राजस्थान सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना उन सभी नागरिकों के लिए शुरू की गयी है जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आते है।
इस योजना में राज्य के सभी वृद्धजन, विधवा महिलाएं, विकलांग नागरिक पेंशन राशि प्रदान करने के लिए शामिल किये गए है।
इस योजना में सभी नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए श्रेणी के आधार पर विभिन्न तरह की पेंशन योजनाओं को शामिल किया गया है।
ताकि सभी लोगो को उनकी श्रेणी के अनुसार Rajssp के रूप में आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्राप्त हो सके।
आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से [Rajssp] सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान 2023: Rajssp Apply Online से संबंधित जानकारी को साझा करने जा रहे है।
अतः राजस्थान सोशल सिक्योरटी पेंशन योजना संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान
Rajssp- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी वाले परिवार के उन सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शुरू की गयी है, जो वृद्ध, विकलांग एवं विधवा महिलाएं है।
यह योजना लाभार्थी नागरिकों को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए मासिक रूप में आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्रदान करेगी। Social Security Pension Scheme Rajasthan (Rajssp) के तहत चार प्रकार की पेंशन योजनाओं को शामिल किया गया है।
जिसमें मुख्य प्रकार से है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्जन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत कृषक वृद्जन पेंशन योजना।
Social Security Pension Scheme Rajasthan
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान असहाय लोगो को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा योजना में शामिल किया गया है।
इस योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगो को प्रदान किया जायेगा। यानी की सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी लोग इस योजना हेतु शामिल किये गए है।
Social Security Pension Scheme Rajasthan में असहाय, विकलांग, विधवा पुरुषों और महिलाओं के द्वारा आवेदन किये जाने पर सभी चयनित वर्ग के लोगो को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि का लाभ सरकार के द्वारा प्रदान किया जायेगा। यह एक कल्याणकारी योजना है जिसका लाभ सभी पात्र नागरिक उठा सकते है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (राजएसएसपी) हेतु राजस्थान के नागरिक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीको से आवेदन कर सकते है। सरकार के द्वारा इस योजना में पंजीकृत सभी नागरिकों के बैंक खाते में यह राशि हस्तनांतरित की जाती है।
ताकि योजना का लाभ केवल पात्र नागरिकों को प्राप्त हो सके। इस राशि से वह अपने आजीविका में बेहतर सुधार कर सकते है।
सरकार के द्वारा दी जाने वाली इस सहायता राशि से उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के सहारे नहीं जीना पड़ेगा। यह योजना लाभार्थी नागरिकों को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान Rajssp
योजना का नाम | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
राज्य का नाम | राजस्थान |
वर्ष | 2023 |
समबन्धित विभाग | सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | प्रदेश के सभी बुज़ुर्ग, विधवा, दिव्यांग व अन्य सभी जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता करना |
लाभार्थी | प्रदेश के सभी बुज़ुर्ग, विधवा, दिव्यांगजन आदि |
योजना की श्रेणी | राज्य सरकार की योजना |
आवेदन मोड | ऑनलाइन मोड से आवेदन |
आधिकारिक वेबसाइट | ssp.rajasthan.gov.in |
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना Rajssp पोर्टल में उपलब्ध पेंशन योजनाएं
Social Security Pension योजना के अंतर्गत पोर्टल में केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय पेंशन योजना उपलब्ध की गयी है।
राजस्थान सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिकता विभाग, केंद्र सरकार तथा राजस्थान सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं को राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम में विलय कर दिया गया है।
जिसके तहत लाभार्थियों में पेंशन राशि का भुगतान केंद्र एवं राजस्थान सरकार के द्वारा सयुंक्त रूप से किया जायेगा। इस पोर्टल में विलय की गयी योजनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार से निम्नवत है।
केंद्र सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)- इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष की अधिक आयु वाले वृद्धजन महिला,एवं पुरुष नागरिकों को दिया जायेगा। 60 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु के नागरिकों को 750 रूपये पेंशन एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपये प्रति माह पेंशन वितरण की जाएगी।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)– इसका लाभ बीपीएल श्रेणी की विधवा महिला को प्रदान किया जायेगा। इस योजना के तहत 40 वर्ष की अधिक आयु वाली विधवा महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें आयु के अनुसार विधवा महिलाओं को अलग-अलग रूप में पेंशन राशि वितरण की जाएगी
- 40 से 55 वर्ष की विधवा महिलाओं को 500 रूपये महीना दिया जायेगा।
- 55 से 60 वर्ष की कम विधवा महिलाओं को 750 रूपये महीना दिया जायेगा।
- 60 से 75 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1000 रूपये पेंशन
- 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रूपये महीना पेंशन वितरण की जाएगी।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)– इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को जिनकी 80 प्रतिशत से अधिक निशक्तता है। एवं जो बीपीएल सूची में सम्मिलित है
- 18 से 58 वर्ष की आयु वाले नागरिकों को 750 रूपये महीना
- 58 से 75 वर्ष की आयु वाले नागरिकों को 1000 रूपये महीना
- 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को 1250 रूपये महीना दिया जायेगा।
- इसी के साथ कुष्ठ रोगियों को 1500 महीना दिया जायेगा।
राजस्थान राज्य सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ
- राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (SOAPS)- इस योजना में बीपीएल श्रेणी वाले वृद्धजन नागरिकों को शामिल किया गया है। जिन महिलाओं की आयु 55 वर्ष है एवं पुरुषो की आयु 58 वर्ष है वह योजना हेतु आवेदन कर सकते है। आयु सीमा के अनुसार वृद्धजन नागरिकों को 750 रूपये से लेकर 1000 रूपये के रूप पेंशन वितरण की जाएगी।
- राज्य विधवा पेंशन योजना (SWPS)- 18 वर्ष की आयु से ऊपर की आयु वाले सभी विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत आयु सीमा के आधार पर 500 रूपये से लेकर 1500 रूपये पेंशन राशि वितरण की जाएगी।
- राज्य विकलांगता पेंशन योजना (SDPS)- 40 प्रतिशत से अधिक निशक्तता वाले सभी दिव्यांग नागरिक इस योजना में आवेदन कर सकते है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान हेतु पात्रता
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना हेतु विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना हेतु विधवा, परित्यक्ता एवं तालकशुदा महिला आवेदन कर सकती है। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय रूपये 48 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक है वह इस योजना में आवेदन कर सकते है। आवेदन हेतु परिवार की वार्षिक आय रूपये 60 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हेतु 55 वर्ष की महिलाएं एवं 58 वर्ष की आयु वाले पुरुष आवेदन कर सकते है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना 55 वर्ष की महिलाएं एवं 58 वर्ष की आयु वाले पुरुष आवेदन कर सकते है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यदेश 2013 के अंतर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए इस योजना का लाभ उनकी आयु सीमा के अनुसार प्रदान किया जायेगा।
Rajssp आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राजस्थान जन आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण (विधवा होने की स्थिति में)
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
- विकलांग प्रामण पत्र (40% से अधिक विकलांगता की स्थिति में)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान 2023 हेतु ऐसे करें आवेदन
- Rajssp Apply हेतु लाभार्थी नागरिक को समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में विजिट करना होगा।
- विभाग में विजिट करने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म को प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें।
- सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अटैच कर संबंधित कार्यालय में अपने आवेदन पत्र को जमा कराएं।
- आवेदन फॉर्म की जांच सफल होने के बाद आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मासिक रूप में पेंशन राशि प्राप्त कर सकते है।