UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana:- उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार अपने प्रदेश की जनता की भलाई के लिए हमेशा ही नई -नई योजनाओं को लागू करती रहती है, ऐसे में वर्तमान योगी सरकार के द्वारा एक नई योजना को लाया गया है जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024 है। सरकार ने इस योजना को प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की है। युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश सरकार अलग अलग बैंकों के माध्यम से युवाओं को आवश्यकतानुसार अधिकतम 25 लाख रूपये तक का ऋण प्रदान करवाएगी वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर।
प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने Yuva Swarozgar Yojana को शुरू करने का फैसला लिया है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं तथा आप भी स्वरोजगार की तरफ अपना रोजगार सृजन करना चाहते हैं तो यह आर्टिकल केवल आपके लिए है क्योंकि आज हम आपको अपने इस आर्टिकल की माध्यम से बताएंगे की Yuva Swarozgar Yojana Kya Hai ? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? इन सभी विषयों पर आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएँगे इसलिए हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
सभी जानकारियों को जानने के लिए आपको हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा और हम आशा करते हैं की यह आर्टिकल आपको ऋण पाने में अत्यधिक लाभ पहुंचाएगा।
UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana को 24 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। सरकार के द्वारा 2021-2022 के बजट घोषणा के समय 100 करोड़ रूपये इस योजना के संचालन हेतु बांटे गए।
सरकार उद्योग क्षेत्र(industrial area) के लिए 25 लाख की सहायता राशि तथा सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख की मदद राशि बेरोजगारों को प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 25 % की मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान करेगी। सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह लोन आपको बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलेगा, यह ब्याज दर आपके बैंक पर भी निर्भर करता है।
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6.25 लाख की मर्जिन मनी उद्योग क्षेत्रों के लिए तथा 2.50 लाख की मार्जिन मनी सेवा क्षेत्रों के लिए सरकार युवाओं को प्रदान करेगी ताकि उन्हें स्वयं से किसी भी प्रकार का पैसे न देने पड़े एवं वह अपना रोजगार बहुत ही आसानी से कर पाए। 25 लाख रूपये तक की सहायता राशि पाने के लिए सामान्य जाति के नागरिकों को प्रोजेक्ट का 10 प्रतिशत कास्ट योगदान देना होगा और पिछड़ी जाति, महिला एवं दिव्यांग तथा अनुसूचित जाति-जनजाति को 5 प्रतिशत का कास्ट योगदान देना होगा। इस योजना में केवल 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक वाले शिक्षित लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
Yuva Swarozgar Yojana Highlight
आर्टिकल | मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना Yuva Swarozgar Yojana |
योजना | उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
उद्देश्य | राज्य में कोई भी युवा बेरोजगार न हो |
लाभार्थी | राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा |
योजना की शुरुआत | 24 अप्रैल 2018 |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट 1 | diupmsme.upsdc.gov.in |
आधिकारिक वेबसाइट 2 | niveshmitra.up.nic.in |
यूपी युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
भारत देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है इसलिए यहाँ के पढ़े लिखे होने के बाद भी नौजवान बेरोजगार हैं, इस कारण प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या काफी बढ़ गयी है। इस समस्या को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana को शुरू करने का फैसला लिया है। जिससे प्रदेश में बेरोजगारी की प्रतिशतता में कमी आए और प्रदेश में उद्योग बढ़ते ही रहे इसके लिए सरकार उम्मीदवारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण मुहैया कराएगी। इस योजना की मदद से राज्य की उन्नति भी होगी तथा प्रदेश में रोजगार भी सृजन होंगे
यूपी स्वरोजगार स्कीम के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के तहत जो भी युवा पढ़े-लिखे और पूर्ण रूप से शिक्षित हैं उन्हें खुद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए मदद राशि प्रदान की जाएगी।
- युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को दो सेक्टर (इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर) अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से लोन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति वाले नागरिकों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना में केवल प्रदेश के शिक्षित महिला एवं पुरुष आवेदन कर सकते हैं एवं इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- स्वरोजगार स्किम में वह नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं जो की अन्य प्रदेश में निवास कर रहें हैं लेकिन वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए।
- सरकार ने इस योजना पर निगरानी रखने के लिए निदेशालय, प्रधान सचिव, DIC(जिला उद्योग केंद्र ), सयुंक्त आयोग, प्रधान सचिव, निदेशालय, सयुंक्त आयोग, DIC(जिला उद्योग केंद्र ), DLTFC(District Level Task Force Committee), एवं बैंक लेवल के अधिकारियो के लिए एक डेशबोर्ड भी तैयार करवाया है।
- उद्योग क्षेत्र के लिए सरकार 25 लाख एवं सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये की लोन राशि कम ब्याज पर बेरोजगारों को प्रदान की जाएगी।
- सरकार बेरोजगार युवाओ को 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।
यूपी स्वरोजगार योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card of the applicant)
- मोबाइल नंबर (mobile number)
- बैंक खता विवरण (bank account details)
- पैन कार्ड (PAN card)
- पहचान पत्र (identity card)
- राशन कार्ड (Ration card)
- आयु प्रमाण पत्र (age certificate)
- आय प्रमाण पत्र (income certificate)
- मूल निवास प्रमाण पत्र (Basic address proof)
- जाति प्रमाण पत्र (caste certificate)
- हाई स्कूल उत्तीर्ण अंकतालिका (High School Passing Marksheet)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (Passport size photograph)
UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana की पात्रता
- आवेदक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए केवल तभी वह इस योजना के आवेदन कर सकता है।
- आवेदन करने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अधिक आयु के नागरिक इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- लाभार्थी हाई स्कूल से उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है।
- लाभार्थी नागरिक किसी अन्य योजना तथा केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ न ले रहा हो।
- UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana का लाभ लाभार्थी केवल एक ही समय ले सकता है।
- योजना में आवेदन हेतु बैंक खाता होना अति आवश्यक है तथा यह खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। क्योंकि ऋण की राशि इसी बैंक अकाउंट में आएँगे।
- आवेदन फॉर्म को भरते समय आपको शपथ पत्र का प्रमाण पत्र भी देना होगा, इसमें यह लिखा होगा की आपने कही भी किसी अन्य संस्था से अनुदान नहीं लिया है।
- आवेदक किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिफॉल्टेर न हो।
- आवेदन करने के लिए आपके पास सभी प्रकार के वैध दस्तावेज होने अनिवार्य है
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UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana Apply Online
- सबसे पहले आवेदक को ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल diupmsme.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- यहाँ पर आपको यूपी स्वरोजगार योजना का विकल्प दिखाई देगा आपको इसपर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आएगा जिसमे की आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करोगे आपको अपनी जानकारी भरने के लिए कुछ विकल्प दिखाई देंगे जैसे की योजना, नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला व कैप्चा कोड इत्यादि, आपको इस सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा।
- और अंत में आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आप आसानी से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana का लाभ पाने के लिए आपको डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय जाकर या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाकर सबसे पहले आपको अपना आवेदन फॉर्म मांगना होगा। इसके बाद आपको इस फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारियों जैसे की योजना, नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, राज्य, ज़िला इत्यादि चीजों को ध्यान पूर्वक भरना होगा। अब इस आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की प्रति को संलग्न करना होगा। अब आपको इसमें अपनी फोटोग्राफ को चिपकाकर अपने हस्ताक्षर करने होंगे एवं इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
इसके बाद आपका आवेदन पत्र की जाँच अधिकारीयों के द्वारा की जाएगी तथा सभी जानकारियों को सही पा कर आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप ऑफलाइन माध्यम से आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस
- इस योजना के अंतर्गत आपके द्वारा भरा गया एप्लिकेशन फॉर्म को सिलेक्शन कमेटी को 30 दिन के अंदर भेजा जायेगा।
- अब कार्यालय के अधिकारी आवेदन फॉर्म और सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
- अब ऋण लेने के लिए आपको बैंको की जानकारी प्रदान की जाएगी।
- ज़िला पंचायत, ज़िला कलेक्टर तथा ज़िला रोजगार ऑफिसर्स लोन को पास करेंगे।
- लोन पास हो जाने के बाद बेरोजगार युवा को 14 दिन के अंदर लोन प्रदान कर दिया जाएगा।
UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana से संबंधित (FAQ)
UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana Kya hai ?
यूपी स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए?
यूपी स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई ?
यूपी स्वरोजगार योजना के तहत कितनी धनराशि ऋण के तौर पर दी जाएगी ?