राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के लिए की गई है। Rashtriya Parivar Sahayata के माध्यम से राज्य के पीड़ित नागरिकों को राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। जिनके परिवार का आयकर सदस्य किसी कारण मृतक हो गया हो, उन्हें योजना के तहत आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा। जिससे मृतक के परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न होना पड़े। जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे सदस्य जिन्होंने अभी हाल ही में अपने परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया है, उन सभी की राज्य सरकार आर्थिक रूप से सहायता करेगी। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे ऐसे परिवार जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य आकस्मिक दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, सरकार उन सभी परिवारों को एकमुश्त अनुदान प्रदान करेगी।
Rashtriya Parivar Sahayata के तहत मृतक कमाऊ सदस्य महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। उनके उम्मीदवारों के बच्चे, माता-पिता, पति एवं पत्नी इत्यादि को ही वित्तीय अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। जिससे वह अपने आर्थिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे। साथ ही उन्हें मुश्किल समय में मदद प्राप्त होगी।
मध्यप्रदेश सरकार योजना के तहत प्रदान की जाने वाली 20 हजार रूपए से 40 हजार रूपए तक की एकमुश्त राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से प्रदान की जाएगी। स्कीम का लाभ राज्य के ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों में प्रदान किया जाएगा। एवं योजना का नेतृत्व राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जायेगा।
योजना | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | भारत सरकार द्वारा |
राज्य | मध्यप्रदेश |
लाभ | 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | (mp.gov.in) |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से गरीब कमजोर नागरिकों को जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम बनाना है। ऐसे परिवार जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु के पश्चात परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु के पश्चात परिवार का भरण-पोषण बहुत ही कठिन हो जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। उन्हें इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए MP सरकार द्वारा 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
योजना के लाभ
- स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल कार्ड धारक नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा।
- RPSY के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनके का आयकर्ता की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई है उनके परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- लाभार्थिओं को योजना के माध्यम से 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के माध्यम से उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली राशि पहले 10,000 थी। जिसे बढ़ा कर 20,000 कर दिय्या गया है।
- योजना के माध्यम से मिलने वाली धनराशि की सहयता से उम्मीदवार अपना छोटा-मोटा व्यवसाय स्थापित कर सकता है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनने में सहायता प्राप्त होगी।
- RPSY तहत परिवार के महिला या पुरुष किसी भी कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में उम्मीदवार को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- आवेदक को योजना के अंतर्गत दी जाने वाले धनराशि आवेदन के 45 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।
- योजना के माध्यम से आवेदकों को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
- योजना के द्वारा प्रदान किया जाने वाला करवा 18 से 60 वर्ष के मृतकों के मृत्यु पर ही उनके परिवार को प्रदान किया जायेगा।
- स्कीम की शुरुआत राज्य के नागरिकों को समाजित एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है।
- स्कीम का लाभ राज्य के ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों में प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- योजना में आवेदन करने के लिए संबंधी मृतक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी आवश्यक है।
- स्कीम के तहत मृतक परिवार का कमाऊ सदस्य होना आवश्यक है।
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना आवश्यक है।
- स्कीम में आवेदन करने वाले लाभार्थिओं को मृतक की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर ही आवेदन करना होगा।
- आवेदनकर्ता के परिवार के लिसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक बीपीएल कार्ड धारक होने आवश्यक है।
- उम्मीदवार केवल एक बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाते की डिटेल्स
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में पुलिस में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट
- आयु प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
- सर्प्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (mp.gov.in) को ओपन कर लीजिये।
- स्कीम के होम पेज पर आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से संबंधित कई सारे विकल्प दिखाई देंगे।
- जिनमे से आपको आवेदन प्रक्रिया के PDF पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- जिसमे आपको प्रिंट के विकल्प पर क्लिक करके उसका प्रिंटआउट निकलवा लेना है।
- अब फर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को दर्ज करके अपने निजी दस्तवेज उससे अटेच्ड कर दीजिये।
- अब अपने नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
RPSY के तहत उम्मीदवारों को कितनी सहायक धनराशि प्रदान की जाएगी ?
राष्ट्रीय परिवार सहायता में आवेदन करने का मोड क्या है ?
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana की हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
इस लेख में हमने आपके साथ मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर हमें सूचित कर सकते है। हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।