राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को लाभान्वित करने हेतु राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना की शुरुआत की है।
योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को सरकार द्वारा आर्थिक ऋण सहायता मुहैया करवाई जाएगी। जिससे किसान अपने खेतों में अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगें।
किसानो की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार आएगा। जिससे वह अपनी जीवन शैली में होने वाली सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा करने में समर्थ होंगे।
कृषि क्षेत्र में किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार कई योजनाओं को संचालित करती है जिससे किसान नागरिकों को फायदा मिल सके ऐसी ही एक राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना है जिसमें किसानों को पाइपलाइन लगवाने पर अधिकतम 15 हजार रुपये तक की सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है।
योजना के माध्यम से राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को कम ब्याज पर लोन सहायता मुहैया करवाई जाएगी। जिससे राज्य के किसानों को किसी जमीन या उपकरण को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार किसानों को 10% की ब्याज दर से लोन प्रदान करेगी। ब्याज की राशि में से 7% ब्याज सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा एवं बाकि का 3% प्रतिशत आवेदक स्वयं भुगतान करेगा।
साथ ही निश्चित समय अवधि पर लोन चुकाने से सरकार लाभार्थी किसान को ब्याज की दर पर 2% की छूट प्रदान करेगी।
योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित की गई है। जिससे लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
Krishi Upaj Rahan Loan Yojana Highlights
योजना | राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई है | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा |
लाभ | वित्तीय लोन सहायता |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आधिकारिक वेबसाइट | (rajasthan.gov.in) |
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना का उद्देश्य
राज्य के किसानो को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना जिससे वह अपनी फसलों की बेहतर उपज के लिए उचित खाद्य प्रदार्थ प्राप्त कर सके।
फसलों को पौष्टिक खाद्य मिलने से किसानों की भूमि की मिटटी उपजाऊ होगी जिससे वह फसलों की वृद्धि करने में सहायक होंगे।
निश्चित तौर से फसलों में वृद्धि होने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। और वह कृषि क्षेत्र में ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना लाभ
- योजना की सहायता से राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्कीम के अंतर्गत राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिक प्रदान की गई है।
- राज्य के ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम कृषि भूमि है वह भी स्कीम का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते है।
- राज्य सरकार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक किसानों को 1.5 लाख रुपये तक का ऋण लाभ प्रदान कर रहे है। साथ ही बड़े किसानों को 3 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जा रहा है।
- स्कीम के तहत प्रदान की जाने वाली राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
- स्कीम के तहत निर्धारित समय अवधि पर ऋण चुकता करने वाले आवेदक को सरकार की तरफ से ब्याज की राशि पर 2% की छूट प्रदान की जाएगी।
- स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा सीमांत एवं लघु किसानों के ऋण का 7% ब्याज सरकार वहन करेगी एवं बाकि का 3 प्रतिशत ही लाभार्थियों को भुगतान करना पड़ेगा।
- योजना का लाभ राज्य के लगभग 25 हजार किसानों को प्रदान किया जायेगा।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने वाला आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- केवल किसान व्यक्ति ही योजना हेतु पात्र है।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- नीचे दर्शाये गए सभी दस्तवेजों का होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदक को पात्र नहीं माना जायेगा।
- स्कीम के तहत आवेदक को किसी बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उसमे खाता खुलवाना होगा।
- योजना के अंतर्गत राज्य के सीमांत एवं छोटे किसान ही आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
- राज्य के ऐसे किसान जिनके पास दो हेक्टर से भी कम भूमि है वह भी स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- स्कीम के तहत समय पर ऋण की किश्तों का भुगतान करने वाले उम्मीदवारों को ब्याज पर 2% की छूट सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है।
- आवेदक का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज
- बैंक खाते का विवरण
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शपत घोषणा पात्र
- फसल संबंधित दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- किसान का मतदाता पंजीकरण कार्ड
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लीजिये।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्टेशन का विकल्प दिखाई देगा, उसे क्लिक कर दीजिये।
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- अब नीचे दिए गए सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- जिसके बाद आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जायेगा। जिसकी सहायता से आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।
- इस प्रकार आपकी राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ?
Krishi Upaj Rahan Loan Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के तहत लाभार्थी कौन है ?
Krishi Upaj Rahan Loan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
इस लेख में हमने आपके साथ देश के “राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना” से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।