उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | Uttar pradesh Death Certificate in Hindi

राज्य के नागरिकों को प्रमाण पत्र से संबंधी एक बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। इस सुविधा के अनुसार अब नागरिक उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध होने से अब नागरिक आसानी पूर्वक Uttar pradesh Death Certificate बनाने के लिए आवेदन कर सकते है।

यदि कोई मृतक सरकारी पेंशन भोगी था एवं चाहे सम्पत्ति किसी अन्य के नाम में करनी है तो इसके लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन से संबंधी जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः Up Death Certificate से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | Uttar pradesh Death Certificate in Hindi
उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र

इसके साथ ही अगर आप यूपी जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे आर्टिकल को भी देख सकते हैं, उसमे हमने पूरी प्रक्रिया को बताया है।

उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

भारत में आरबीडी अधिनियम 1969 की धारा 7 के तहत प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए उनके अधिकार क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण हेतु सरकार के माध्यम से रजिस्ट्रार भी नियुक्त किये गए है, यह रजिस्ट्रार स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित हो सकते हैं जैसे- सरकारी स्वास्थ्य संस्थान पंचायत, नगर पालिका आदि।

Birth and Death Registration Act, 1969 के अंतर्गत किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र प्रसूति या नर्सिंग होम या इसी तरह के अन्य संस्थानों में जन्म और मृत्यु के संबंध में रजिस्ट्रार को इन घटनाओं की सूचनाएं देना अनिवार्य है। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम लागू  करने के लिए  1886 में पूरे ब्रिटिश भारत में स्वैच्छिक पंजीकरण प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय पोर्टल विकसित किया गया है।

भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) का इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। CRS पोर्टल के अंतर्गत अब देश के सभी नागरिक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

Uttar pradesh Death Certificate: Highlight

पोर्टल का नामCivil Registration System (CRS)
राज्यउत्तर प्रदेश
लाभार्थीराज्य के नागरिक
उद्देश्यनागरिकों को ऑनलाइन सुविधा देना
आवेदन का प्रकारऑनलाइन /ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें

उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे विस्तार रूप से साझा की गयी है।

  • यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए crsorgi.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
  • वेबसाइट के होम पेज में  General Public Signup  के विकल्प में क्लिक करें। उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
  • अब अगले पेज में आपको sign up करने के लिए फॉर्म प्राप्त होगा।
  • इस फॉर्म में दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें।
  • जैसे यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, Date of Occurrence of Event, आदि।
  • इसके बाद आपको Place of Occurence of Birth/Death से संबंधी जानकारी को भरना है जैसे-स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज टॉउन, रजिस्ट्रेशन यूनिट आदि। उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
  • सभी महत्वपूर्ण विवरण भरने के बाद स्क्रीन में दिए गए कैप्चा कोड को एंटर करके Register के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • portal में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर में लॉगिन विवरण प्राप्त होगा।
  • पोर्टल में लॉगिन करें ,इसके बाद आपको Death Certificate online Registration के विकल्प में क्लिक करना है।
  • अब आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन हेतु फॉर्म प्राप्त होगा। आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरें।
  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके पश्चात आवेदक व्यक्ति को अपना आवेदन पत्र सबमिट करना।
  • इस प्रकार से उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सभी दस्तावेजों की सूची नीचे दी गयी है।

  • मृतक का राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • आवेदन पत्र
  • मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • शपथ पत्र

उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र से होने वाले लाभ

  • मृतक व्यक्ति द्वारा यदि बीमा कराया है गया है और नॉमिनी के रूप में आपका नाम वहां मौजूद है तो आप कार्यालय में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके इसका लाभ उठा सकते है।
  • मृतक व्यक्ति से संबंधी सभी लाभ को आप सरकार के तहत प्राप्त करने के लिए Uttar pradesh Death Certificate का उपयोग कर सकते है।
  • यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार आप ऐसी योजना का लाभ ले सकते है जो मृतक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा रही थी एवं मृत्यु के बाद भी परिवार के सदस्य उसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • मृतक व्यक्ति के नाम पर जो संपत्ति उसे अपने नाम पर करने के लिए आप इस प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते है।
  • पति पत्नी के बैंक में जॉइंट अकाउंट होने पर यदि किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। क्योंकी मृतक व्यक्ति के बाद आप अपने जॉइंट अकाउंट को हटा सकते है।
  • मृतक व्यक्ति से जुड़ी किसी भी तरह की क्लेम राशि को उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र से संबंधित (FAQ)

मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों बनाया जाता है?
किसी भी मृतक व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इस प्रमाण पत्र के कई सारे फायदे है जिसके लाभ मृतक व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्य प्राप्त कर सकते है।
डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता कब होती है?
जब किसी मृतक व्यक्ति के नाम से आप सरकार के माध्यम से लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।
मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु कैसे आवेदन किया जा सकता है?
केंद्र सरकार के द्वारा मृत्यु एवं जन्म पंजीकरण हेतु Civil Registration System पोर्टल CSR को विकसित किया गया है। इस पोर्टल की मदद से आसानी से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु कैसे आवेदन किया जा सकता है?
यदि आप मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन करते है तो इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के नजदीकी रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा।

आज की इस पोस्ट में हमने उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दी है। किसी भी प्रकार के सवालों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।

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