उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य की बालिकाओं को लाभ प्रदान करने के लिए यूपी सामूहिक विवाह योजना को संचालित किया गया है।
योजना के माध्यम से राज्य की आर्थिक रूप से गरीब बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
स्कीम के माध्यम से राज्य सरकार गरीब परिवार की कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगी। जिससे उन्हें विवाह के पश्चात किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
योजना के तहत राज्य सरकार विवाहित जोड़े को 35000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिसमे से 20000 रुपये की धन राशि उम्मीदवारों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा कर दी जाएगी।
उत्तरप्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं के लिए कई लाभकारी योजनाओं को संचालित करती है जिनमे से एक उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना इसके माध्यम से महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर रोजगार सेवाएं प्रदान की जाएगी।
यूपी सामूहिक विवाह योजना
यूपी सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री योगी द्वारा राज्य के नवविवाहित जोड़े को वित्तीय अनुदान देने के लिए की गई है।
राज्य सरकार राज्य के नविवाहित जोड़े को स्कीम के माध्यम से 51000 रुपये तक की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान कर रही है।
स्कीम के तहत राज्य की ऐसी कन्याए जिनका परिवार आर्थिक तंगी के कारण विवाह समरोह आयोजित नहीं कर सकता है उन सभी को राज्य सरकार द्वारा लाभान्वित किया जायेगा।
गरीब परिवार की बेटियां जिनके माता पिता उनके विवाह करने के इच्छुक है उन सभी को सामूहिक विवाह सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
साथ ही उन्हें वित्तीय अनुदान भी मुहैया करवाया जायेगा जिससे उन्हें अपना नया विवाहित जीवन शुरू करने में किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।
उत्तरप्रदेश की इस योजना के तहत अनुदान की 35 हजार रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से नव विवाहित कन्या के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाएगी।
साथ ही राज्य सरकार उम्मीदवार जोड़े को आवश्यक सामान, कपड़े, बर्तन इत्यादि के लिए 10 रुपये की धनराशि अलग से प्रदान करेगी। एवं विवाह के समय जितना भी वित्तीय खर्च हुआ है उसके भुगतान के लिए सरकार आवेदकों को 6 हजार रुपये की धनराशि भी प्रदान करेगी।
इस प्रकार राज्य सरकार नवविवाहित जोड़े को कुल 51 हजार रुपए की धनराशि प्रदान करेगी। जिससे उन्हें अपने भविष्य में किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
UP Samuhik Vivah Yojana Highlights
योजना | यूपी सामूहिक विवाह योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | राज्य के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी द्वारा |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
वित्तीय अनुदान राशि | 51,000 हजार रुपये |
आधिकारिक वेबसाइट | (upsdc.gov.in) |
यूपी सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य
UP Samuhik Vivah Yojana के माध्यम से राज्य सरकार राज्य की गरीब बेटियों को विवाह के लिए उपहार के रूप में वित्तीय सहयता प्रदान कर रहे है।
जिससे उन्हें अपने नव विवाहित जीवन के लिए आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े और वह अनुदान की राशि से अपना या अपने पति का स्वरोजगार स्थपित कर सके। जिससे उनका नविवाहित जीवन खुशहाल एवं शांति पूर्ण तरीके से व्यतीत हो सके।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों की बालिकाओं को बहुत लाभ प्राप्त होगा।
- Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana 2023 उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब परिवार के विवाह के जोड़ों के लिए जन विवाह योजना (Samuhik Vivah Yojana) है।
- स्कीम का नेतृत्व राज्य के नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पलिका, पंचायत, सरकारी/ अर्ध-सरकारी संगठनों और NGO द्वारा किया जायेगा।
- राज्य के सभी BPL कार्ड धारक परिवार योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते है।
- स्कीम के उम्मीदवारों को विवाह की पोशाक और आभूषण भी प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत DBT के माध्यम से अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डिपॉजिट कर दी जाएँगी।
- सामूहिक विवाह जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में सम्पन्न किया जायेगा।
- स्कीम के तहत राज्य की विधवा एवं तलाक़शुदा महिलाये पुनर्विवाह के लिए भी स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकती है।
यूपी सामूहिक विवाह योजना मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- योजना में केवल नवविवाहित जोड़ा ही आवेदन कर सकता है।
- आवेदकों को केवल एक बार ही योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- स्कीम के तहत नवविवाहित कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी आवश्यक है।
- स्कीम के तहत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- योजना में केवल आर्थिक रूप से गरीब परिवार के सदस्य ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- उम्मीदवार वर और वधु का जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए जो उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- राज्य की विधवा एवं तलाकशुदा महिलाये भी योजना के तहत पुनर्विवाह करके लाभ प्राप्त कर सकती है।
- आवेदक बीपीएल राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
- समूहिक विवाह आयोजित करने के लिए 10 विवाहित जोड़ो का शामिल होना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत नवविवाहित जोड़े के परिवार वालों की सहमति अति आवश्यक है।
UP Samuhik Vivah Yojana आवश्यक दस्तावेज
इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले नवविवाहित जोड़े वर एवं वधु दोनों के ही सभी दस्तावेज आवश्यक है, जिनकी सूची का विवरण नीचे निम्नलिखित है :-
- आधार कार्ड (वर-वधु दोनों का)
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की डिटेल्स
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (SC)/जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए)
UP Samuhik Vivah Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- यूपी सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट (upsdc.gov.in) में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “नया पंजीकरण” विकल्प दिखाई दे रहा होगा। उसे क्लिक कर दीजिये।
- अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज कर दीजिये।
- अब प्राप्त आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें।
- सभी महत्वपूर्ण विकल्प भरने के बाद आपको SAVE के विकल्प में क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपकी UP Samuhik Vivah Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यूपी सामूहिक विवाह योजना लॉगिन प्रक्रिया
- यूपी सामूहिक विवाह योजना में लॉगिन हेतु आधिकारिक वेबसाइट (upsdc.gov.in) में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “लॉगिन करें” में क्लिक करें।
- उसके बाद अगले पेज में मांगे गए स्थान पर अपना “रजिस्ट्रेस्शन नंबर” दर्ज कर दीजिये। उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज कर दीजिये।
- उसके बाद “पंजीकरण खोजें” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी UP Samuhik Vivah Yojana लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यूपी सामूहिक विवाह योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसइट (upsdc.gov.in) को ओपन करना होगा।
- इसमें दिए गए आवेदन फॉर्म को डाऊनलोड कर लीजिये।
- अब इसमें पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दर्ज कर दीजिये।
- साथ ही अपने निजी दस्तावेज भी फॉर्म से अटैच करें।
- इसके बाद अपने नजदीकी ग्राम पंचायत /नगर निगम ,नगर पालिका ,जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जाकर फॉर्म जमा कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी यूपी सामूहिक विवाह योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
UP Samuhik Vivah Yojana से संबंधित प्रश्न-उत्तर
UP Samuhik Vivah Yojana के तहत लाभार्थियों को कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
UP Samuhik Vivah Yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
इस लेख में हमने आपके साथ महाराष्ट्र की यूपी सामूहिक विवाह योजना से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।