केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु अनेकों योजनाओं की शुरुआत की जाती है। जिस से उन क्षेत्रों सहित वहां के नागरिकों का भी आर्थिक रूप से विकास होता है। इन योजनाओं से सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों सुविधाएँ प्रदान करते रहती है।
ऐसे ही नगर निकायों के विकास से सम्बंधित उत्तर प्रदेश की योजना मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना है। इस आर्टिकल के माध्यम से हमारे द्वारा आपको मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
आर्टिकल | नगर सृजन योजना उत्तर प्रदेश |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
सम्बंधित विभाग | नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग |
उद्देश्य | नवसृजित एवं सीमा विस्तारित किये गए नगर निकायों का सुदृढ़ विकास करना |
लाभार्थी | नगर निकाय में रहने वाले सभी नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | टेंडरों द्वारा आवेदन |
आधिकारिक वेबसाइट | – |
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 27 जुलाई 2022 को नगर सृजन योजना उत्तर प्रदेश की शुरुआत गयी। इस योजना से राज्य में नए गठित किये गए नगर निकायों एवं उन पुराने नगर निकायों जिनकी सीमा में विस्तार किया गया है सबको मूलभूत सुविधाएँ सरकार द्वारा प्रदान की जाएँगी। य
ह योजना नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के अंतर्गत कार्य करती है।
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में होने वाले सभी कार्यों की समय-समय पर सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी। इस योजना को ही सीएम एनएसवाई के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हेतु वर्ष 2022-23 के बजट में 550 करोड़ रूपये की धनराशि प्रदान की गयी है।
नगरीय निकाय का नाम | बजट की धनराशि (रूपये करोड़ में) |
नवसृजित नगर पंचायत | 366.30 |
सीमा विस्तारित नगर पंचायत | 53.35 |
सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषद | 58.85 |
सीमा विस्तारित नगर निगम | 71.50 |
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कथन के अनुसार प्रदेश का सम्रग विकास करने के लिए शहरीकरण करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य नवसृजित नगर निकायों एवं जिन पुराने नगर निकायों की सीमा का विस्तार किया गया है उन सभी का बुनियादी विकास करना है।
उन नगर निकायों को सशक्त एवं सुदृढ़ निकाय बनाना है। नगर निकाय में रहने वाले नागरिकों को अनेकों सुविधाएँ प्रदान करना है। जिस से वे सभी अपने ही क्षेत्र में रह कर कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त करें और आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकें।
लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना से नगर निकाय में रहने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त होगी जिस से उनका भविष्य उज्जवल हो सकेगा एवं वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत नवसृजित नगर निकायों एवं सीमा विस्तारित किये गए पुराने नगर निकायों का विकास होगा।
- इस योजना में किये गए कार्यों की बारीकी से समीक्षा की जाएगी। जिस से किये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता आएगा एवं कार्य की गुणवत्ता अच्छी रहेगी।
- इस योजना के अंतर्गत किये जाने वाले निर्माण एवं विकास कार्यों में इनोवेशन प्री-फैब/ प्री कास्ट कंक्रीट निर्माण वाली तकनीक का प्रयोग किया जायेगा।
- इस योजना से नगर निकायों में पेयजल, स्वच्छता, पैदल चलने के लिए फुटपाथ, सड़क निर्माण, पार्किंग, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, सामुदायिक केंद्रों, आंगनबाड़ी, पार्कों का विकास, चौराहों का सुंदरीकरण आदि से सम्बंधित अनेकों कार्य किये जायेंगे।
- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में होने वाले कार्यों में पारदर्शिता रहेगी जिस से भ्रष्टाचार समाप्त होगा।
आवेदक की पात्रताएं
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में आवेदन हेतु सरकार द्वारा निम्न पात्रताएं रखी गयी हैं:
- नगरीय निकायों में विकास कार्य करने के लिए सरकार द्वारा कंपनियों से टेंडर भरने के लिए कहा जायेगा, इच्छुक कंपनियां अपना टेंडर प्रस्तुत कर सकती हैं।
- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में हो रहे विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा दिशा-निर्देश दिए जायेंगे, इन दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्य किये जायेंगे।
- निर्माण एवं विकास कार्यों में इनोवेशन प्री-फैब/ प्री कास्ट कंक्रीट निर्माण वाली तकनीक का प्रयोग करना अनिवार्य है।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों से सम्बंधित कोई भी सूचना सरकार द्वारा अभी जारी नहीं की गयी है। जैसे ही राज्य सरकार नगरीय निकायों के विकास कार्यों का टेंडर भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी एवं आवेदन से सम्बंधित दस्तावेजों की सूची प्रदान करेगी। हमारे आर्टिकल द्वारा आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में आवेदन करें
- नवसृजित नगर निकायों एवं सीमा विस्तारित नगर निकायों में विकास कार्यों को करने के लिए आवेदन किये जायेंगे।
- इन कार्यों को करने के लिए सरकार द्वारा टेंडर प्रक्रिया का चयन किया गया है।
- आवेदन करने के लिए गैर सरकारी कंपनियों द्वारा टेंडर भरे जायेंगे। कंपनियों द्वारा ही मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्य की कोटेशन प्रस्तुत की जाएगी।
- कंपनियों द्वारा भरे गए टेंडरों पर चर्चा करने के बाद राज्य सरकार एवं सम्बंधित विभाग की इच्छानुसार किसी कम्पनी के टेंडर की स्वीकृति की जाएगी।
- इसके बाद ही वह कम्पनी विकास-सम्बन्धी कार्य की शुरुआत करेगी।
सीएम एनएसवाई क्या है?
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की शुरुआत कब हुई?
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना से कौन सा विभाग सम्बंधित है?
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का निगरानी/अनुश्रवण तंत्र क्या है?
निकाय स्तर, जिला स्तर एवं निदेशालय स्तर पर है।