पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रत्येक स्तर पर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदूषण से होने वाले नुकसानों से बचने के लिए सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार द्वारा इसके लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गयी हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण के महत्व को समझते हुए राज्य के नागरिकों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना की शुरुआत की गयी है। पेड़ लगाने वाले नागरिकों को सरकार द्वारा 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान करेंगें। इस आर्टिकल की सहायता से आप इस योजना का आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आर्टिकल | मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | राज्य को हरित राज्य बनाने हेतु नागरिकों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
प्रदान प्रोत्साहन राशि | 50 हजार रूपये |
माध्यम | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | – |
यूपी मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हरित राज्य बनाने के लिए एवं नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए Mukhyamantri Krishak Vriksh Dhan Yojana की शुरुआत की है। इस योजना में यदि कोई मनरेगा योजना का लाभार्थी अपनी निजी भूमि पर 200 पेड़ों का वृक्षारोपण करता है तो उसे उन पेड़ों को लगाने के 3 साल बाद सरकार द्वारा 50 हजार रूपये प्राप्त होते हैं ऐसा होने से पेड़ों की देखभाल भी सम्भव हो सकेगी।
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व समझाने हेतु वृक्षारोपण कर उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस योजना से उत्तर प्रदेश हरित राज्य बनेगा। योजना के अंतर्गत लगाए गए पेड़ों का नागरिकों द्वारा संरक्षण किया जायेगा। इस योजना में अधिकांशतः पेड़ फलों के हैं भविष्य में इन्हीं पेड़ों से नागरिक व्यापार भी कर सकता है। इस योजना से राज्य के नागरिकों की आय बढ़ेगी एवं वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
पौधों की सूची
इस योजना में रोपित किये जाने वाले पौधों की सूची इस प्रकार है:
- अमरुद
- आम
- आंवला
- नींबू
- चीकू
- कटहल
- नीम
- बांस
- बबूल
- कदम
- यूकेलिप्टस
- सागौन
- शीशम
लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना में वृक्षारोपण करने से पर्यावरण संरक्षण कर राज्य को हरित राज्य बनाया जाएगा।
- राज्य के वे सभी मनरेगा योजना के नागरिक जो अपनी भूमि में पेड़ लगाएंगे सरकार उन्हें 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- राज्य के ऐसे नागरिक जो पेड़ लगाएंगे एवं 3 वर्षों तक उनका संरक्षण करेंगे उन्हें ही यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना में प्रदान की जाने वाली राशि को लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी किया जायेगा।
- इस योजना में सत्यता की जाँच करने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक सर्वेक्षण समिति स्थापित की जाएगी।
- इस योजना से राज्य के नागरिक अपनी भूमि पर लगाए गए पेड़ों से भविष्य में फल प्राप्त करेंगें वे उन फलों को बाजार में बेच सकते हैं ऐसा होने से उनकी आय में वृद्धि होगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा एवं उनका सशक्तिकरण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना के मुख्य बिंदु
- इस योजना में नागरिकों को सिर्फ अपनी भूमि पर ही पौधों का रोपण करना है।
- योजना के अंतर्गत लगाए गए दो पौधों के बीच की दूरी 2 से 3 मीटर तक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक को 3 वर्ष में कम से कम 300 पौधे लगाने होंगें।
- योजना के अंतर्गत फलदार एवं औषधीय गुण वाले पौधे, छायादार पौधे लगाए जायेंगे। साथ ही ऐसे स्थान जहाँ पानी का स्तर कम होगा वहां जल संचयन करने वाले पौधे लगाए जायेंगें।
- इस योजना का संचालन राज्य के वन विभाग की देखरेख में किया जायेगा। पौधों की लागत भी वन विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।
पात्रताएं
यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो योजना से सम्बंधित पात्रताएं इस प्रकार है:
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक मनरेगा योजना का लाभार्थी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 200 वृक्ष लगाने होंगें।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मनरेगा कार्ड
- जमीन के दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना आवेदन प्रक्रिया
कृषक वृक्ष धन योजना का आवेदन करने के लिए नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करें:
- सबसे पहले आप अपने ब्लॉक ऑफिस में जाएँ।
- ब्लॉक ऑफिस में योजना से सम्बंधित अधिकारी से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- अब आवेदन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म की जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अब आपने योजना के सम्बंधित अधिकारी के पास ही आवेदन फॉर्म जमा भी कर देना है।
उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी कर लेने पर योजना की सर्वेक्षण समिति द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की सत्यता की जाँच की जाएगी। एवं पुष्टि होने पर सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में 50 हजार रूपये की राशि डीबीटी की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना किस राज्य सरकार की योजना है?
यूपी मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना क्या है?
UP Mukhyamantri Krishak Vriksh Dhan Yojana का उद्देश्य क्या है?
Mukhyamantri Krishak Vriksh Dhan Yojana की शर्त क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना में सरकार द्वारा कितने रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है?
Mukhyamantri Krishak Vriksh Dhan Yojana में किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं?