यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन-शादी होने के बाद विवाहित जोड़े को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एवं हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसमे भारत के लोगो एवं विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए पंजीकृत विवाह का प्रावधान है। यह किसी भी समुदाय द्वारा अपनाये गए धर्म या विश्वास से महत्वहीन है।
मैरिज एक्ट 1955 हिन्दू विवाह पर लागू होता है, जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू होता है। आप अपने समुदाय के अंतर्गत जिस अधिनियम के अंतर्गत आते है उसमें Marriage Registration की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बातएंगे की आप यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन कैसे करे, पंजीकरण करने से संबंधी सभी प्रक्रिया को हमारे इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक दिया गया है। UP Online Marriage Registration Vivah Panjikaran Online से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
यूपी विवाह पंजीकरण (UP Online Marriage Registration)
शादी के बंधन में बंधने के बाद विवाहित जोड़े को सामाजिक एवं धार्मिक तौर पर मान्यता मिल जाती है। लेकिन विवाह अधिनियम 1955 और 1954 के अंतर्गत विवाहित जोड़े को क़ानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए Marriage Registration करवाना अनिवार्य होता है।
क्युकी शादी होने के बाद किसी जोड़े को शादी सत्यापित करने के लिए क़ानूनी रूप से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उस शादी को तभी कानूनी रूप से स्वीकार किया जायेगा जब विवाहित जोड़े द्वारा विवाह पंजीकरण किया जाता है।
भारत में शादी हेतु लड़कों की आयु 21 वर्ष एवं लड़कियों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। निर्धारित की गयी आयु के अनुसार यदि किसी कम आयु में लड़के या लड़की की शादी होती है तो ऐसी शादी को गैर कानूनी माना जाता है।
Vivah Panjikaran के आधार पर आप कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा सकते है, जैसे -सम्पत्ति में जॉइंट रजिस्ट्री, बैंक में जॉइंट अकाउंट, पासपोर्ट इत्यादि का लाभ प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा मैरिज रजिस्ट्रेशन हेतु नियमावली जारी की गयी है।
उत्तर प्रदेश मैरिज रजिस्ट्रेशन हेतु नियमावली (यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन)
योगी सरकार के द्वारा UP Online Marriage Registration हेतु उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह पंजीकरण नियमावली में संसोधित किया गया है। इसमें संशोधित करके यूपी विवाह पंजीकरण नियामवली 2017 कर दिया गया है।
इसमें प्रदेश के सभी वर्ग के लोगो को अपना विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है। विवाहित जोड़े को विवाह पंजीकरण हेतु ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है।
“स्टाम्प एवं निबंधन विभाग ”की आधिकारिक वेबसाइट के अंतर्गत अब नागरिक पंजीकरण घर बैठे कर सकते है। पंजीकरण करने के लिए अब उन्हें किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण हेतु विवाहित जोड़े को अब सभी जानकारी वेबसाइट में ऑनलाइन माध्यम से अपलोड करनी होगी।
UP Marriage Registration 2023
आर्टिकल का नाम | यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन कैसे करे |
वर्ष | 2023 |
पंजीकरण लागू किया गया | भारत सरकार के द्वारा |
विभाग | Stamp And Registration Department,Uttar Pradesh |
मैरिज एक्ट | 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट ,1955 हिन्दू मैरिज एक्ट |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
यूपी विवाह पंजीकरण शुल्क | शादी के एक वर्ष तक 10 रूपये शुल्क शादी के एक वर्ष बाद 50 रूपये शुल्क |
उद्देश्य | सभी विवाहित जोड़ो का पंजीकरण करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | igrsup.gov.in |
आधार आधारित विवाह पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश (यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन)
उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन हेतु दोनों पक्षकारो (parties) में से कोई एक यूपी राज्य का मूल निवासी नागरिक होना चाहिए अन्यथा विवाह उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर संपूर्ण हुआ हो।
- UP Online Marriage Registration हेतु दोनो पक्षकारो का आधार कार्ड होना अनिवार्य है ,यदि एक पक्ष विदेशी है तो इसके लिए पासपोर्ट का होना अनिवार्य है।
- वर-वधू की आधार प्रविष्ट करने के लिए ओटीपी बेस पर विवाहित जोड़े का आधार मोबाइल से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- यूपी विवाह पंजीकरण करने के लिए विवाह का स्थान एवं तिथि अंकित करना आवश्यक है।
- आवेदन फॉर्म को पूर्ण सुरक्षित करने के बाद आवेदन पत्र संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होने पर इसे आगे के लिए अपने पास सुरक्षित रखे।
- इसके उपरान्त पक्षकारों एवं दो गवाहों के पहचान ,निवास आयु प्रमाण पत्र शपथ पत्र की फोटोकॉपी अपलोड करनी है। यह फोटोकॉपी पीडीऍफ़ जेपीजी अधिकतम 70 केबी में अपलोड करनी है।
- प्रपत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लेने के बाद पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना है।
- पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया सफल होने के बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र सेल्फ जनरेटेड तैयार हो जायेगा।
- नोटरी के द्वारा शपथ पत्र को प्रमाणित करने के बाद ही अपलोड करना है।
यूपी विवाह शपथ पत्र डाउनलोड यहाँ से करें – यंहा क्लिक करें
नोट : आवेदन फॉर्म में अपलोड किये गए दस्तावेजों में यदि किसी भी तरह की कोई गलती पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश मैरिज रजिस्ट्रेशन के लाभ
विवाह पंजीकरण के कई सारे फायदे है जो की इस प्रकार से निम्नवत है।
- यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन के आधार पर आपको क़ानूनी तरीके से शादी के बंधन में बंधने हेतु मान्यता प्राप्त होती है।
- विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद से आप इसका इस्तेमाल बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाने हेतु एवं पासपोर्ट बनाने हेतु और सम्पत्ति में जॉइंट रजिस्ट्री के लिए उपयोग कर सकते है।
- कानूनी रूप में मान्यता मिलने से आप पति पत्नी होने का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते है।
- यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसका उपयोग आप अन्य दस्तावेजों को बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते है।
- विवाह प्रमाण पत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से नागरिकों की सुविधा हेतु ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध की गयी है इस सुविधा के आधार पर वह घर बैठे ऑनलाइन तरीके से मैरिज रजिस्ट्रेशन हेतु अपना पंजीकरण कर सकते है।
उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज
यूपी विवाह पंजीकरण करने हेतु विवाहित जोड़े को नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। नीचे दिए गए डाक्यूमेंट्स के आधार पर पति पत्नी मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
- शादी का कार्ड
- पति एवं पत्नी का आधार कार्ड
- शादी की एक जॉइंट फोटो
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर कार्ड ,राशन कार्ड ,एवं पते से संबंधित अन्य दस्तावेज।
- आयु प्रमाण पत्र
- दसवीं की मार्कशीट।
नोट -: आवेदक व्यक्ति को आवेदन करने हेतु अपने सभी दस्तावेजों को स्वयं ही प्रमाणित करना होगा इसके लिए अपने सभी दस्तावेजों में अपने हस्ताक्षर करें (सेल्फ अटेस्टेड)
यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन ऐसे करे
UP Online Marriage Registration हेतु आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करें पंजीकरण करने से संबंधी सभी प्रक्रिया को नीचे साझा किया गया है।
- उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण हेतु Stamp And Registration Department,Uttar Pradesh igrsup.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
- वेबसाइट के होम पेज में नागरिक ऑनलाइन सेवाएं के सेक्शन में जाएँ।
- इस सेक्शन में आपको विवाह पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा। अब आपको आवेदन करें के विकल्प का चयन करना है।
- अब अगले पेज में आपको नवीन आवेदन प्रपत्र भरें के ऑप्शन का चयन करना है।
- इसके बाद आपको विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा।
- इस फॉर्म को आपको 3 स्टेप्स के आधार पर भरना होगा।
- जैसे –पति का विवरण ,पत्नी का विवरण ,विवाह स्थल /पंजीकरण कार्यालय का चयन
- पति के विवरण में आपको पति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरना है इसके बाद पति के आधार कार्ड में वर्णित पते से संबंधित जानकारी को दर्ज करना है।
- इसके बाद सुरक्षित के बटन में क्लिक करना है।
- अब नए पेज में आपको अगला स्टेप्स भरना है ,सभी स्टेप्स पूर्ण होने के बाद आपको आवेदन पत्र के साथ मांगे गए फोटो एवं दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इसे आगे के लिए अपने पास सुरक्षित रखे।
- पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के बाद यूपी विवाह पंजीकरण करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- पंजीकरण संख्या के आधार पर आप अपने आवेदन पत्र की जानकारी भी प्राप्त कर सकते है।
उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण सत्यापन प्रक्रिया
- यूपी विवाह पंजीकरण सत्यापन हेतु आपको igrsup.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट में विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज में नागरिक ऑनलाइन सेवाएं के सेक्शन में जाएँ।
- इस सेक्शन में आपको विवाह पंजीकरण के विकल्प में विवाह पंजीकरण सत्यापन के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको अगले पेज में विवाह पंजीकरण सत्यापन हेतु दिए गए सभी महत्वपूर्ण विवरण को दर्ज करना है।
- जैसे -प्रमाणपत्र क्रमांक संख्या ,या आवेदन संख्या ,विवाह का दिनांक एवं उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके देखें के विकल्प में क्लिक करना है।
- इसके बाद आप विवाह पंजीकरण सत्यापन करने की सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- इस प्रकार से आप यूपी विवाह पंजीकरण सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते है।
UP Online Marriage Registration FAQ
हमारे इस लेख में यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन से संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया गया है। यदि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करने से संबंधी किसी भी तरह के समस्या का सामना कर रहे है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या के हल को प्राप्त कर सकते है।
क्रम सं. | पदनाम | कार्यालय स्थान | हेल्पलाइन नंबर |
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1 | महानिरीक्षक निबन्धन⁄ आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश | मुख्यालय इलाहाबाद, राजस्व परिषद भवन, सिविल लाइन्स इलाहाबाद | फोन–0532–2623667 फैक्स–0532–2622858 |
शिविर कार्यालय, लखनऊ, विश्वास कामर्शियल काम्प्लेक्स,विश्वास खण्ड–3, गोमती नगर, लखनऊ | फोन–0522–2308697 फैक्स–0522–2308697 | ||
2 | अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशा०) | मुख्यालय इलाहाबाद | फोन–0532-2623717 फैक्स–0532-2424283 |
3 | अपर महानिरीक्षक निबन्धन (विभागीय) | मुख्यालय इलाहाबाद | फोन-0532-2623717 |
4 | अपर महानिरीक्षक निबन्धन | शिविर कार्यालय, लखनऊ | फोन-0522-2308587 |
5 | अपर महानिरीक्षक निबन्धन (विभागीय) | पश्चिमी क्षेत्र गाजियाबाद, कलेक्ट्रेट परिसर गाजियाबाद | फोन-120-28220844 फैक्स-0120-2820259 |
6 | उप महानिरीक्षक निबन्धन | मुख्यालय इलाहाबाद | फोन-0532-242788 |
7 | उप महानिरीक्षक निबन्धन | शिविर कार्यालय, लखनऊ | फोन–0522-2308713 |