(रजिस्ट्रेशन) मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जुडी समस्त जानकारी देने जा रहें हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जून 2012 में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का लाभ राज्य के 60 साल की आयु पूरी करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। वे इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट dharmasva.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।
यहाँ हम आपको बतायेंगे मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना क्या है ? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आवेदन करने हेतु पात्रता क्या है ? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है ? मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनाऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु तीर्थ स्थानों की सूची क्या है ? इन सभी के विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। MP Tirth Darshan Yojana सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़िए –
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना क्या है ?
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिको को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत एमपी शासन ने जून 2012 को की थी। इस योजना के अंतर्गत उन वरिष्ठ नागरिको को तीर्थ यात्रा करने का लाभ मिलेगा जो अपनी 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। हालांकि महिलाओं को आयु के मामले में 2 वर्ष की छूट दी गई है यानि वे महिलाएं जो अपनी 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है वे इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा कर सकती हैं।
एमपी तीर्थ दर्शन योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिको को देश के चिन्हित तीर्थ स्थल की नि:शुल्क यात्रा कराई जाती है| तीर्थ यात्रीयो को विशेष रेल से यात्रा, नाश्ता, भोजन एवं शुद्ध पेयजल, तीर्थ स्थान पर रुकने की व्यवस्था, जहाँ आवश्यक हो बस से यात्रा व अन्य सुविधाएँ धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन से अनुबंधित इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC), जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत तीर्थ दर्शन योजना हेतु हवाई यात्रा की व्यवस्था यात्रियों के लिए शुरू करने जा रही है यह यात्रा 21 मई से जून माह तक रहेगी। हवाई यात्रा के लिए 65 वर्ष की आयु वाले वृद्धजन नागरिक 26 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
MP Tirth Darshan Yojana 2024 Highlights
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से सम्बंधित कुछ प्रमुख जानकारी देने जा रहें हैं। इन जानकारियों को आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारणी निम्न प्रकार है –
आर्टिकल का नाम | (रजिस्ट्रेशन) मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना |
राज्य का नाम | मध्य प्रदेश |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना |
लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | dharmasva.mp.gov.in |
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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए पात्रता
उम्मीदवारों को MP Tirth Darshan Yojana ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व योजना के लिए तय की गई पात्रता पूरी करनी होगी। इन पात्रता को पूरा करने पर ही आप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आवेदन हेतु पात्रता निम्न प्रकार हैं –
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता न हो।
- आवेदक 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- महिलाओ के मामले में 2 वर्ष की छुट अर्थात महिलाएं 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो।
- ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो, आयु का बंधन नहीं है।
- यदि पति–पत्नी साथ यात्रा करना चाहते है तो पति/पत्नी में से किसी एक को पात्रता होने पर जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।
- तीर्थ यात्रा हेतु समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है, समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगा। किन्तु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नही होगा।
- यात्रा हेतु आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग जैसे टी.बी., कोंजेष्टिव कार्डियाक, शवास में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्तता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रमण कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित न हो। यात्रा करने हेतु आवेदक द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होने और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होने का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र आवेदन में दिया जाना अनिवार्य है।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री एवं 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिक को सहायक (केयर टेकर) ले जाने की पात्रता है।
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संबंधित आदेश/ परिपत्र वेबसाइड के आदेश और परिपत्र टैब में देखने का कष्ट करें।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए दस्तावेज
आवेदकों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आप फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। ये जरूरी दस्तावेज निम्न प्रकार हैं –
- समग्र आईडी युक्त पात्रता पर्ची
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आपात काल स्थिति के लिए सम्बन्धियों के मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु तीर्थ स्थानों की सूची
क्या आप जानते हैं MP Tirth Darshan Yojana के तहत किन-किन तीर्थ स्थलों की यात्रा की जाती है ? अगर आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है तो यहाँ हम आपको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु तीर्थ स्थानों की सूची देने जा रहें हैं। इन जानकारियों को आप निम्न सूची को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं –
(अ) परिशिष्ट (एक)
- श्री केदारनाथ
- शिरडी
- कामाख्या देवी
- वैष्णोदेवी
- तिरुपति
- गया
- श्री बद्रीनाथ
- अमरनाथ
- रामेश्वर
- अजमेर शरीफ
- श्री द्वारकापुरी
- हरिद्वार
(ब) परिशिष्ट (दो)
- तिरुपति-श्रीकालहस्ती
- हरिद्वार-ऋषिकेश
- अमृतसर -वैष्णोदेवी
- रामेश्वरम-मदुरई
- द्वारका -सोमनाथ
- पूरी – गंगासागर
- काशी-गया
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने जा रहें हैं। आप इन दिशा-निर्देशों के अनुसार Tirth Darshan Yojana के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं –
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र को हिंदी में भरा जाना है।
- आवेदन पत्र में आवेदक को एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है।
- आपात स्थिति के लिए किसी संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर तथा निवास का पता प्रदान करना अनिवार्य है।
- यात्रा के दौरान अच्छा आचरण रखें। यात्रा के अनुभव एवं वृत्तांतो को आपस में बांटे।
- यात्रा के दौरान संपर्क अधिकारी / पर्यवेक्षक/ अनुरक्षक के निर्देशो का पालन करना आवश्यक है।
- यात्रियों से यह निवेदन है कि यात्रा के दौरान कोई भी ऐसा आचरण ना करें जिससे कि प्रदेश की छवि धूमिल हो।
- यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री यथा कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, दाढी बनाने का सामान, दवाईयां आदि साथ में रखें।
- यात्रियों को अपने साथ परिचय पत्र जैसे – आधार कार्ड/ वोटर कार्ड साथ में रखना अनिवार्य है।
- यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे।
- यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/ कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।
- यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ तथा मादक पदार्थ ले जाना मना है।
- यात्रा में कोई भी बहुमूल्य रतन, आभूषण आदि साथ ले जाना वर्जित है।
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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
वे इच्छुक उम्मीदवार नागरिक जो MP Tirth Darshan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं यहाँ हम उनको आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें हैं। हमारे द्वारा बताये गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानिए क्या है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया –
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहलेमध्य प्रदेश शासन की धार्मिक न्यास और धर्मस्व मध्यप्रदेश आधिकारिक वेबसाइट dharmasva.mp.gov.in पर जाएँ।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विकल्प दिखाई देगा, उस विकल्प पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है –
- क्लिक करते ही आपके सामने योजना से जुडी जानकारी खुलकर आएगी, इसी पेज पर आपको सबसे नीचे
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा से संबंधित आवेदन पत्र यहां से डाउनलोड करे देखे और डाउनलोड करे का लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है –
- क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको ऊपर की और डाउनलोड का आइकॉन दिखाई देगा, उस आइकॉन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- साथ ही ऊपर दिए गए प्रिंट के आइकॉन पर क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट भी निकाल लें।
- आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालने का बाद आपको फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी दर्ज करनी होगी।
- उसके बाद आपको योजना हेतु मांगे गए जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से तैयार करने के पश्चात आपको अपनी तहसील या उप तहसील में जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर दें।
- इस प्रकार आपकी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
Tirth Darshan Yojana सम्बंधित कुछ प्रश्न और उत्तर
MP Tirth Darshan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई थी ?
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ किसे मिलेगा ?
हेल्पलाइन नंबर
जैसे कि इस लेख में हमने आपसे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ऑनलाइन आवेदन और इससे सम्बंधित अनेक जानकारी साझा की है अगर आपको इन जानकारियों ले अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप अपने क्षेत्र की सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते है। इसके अतिरिक्त आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते है। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।