हरियाणा सरकार ने राज्य के विकास एवं छोटे व्यापारियों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का शुभारम्भ किया है। Chief Minister Traders Compensation Insurance Scheme के माध्यम से राज्य के छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन के रूप में बीमा सेवा प्रदान की जाएगी। जिससे उनको व्यापार में होने वाली हानियों से राहत प्राप्त हो सकेगी। राज्य में बेरोजगारी के स्तर को कम करने एवं रोजगार का विस्तार करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की घोषणा 30 सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राज्य के छोटे उद्यमिको के व्यापार में वृद्धि करने के लिए की गई है। योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों को व्यापार में होने वाली हानियाँ जैसे :- बाढ़, चक्रवात, आग लग जाना इत्यादि प्राकृतिक आपदा एवं चोरी इत्यादि मानवीय घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सकेगी।
व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होने से रोजगार के कई अवसरों में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सकेगा। बीमा योजना की सहायता से लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। जिससे उन्हें आपदाओं के कारण हुए भारी नुकसानों की भरपाई करने के लिए अन्य व्यक्ति से सहायता नहीं लेनी पड़ेगी।
साथ ही राज्य सरकार द्वारा स्कीम से जुड़े हुए व्यापारियों को रियायती दरों पर बूथ सेवाएं भी प्रदान की जाएँगी। जिस पर लाभार्थियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के माध्यम से 25% की छूट प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत बूथ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को सरकारी बैंकों से 75% रुपये का लोन भी मुहैया करवाया जायेगा। योजना के तहत बीमा के रूप प्राप्त होने वाली सहायक राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा कर दी जाएगी।
योजना | मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल कट्टर द्वारा |
उद्देश्य | राज्य के व्यापारियों को प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान से सुरक्षा कवरेज प्रदान करना |
लाभार्थी | छोटे एवं लघु उद्योगपतियों |
आधिकारिक वेबसाइट | (finhry.gov.in) |
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना उद्देश्य
(एमएमवीकेवाई) का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे एवं लघु उद्योगपतियों को कम लागत पर सुरक्षित बीमा कवरेज प्रदान करना है। जिसकी सहायता से राज्य के व्यापारियों को सुरक्षा कवरेज प्राप्त होगी एवं व्यापार में होने वाली हानियों का सामना करने में वह सक्षम हो सकेंगे। साथ ही भविष्य में आग लगने या बाढ़ आने से छोटे दुकानदारों को स्टॉक की हानि से बचाया जा सके।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लाभ एवं विशेषताएं
- एमएमवीकेवाई की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है।
- योजना की शुरुआत हरियाणा की भीषण आपदा जो पंचकुला के सेक्टर 9 में स्थित शहरी बाजार में आग लगने के कारण हुई थी, उसे मध्यनजर रखकर की गई है।
- स्कीम के तहत लाभार्थियों को 25 प्रतिशत की छूट पर बूथ उपलब्ध करवाया जायेगा।
- साथ ही आवेदकों को सरकारी बैंकों द्वारा बूथ खरीदने के लिए 75% के तहत लगने वाली लागत पर लोन सुविधा प्रदान की जाएगी।
- राज्य में व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा।
- स्कीम के तहत उम्मीदवारों को व्यवसाय पर सुरक्षा कवरेज मिलेगा। यहाँ जिसकी गारंटी सरकार द्वारा उम्मीदवार को दी जाएगी।
- स्कीम की अभी केवल घोषणा की गई है अभी योजना के तहत आवेदन नहीं किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत राज्य के BPL कार्ड धारक आवेदन कर सकते है।
- योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
- योजना के तहत राज्य के छोटे एवं लघु व्यापारी ही आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
- योजना के तहत राज्य के ऐसे नागरिक जिन्होंने किसी अन्य की जमीन या व्यापार पर कब्जा किया है उन्हें पात्र नहीं माना जायेगा।
- स्कीम के अंतर्गत नीचे दर्शाये गए सभी दस्तावेज होने आवश्यक है।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पात्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- ड्राइविंग लाइसेंस
- व्यावसायिक भूमि से संबंधित दस्तावेज
व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना में छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया जायेगा
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत पहले केवल राज्य के लघु उद्योगपति जिनकी वार्षिक आय 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है, वही योजना में आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब राज्य के लघु एवं छोटे उद्योग पति जिनकी वार्षिक आय शून्य रुपये से 1.5 करोड़ रुपये है वह सभी उम्मीदवार आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया
योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अभी कुछ समय तक इन्तजार करना होगा। क्योकि अभी केवल इस योजना की घोषणा की गई है, सरकारी आधिकारिक अभी इस स्कीम पर कार्य कर रहे है। लेकिन जैसे ही हमें आवेदन संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होगी। हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
Chief Minister Traders Compensation Insurance Scheme की शुरुआत किसने की है ?
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
Chief Minister Traders Compensation Insurance Scheme के तहत लाभार्थी कौन है ?
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
इस लेख में हमने आपके साथ देश के “मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना” से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।