Vridha Pension: उत्तराखंड पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे ही राज्य सरकार द्वारा पात्र नागरिकों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है। इन योजनाओं के द्वारा राज्य के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड पेंशन योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान करेंगे। यदि आप वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल की सहायता से आप आवेदन कर सकते हैं।

उत्तराखंड पेंशन योजना आवेदन करें
उत्तराखंड पेंशन योजना
आर्टिकल उत्तराखंड पेंशन योजना
राज्यउत्तराखंड
विभागसमाज कल्याण विभाग उत्तराखंड
उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद नागरिको को पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभार्थी उत्तराखण्ड के नागरिक
प्रदान पेंशन राशि 1500 रुपये प्रति 3 माह
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in

उत्तराखंड पेंशन योजना

उत्तराखंड राज्य के वे नागरिक जो शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए सरकार द्वारा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना से बुजुर्ग, विधवा, किसान, विकलांग नागरिकों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है।

यह योजना राज्य के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित है। इस योजना में नागरिक को पेंशन त्रिमासिक प्रदान की जाती है। जो क्रमशः जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में प्रदान की जाती है। इस योजना का आवेदन समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जा के किया जाता है।

Uttarakhand Pension Yojana का उद्देश्य

राज्य के असहाय नागरिकों को आर्थिक सहायता के लिए पेंशन प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

इस योजना के द्वारा जरूरतमंद नागरिकों को सरकार उनके जीवन यापन करने के लिए त्रैमासिक रूप से पेंशन प्रदान करती है। इस योजना से लाभ प्राप्त कर वे नागरिक आर्थिक रूप से थोड़े सक्षम हो सकते हैं।

उत्तराखंड पेंशन योजना के प्रकार

यह योजना मुख्य रूप से निम्न चार प्रकार की है:

वृद्धावस्था पेंशन

यह योजना राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों के लिए है। इस योजना का में सरकार द्वारा नागरिक को 1500 रूपये पेंशन के रूप में हर 3 माह में प्रदान किये जाते हैं।

वे नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे है इस योजना के पात्र हैं। गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाता हैं। एवं वे नागरिक जो बीपीएल कार्ड धारक नहीं हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ दिया जाता है।

विधवा पेंशन

यह योजना राज्य में 18 से 60 वर्ष तक की विधवा महिलाओं के लिए है। इस योजना में सरकार महिलाओं को 1500 रूपये की त्रैमासिक पेंशन प्रदान करती है। महिला BPL कार्ड धारक होनी चाहिए या उसकी मासिक आय 4 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दिव्यांग पेंशन

मूक बधिर, दृष्टिबाधित या शारीरिक रूप से विकलांग नागरिक को यह पेंशन प्रदान की जाती है। नागरिक को 40% से अधिक विकलांगता होने का प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राप्त होना चाहिए।

नागरिक BPL श्रेणी में होना चाहिए या मासिक आमदनी 4000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा इस योजना से इन नागरिकों को 1500 रुपये की पेंशन त्रैमासिक रूप से प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध किसानों को दिया जाता है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 1539 करोड़ रूपये आवंटित किये जा चुके हैं।

Uttarakhand Pension Yojana बजट 2023-24

पेंशन योजना पात्र पेंशनर (वर्तमान में)कुल प्रोसेस्ड पेंशनर (अंतिम क़िस्त में)पेंशन राशि (रु० करोड़ में)
वृद्धावस्था पेंशन508839511228353.44
विधवा पेंशन205748205304141.12
दिव्यांग पेंशन803248076955.19
किसान पेंशन271522763214.08
सभी पेंशन योजनाओं में 822063 824933 563.83

Uttarakhand Vridha Pension पात्रताएं

समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन के लिए दी गयी पात्रताएं इस प्रकार हैं:

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए नागरिक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक नागरिक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक की मासिक आय 4000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी सरकारी नौकरी का रिटायर्ड कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

उत्तराखण्ड वृद्धा पेंशन ऑनलाइन आवेदन करें

  1. सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in पर जाएँ।
  2. पोर्टल के होम पेज में ऑनलाइन आवेदन पर जाएँ और नया ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें। Uttarakhand Vridha Pension aavedan kare
  3. अब नए पेज पर पेंशन/अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र खुल जायेगा।
  4. आवेदन फॉर्म में योजना चुनें में वृद्धा पेंशन योजना का चयन करें।
  5. अब आप आवेदक का व्यक्तिगत विवरण (नाम, पिता/पति का नाम, श्रेणी, जन्मतिथि आदि), आश्रित व्यक्ति का विवरण, आवेदक का पता, आवेदक का खाता विवरण, आवेदक की वर्तमान स्थिति का विवरण दर्ज करें। उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन करें
  6. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद घोषणा के चैक बॉक्स में टिक करें, कॅप्टचा कोड भरें और सुरक्षित करें पर क्लिक करें।
  7. इसके बाद आपको आवेदन संख्या/लॉगिन आईडी और पासवर्ड (जन्मतिथि) प्राप्त हो जाएगी। जिसकी सहायता से आप लॉगिन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  8. अब नए पेज में आपको भुगतान करें के विकल्प पर क्लिक करना है और आपको 30 रूपये आवेदन शुल्क को जमा करना है।

उपर्युक्त प्रक्रिया से आपका वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन हो जायेगा। आपके आवेदन की सत्यता की जाँच के बाद आपको पेंशन प्राप्त होना शुरू हो जायेगा।

Uttarakhand Vridha Pension आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें

  1. सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in में जाएँ।
  2. पोर्टल के होम पेज में नागरिक सेवाओं में आवेदन करें स्थिति जानें पर क्लिक करें।
  3. अब आप नया ऑफलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें। उत्तराखंड पेंशन योजना आवेदन करें
  4. नए पेज में अब वृद्धावस्था पेंशन पर क्लिक करें और डाउनलोड के चिह्न पर क्लिक करें। उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना आवेदन करें

उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा आप वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

उत्तराखंड वृद्धवस्था पेंशन का आवेदन करें

  • उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा आप योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी जैसे नाम, पिता/पति का नाम, स्थाई पता, बैंक विवरण आदि दर्ज करें।
  • घोषणा पत्र ध्यान से भरें। मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान की मुहर लगवाएं। और यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो समाज कल्याण अधिकारी और उप जिलाधिकारी की मुहर लगवाएं।
  • आवेदन फॉर्म को अब अपने क्षेत्र के अनुसार सम्बंधित कार्यालय में जमा करें।

इस प्रकार आप वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद विभाग द्वारा आपके आवेदन के सत्यापन होने के बाद आपको पेंशन प्रदान होने लग जाएगी।

उत्तराखंड पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

उत्तराखंड पेंशन योजना में कितनी पेंशन योजनाएं शामिल हैं?

उत्तराखंड पेंशन योजना में 4 प्रकार की (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान) पेंशन योजनाएं शामिल हैं।

Uttarakhand Pension Yojana का उद्देश्य क्या है?

Uttarakhand Pension Yojana का उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद नागरिकों को पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

उत्तराखंड पेंशन योजना राज्य के किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित है?

उत्तराखंड पेंशन योजना राज्य के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित है।

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन में राज्य सरकार कितने रूपये प्रदान करती है?

उत्तराखंड पेंशन योजना में राज्य सरकार नागरिक को प्रति 3 माह में 1500 रुपये प्रदान करती है।

Uttarakhand Vridha Pension के लाभार्थी कौन है?

Uttarakhand Vridha Pension के लाभार्थी उत्तराखण्ड के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वे नागरिक है जिनकी मासिक आय 4 हजार रूपये से कम है।

क्या हम उत्तराखंड पेंशन योजना में किये गए आवेदन की स्थिति देख सकते हैं?

हाँ उत्तराखंड पेंशन योजना में किये गए आवेदन की स्थिति को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in की सहायता से देखा जा सकता है।

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन का ऑनलाइन आवेदन ssp.uk.gov.in पर आर्टिकल में बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार करें।

हेल्पलाइन

उत्तराखंड पेंशन योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए आप समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18001804094 पर कॉल कर सकते हैं।

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