उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पत्रकारों को पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यूपी पत्रकार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। क्योकि रिपोटर्स प्रत्येक घर में राज्य से संबंधित एवं भारत देश, विदेशों एवं सभी समाजिक घटनाओं की जानकारियां पहुँचाती है।
UP Patrakar Pension Yojana के माध्यम से पत्रकारों को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है जैसे बदलते मौसम एवं दुर्घटनाये इत्यादि। इन सभी कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात भी उन्हें अपने वृद्धावस्था आर्थिक रूप से कठनाइयों का सामना न करना पड़े।
इसलिए सरकार उन्हें प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान करेगी। जिससे उनका बाकी का जीवन बिना किसी कठिनाई के यापन हो सकेगा।
उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पत्रकारों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए बहुत सी योजनाओं को संचालित किया गया है। जिनमे से एक पत्रकार आवास योजना भी है।
यूपी पत्रकार पेंशन योजना
यूपी पत्रकार पेंशन योजना की शुरुआत उत्तरप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा राज्य के पत्रकारों को उनके वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
राज्य के सभी उम्मीदवार जो पत्रकार रह चुके एवं वर्तमान समय में उनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है। ऐसे में उन्हें अपने बाकि जीवन को सरलता एवं आर्थिक समस्याओं के आभाव को दूर करने के लिए पेंशन प्रदान की जाएगी।
लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। जिसके लिए उनका आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक होना आवश्यक है।
UP Patrakar Pension Yojana Highlights
योजना | यूपी पत्रकार पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई है | माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
लाभार्थी | 60 वर्षीय पत्रकार |
आधिकारिक वेबसाइट | अभी लॉन्च नहीं की गई है। |
यूपी पत्रकार पेंशन योजना उद्देश्य
UP Patrakar Pension Yojana के माध्यम से राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के पत्रकारों को पत्रकारिता के लिए प्रोत्साहित करना है एवं उन्हें वृद्धा अवस्था में आर्थिक रूप से राहत प्रदान करना है।
स्कीम के माध्यम से राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य राज्य के पत्रकारों को समाज में उनके परिश्रम के लिए सम्मान प्रदान करना है।
यूपी पत्रकार पेंशन योजना लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तरप्रदेश पत्रकार पेंशन योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई है।
- योजना के माध्यम से राज्य के पत्रकारों को पेंशन सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्कीम के तहत राज्य के 60 वर्षीय एवं उससे अधिक आयु के पत्रकारों को सरकार द्वारा पेंशन सेवा प्रदान की जाएगी।
- सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए इसका नेतृत्व सूचना एवं जनसम्पर्क द्वारा किया जायेगा।
- स्कीम के माध्यम से राज्य के उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकेगा।
यूपी पत्रकार पेंशन योजना मुख्य पात्रताएं
- UP Patrakar Pension Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- राज्य के पूर्व पत्रकार जिनका नाम पत्रकारिता पंजीकरण में रजिस्टर है, केवल वही आवेदन कर सकते है।
- स्कीम के तहत आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी आवश्यक है।
- आवेदक के पास पत्रकारिता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- लाभार्थी का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
यूपी पत्रकार पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की डिटेल्स
- मोबाइल नंबर
- पत्रकारिता का प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ईमेल आईडी
- आय प्रमाण पत्र
यूपी पत्रकार पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
UP Patrakar Pension Yojana में आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अभी कुछ समय तक इन्तजार करना होगा। क्योकि अभी केवल सरकार द्वारा योजना की घोषणा की गई है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अभी काम किया जा रहा है लेकिन जैसे ही सरकार द्वारा आवेदन संबंधित कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है। हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे।
यूपी पत्रकार पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर
UP Patrakar Pension Yojana की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ?
यूपी पत्रकार पेंशन योजना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जायेगा ?
UP Patrakar Pension Yojana के तहत कितनी पेंशन प्रदान की जाएगी ?
यूपी पत्रकार पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?