Lok Sabha Ticket: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उम्मीदवारों की पहली सूची को सार्वजिक किया है। लेकिन सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को दिए जाने वाला टिकट है क्या? क्या सचमुच उम्मीदवार को टिकट मिलता है?
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चुनाव का मौसम नजदीक आता है तो तोरे आसपास और सोशल मीडिया पर टिकट और उम्मीदवारों की चर्चाएं गर्म हो जाती हैं। यह ‘टिकट’ शब्द हमें हर जगह सुनाई देता है, लेकिन असल में इस टिकट का क्या अर्थ होता है, यह बहुतों को नहीं पता होता।
चुनाव में मिलने वाला टिकट वास्तव में कोई कागज या कार्ड नहीं होता है बल्कि यह एक अधिसूचना (notification) है जिसे फॉर्म बी कहा जाता है। यह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित होता है और इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होती हैं।
पार्टियां उम्मीदवार को पत्र देंगे
फॉर्म बी दरअसल, एक अनुमोदन पत्र है जिसे राजनीतिक दल उस उम्मीदवार को जारी करते हैं जिसे वे चुनाव में अपनी पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं। यह फॉर्म उम्मीदवार को उस पार्टी का आधिकारिक प्रतिनिधि घोषित करता है और चुनाव आयोग को यह सूचित करता है कि उम्मीदवार को उस विशेष राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त है।
लोकसभा टिकट के डीटेल्स
- उम्मीदवार का नाम – यह उस व्यक्ति का नाम है जो चुनाव लड़ रहा है।
- पता – यह उम्मीदवार का वर्तमान पता है।
- जन्मतिथि – यह उम्मीदवार की जन्मतिथि है।
- पार्टी का नाम – यह उस राजनीतिक पार्टी का नाम है जिसके लिए उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है।
- चुनाव चिह्न – यह उस पार्टी का चुनाव चिह्न है जिसके लिए उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है।
- वैकल्पिक उम्मीदवार का नाम और पता – यह एक वैकल्पिक उम्मीदवार का नाम और पता है जो तब चुनाव लड़ सकता है जब मुख्य उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हो।
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, उम्मीदवार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (बी) के अनुसार 25 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। चुनाव लड़ने के लिए एक खास प्रक्रिया का पालन करना होगा। उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर नामांकन पत्र (Form 2A) भरना होगा।
नामांकन पत्र में उम्मीदवार का नाम, पता, जन्मतिथि, पार्टी का नाम, चुनाव चिह्न, और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होगी। नामांकन पत्र के साथ ₹25,000 की जमानत राशि भी जमा करनी होगी। रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र से जांच करेगा कि उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य है या नही।
- वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
- किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो।
- उसको कोई मानसिक बीमारी नहीं हो।
ध्यान रखना होगा कि टिकट मिलना चुनाव जीतने की गारंटी नहीं देता है। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के दौरान लोगों का समर्थन और वोट प्राप्त करना होगा।
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