धि होगी।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के माध्यम से राज्य के किसानों को सिचाई से संबंधित समस्याओं से मुक्त किया जायेगा। पम्प कनेक्शन की सहायता से फसलों को पर्याप्त पानी प्राप्त हो सकेगा जिससे किसानों को बेहतर फसल प्राप्त हो सकेगी।
आज हम आपके साथ मध्यप्रदेश की “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” की जानकारी साझा करने जा रहे है। अगर आप भी योजना में आवदन करके लाभ प्राप्त करने के इच्छुक है। तो हमारे आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु पीएम किसान खाद्य योजना भी सम्मिलित है जिसका मुख्य उद्देश्य किसानो को बीज उर्वरक में सब्सिडी देना है।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत 20 सितम्बर 2023 में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को सिचाई के लिए पम्प कनेक्शन पर 50% सब्सिडी की सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।
सरकार द्वारा स्कीम की घोषणा कुशामाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की उपस्तिथि में की गई थी। जिसके तहत सभी मंत्रियों की सहमति के पश्चात लाभार्थियों द्वारा 3 एचपी या उससे अधिक क्षमता वाले पम्प कनेक्शन लगवाने पर सब्सिडी के माध्यम से उन्हें वित्तीय अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के तहत 200 मीटर की दूरी पर 11 किलोवाट के विस्तार विवरण ट्रांसपोर्ट को स्थापित किया जायेगा। पम्प की स्थापना से लेकर संयुक्त कार्यों को कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थित किया जायेगा। योजना के अंतर्गत पम्प कनेक्शन लगवाने पर कुल लागत का 50% सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान किया जायेगा। बाकि का 50% उम्मीदवार को स्वयं व्यय करना होगा।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Highlights
योजना | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई है | माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
अनुदान राशि | 50 % अनुदान राशि |
आधिकारिक वेबसाइट | किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश भारत (mp.gov.in) |
एमपी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना विशेषताएं
- Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana की शुरुआत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है।
- योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- योजना के माध्यम से पम्प कनेक्शन स्थापित करने पर कुल लगत का 50% भुगतान सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में गहन किया जायेगा। इसमें से 40% राशि राज्य सरकार द्वारा एवं 10% राशि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भुगतान की जाएगी।
- अधिकांशतः किसानों को स्कीम का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा स्कीम को 2 वर्षों के लिए संचालित किया जायेगा।
- स्कीम के अंतर्गत 10000 पम्पो का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- स्कीम के तहत प्रदान की गई सब्सिडी की राशि को DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना से प्रदेश के अन्नदाता होंगे सशक्त।
— इन्दरसिंह परमार (@Indersinghsjp) September 20, 2023
योजनांतर्गत 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के कनेक्शन के लिए 11KV लाईन का विस्तार एवं ट्रांसफार्मर स्थापित होंगे।
विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50% राशि ही कृषक/कृषकों के समूह को खर्च करनी होगी।
वितरण कंपनी… pic.twitter.com/ufuL6A3CQK
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मुख्य पात्रताएं
- MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक मध्यमप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- स्कीम के अंतर्गत राज्य के किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।
- उम्मीदवार किसान के पास पर्याप्त कृषि भूमि होनी आवश्यक है जिससे वह पम्प कनेक्शन करवा सकते है।
- योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसान ही आवेदन कर सकते है।
- लाभार्थी का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि के दस्तावेज
- भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र
- पास पोर्ट साईज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते का विवरण
- जाति प्रमाण पत्र
- किसान आईडी
- राशन कार्ड
- ईमेल आईडी
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana की आधिकारिक वेबसाइट किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश भारत (mp.gov.in) को ओपन कर लीजिये।
- वेबसाइट के होम पेज आपको “कृषि योजनाए” का विकल्प दिखाई देगा, उसे क्लिक कर लीजिये।
- उसके बाद अगले पेज में आपको मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना फॉर्म का विल्प दिखाई देगा। उसे क्लिक कर लीजिये।
- सामने अगले पेज पर आवदन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- उसके बाद डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लीजिये।
- अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- उसके बाद ऊपर दर्शये गए सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिये।
- अब आवेदन फॉर्म को अपने नजदीदकी कृषि मंत्रालय में जाकर जमा कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ?
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के तहत लाभार्थी कौन है ?
कृषक मित्र योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Krishak Mitra Yojana का टोल फ्री नंबर क्या है ?