हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के कल्याण हेतु कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जाता है। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के नाम से प्रदेश के उन सभी नागरिकों के हित में की गई है।
जिसके लिए राज्य के जो नागरिकों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए योजना में आवेदन करना चाहते हैं वह इसकी आधिकारिक वेबसाइट ulbshops.ulbharyana.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के माध्यम से आवेदक नागरिकों को क्या लाभ प्राप्त होगा, योजना में आवेदन के लिए उन्हें इसकी किन पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
और नागरिक किस तरह पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, इसकी पूरी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
मुख्यमंत्री शहरी निकाय योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के उन सभी नागरिकों को उनके दुकान व मकान का मालिकाना हक दिलवाने का कार्य किया जाएगा।
जिनके पास उनके दुकान और घर पर 20 साल या इससे अधिक समय का कब्जा है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। शहरी निकाय योजना के तहत ऐसे नागरिक जिन्हे 31 दिसंबर 2021 से 20 साल होने पर वह दुकान का लीज या मकान का किराया भर रहे हैं।
उन्हें सरकार द्वारा कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करने पर उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।
इसके लिए योजना के तहत सरकार द्वारा नागरिकों को कलेक्टरेट रेट पर अधिकतम 50% छूट दी जाएगी और जो आवेदक योजना के लाभार्थी नहीं होंगे उन्हें मार्किट रेट पर किराए का भुगतान करना होगा।
शहरी निकाय स्वामित्व योजना में एक हजार करोड़ रूपये के राजस्व आने की संभावना है, साथ ही योजना के तहत राज्य के 25 हजार नागरिकों को लाभ पहुँचाया जा सकेगा।
Mukhaymntri Shehri Nikay Swamitva Yojana Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा |
साल | 2023 |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन प्रक्रिया |
योजना के लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | नागरिकों को उनके घर एवं दुकान का मालिकाना हक़ दिलवाना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | ulbshops.ulbharyana.gov.in |
शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
शहरी नियकाय स्वामित्व योजना के तहत आवेदक नागरिकों को मिलने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा राज्य के पात्र नागरिकों को उनकी दुकान एवं मकान के मालिकाना हक दिलवाने के उद्देश्य से किया गया है।
- राज्य के जिन नागरिकों का 20 वर्ष या इससे अधिक समय से दुकान या मकान पर कब्जा है, उन्हें योजना के तहत मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।
- योजना के तहत नागरिकों को मालिकाना हक के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।
- शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत 1000 करोड़ रूपये का राजस्व आना सम्भव है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- विभाग द्वारा योजना के तहत केवल 1000 आवेदन स्वीकार किए जाएँगे, जिसके लिए सरकार एक दिन यानी केवल सोमवार को ही आवेदन की प्रक्रिया के लिए पोर्टल खोलेगी।
- पोर्टल पर 3 से 4 महीने में नागरिकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा हो जाएँगे।
- योजना के माध्यम से लगभग राज्य के 25 हजार लोगों को लाभ पहुँचाया जाएगा।
योजना के तहत कलेक्टरेट रेट पर मिलने वाली छूट
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत आवेदक नागरिकों को कलेक्टरेट रेट पर मिलने वाली छूट की जानकारी निम्नानुसार है।
मकान या दुकान पर कब्जे का समय | कलेक्टरेट रेट में छूट का परसेंट |
20 साल | 20 प्रतिशत |
25 साल | 25 प्रतिशत |
30 साल | 30 प्रतिशत |
35 साल | 35 प्रतिशत |
40 साल | 40 प्रतिशत |
45 साल | 45 प्रतिशत |
50 साल | 50 प्रतिशत |
हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पात्रता
योजना में आवेदन हेतु आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने वाले नागरिकों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- शहरी निकाय स्वामित्व योजना में आवेदन के लिए आवेदक हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास अपनी दुकान या मकान पर 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या 20 साल से अधिक का कब्जा होना चाहिए, तभी वह मालिकाना हक़ के पात्र माने जाएँगे।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, बिना पूरे दस्तावेजों के योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक का आधारकार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड)
- राशन कार्ड
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- सेल्फ सर्टिफाईड लेटर
- किराये की रसीद
- किराए का समझौता पत्र
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- फाइयर NOC
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
मुखयमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो नागरिक योजना मे आवेदन करना चाहते हैं, वह आवेदन की प्रक्रिया यहाँ बताए गए स्टोस को पढ़कर जान सकेंगे।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक सबसे पहले मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको लॉगिन सेक्शन में Register Here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर भरना होगा।
- अब आपको दिए गए कैप्चा कोड को भरकर Generate OTP के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आप ओटीपी बॉक्स में भर दें।
- ओटीपी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह अपना रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, अब आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को भरकर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा।
- अब आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे अपना नाम, पता, लिंग, आदि सही से भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड कर देना होगा।
- अब आखिर में फॉर्म की पूरी जाँच कर लेने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आपकी योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
सिटीजन लॉगिन करने की प्रक्रिया
सिटीजन लॉगिन करने के लिए आवेदक यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- आवेदक सबसे पहले मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे जैसे अप्लाई फॉर सेल ऑफ़ शॉप/हाउस और रेज क्लेम/ऑब्जेक्शन में से अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक विकल्प का चयन करना होगा।
- अब आप अपना मोबाइल नंबर भरकर Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में भरना होगा।
- ओटीपी भरकर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपकी पोर्टल में सिटीजन लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ULB लॉगिन की प्रक्रिया
- ULB लॉगिन के लिए आवेदक सबसे पहले पहले मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको ULB लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना मोबाइल नंबर भरकर Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में भरना होगा।
- ओटीपी भरकर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपकी पोर्टल में ULB लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 से जुड़े प्रश्न/उत्तर
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और इसकी आवेदन प्रक्रिया के आरम्भ होने की जानकारी भी जल्द ही आपको प्रदान करवा देंगे, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या योजना से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।