छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2023: CG Pension Yojana विकलांग, वृद्धा, विधवा ऑनलाइन आवेदन

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए पेंशन योजनाओं की शुरुआत की गयी है। राज्य के नागरिकों को इस योजना के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना
CG Pension Yojna

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से सम्बंधित जानकारी एवं इनके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे।

आर्टिकल छत्तीसगढ़ पेंशन योजना CG Pension Yojana
राज्य छत्तीसगढ़
विभाग समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़
उद्देश्य राज्य के नागरिकों को पेंशन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना
लाभार्थी छत्तीसगढ़ के नागरिक
वित्तीय सहायता की राशि 350 रूपये से 500 रूपये तक
माध्यम ऑफलाइन/ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsw.cg.gov.in

CG Pension Yojana

छत्तीसगढ़ के वे नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन योजना की शुरूआत की है। इस योजना से सरकार नागरिकों को 350 रूपये से लेकर 500 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना में प्रदान की जाने वाली राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वितरित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 7 पेंशन योजनाएं संचालित की जाती हैं। यह सभी योजनाएं राज्य के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यन्वित रहती हैं।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। वे नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं सरकार उन्हें सहायता प्रदान कर उनके जीवन में सुधार लाने की कोशिश करती है।

वे नागरिक सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपनी कुछ आवश्यकताओं को पूरा कर पाएं। एवं उन्हें किसी अन्य पर आश्रित ना रहना पड़े ये इस योजना का सरकार का उद्देश्य है।

CG Pension Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना से छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में BPL कार्ड धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • पेंशन योजना के अंतर्गत 7 प्रकार की योजनाएं शामिल हैं।
  • योजना में प्रदान की जाने वाली राशि में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अनुदान होता है।
  • पेंशन योजना के माध्यम से नागरिकों को 350 रूपये से लेकर 500 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • नागरिक को प्रदान की जाने वाली राशि को उसके बैंक अकाउंट में डीबीटी किया जाता है।
  • डीबीटी करने से पेंशन योजना में पारदर्शिता बनी रहती है।
  • सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना में प्रदान की जाने वाली राशि से लाभार्थी के जीवन में सुधार आता है।
  • योजना के लाभार्थी को आत्मनिर्भर बनाने में यह योजना योगदान प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाएं

इस पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं और उनमें वितरित की जाने वाली आर्थिक सहायता की सूची इस प्रकार है:

पेंशन योजना का नाम योजना में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री पेंशन योजना350 रूपये /माह (राज्य पोषित)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना350 रूपये/माह (राज्य पोषित)
सुखद सहारा योजना350 रूपये/माह (राज्य पोषित)
इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना350 रूपये/माह (केंद्र द्वारा 300 रूपये और राज्य द्वारा 50 रूपये)
इंदिरा गाँधी वृद्धा पेंशन योजना60-79 आयु की बुजुर्ग महिलाओं को 350 रूपये /माह (केंद्र द्वारा 200 रूपये और राज्य द्वारा 150 रूपये)
80 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 500 रूपये
इंदिरा गाँधी निःशक्तजन पेंशन योजना (विकलांग पेंशन योजना)500 रूपये /माह (केंद्र द्वारा 300 रूपये और राज्य द्वारा 200 रूपये)
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना20 हजार रूपये की एकमुश्त राशि

CG Pension Yojana में आवेदक की पात्रताएं

सभी पेंशन योजनाओं से सम्बंधित पात्रताएं इस प्रकार हैं:

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
  • मुख्यमंत्री पेंशन योजना
    • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध
    • विधवा या ववाह के बाद परित्यक्त महिलाएं (18 वर्ष से अधिक आयु)
    • ग्रामीण क्षेत्र में 2011 की जनगणना में नाम होना चाहिए।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
    • 6-17 आयुवर्ग के दिव्यांग बच्चे। (6-14 आयु वर्ग के वे बच्चे पात्र नहीं हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं)
    • 18 वर्ष की आयु से ऊपर दिव्यांग व्यक्ति
    • बौने व्यक्ति
  • सुखद सहारा योजना
    • 18-39 आयु वर्ग की विधवा
    • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यक्त महिलाएं
  • इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना
    • गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली 40 से 79 वर्ष की महिलाएं
  • इंदिरा गाँधी वृद्धा पेंशन योजना
    • 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं
  • इंदिरा गाँधी निःशक्तजन पेंशन योजना (विकलांग पेंशन योजना)
    • 18 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर या बहु दिव्यांग व्यक्ति
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
    • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गयी हो।
    • मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • BPL कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांगता पेंशन के लिए)
  • आयु प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

CG Pension Yojana का आवेदन करें

यदि आप छत्तीसगढ़ के वे नागरिक हैं जो पेंशन योजना से सम्बंधित किसी भी पात्रता को पूर्ण करते हैं तो आप नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • सर्वप्रथम अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफिस में जाएँ।
  • उसके बाद विभाग में उपस्थित अधिकारी से छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से सम्बंधित आवेदन फॉर्म मांगे।
  • अब आवेदन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता , बैंक विवरण आदि जानकारी दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद आवेदन फॉर्म को उसी विभाग में जमा कर दें।
  • आप के द्वारा किये गए आवेदन की जाँच सत्यापित होने के बाद आपको पेंशन प्रदान की जाएगी।

दिव्यांग पंजीकरण करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  2. पोर्टल के मुख्य पेज में निःशक्तजन पंजीयन पर क्लिक करें।
  3. अब आपके सामने निःशक्तजन पंजीयन फॉर्म खुल जायेगा।
  4. इस आवेदन फॉर्म को आप निम्न 9 चरणों में भरें:
    • व्यक्तिगत परिचय
    • आवेदक का पता
    • सम्पर्क हेतु विवरण
    • निःशक्तता का विवरण
    • उच्चतम शैक्षणिक योग्यता
    • आवेदक की क्षेत्र में रूचि रखता है
    • आवेदक का फोटो और हस्ताक्षर
    • घोषणा पत्र
    • कॅप्टचा कोड
  5. सभी जानकारी भर लेने के बाद आप रजिस्टर करें पर क्लिक करें।

इस प्रक्रिया से आप दिव्यांगता हेतु पंजीकरण कर सकते हैं।

आवेदन का स्टेटस और एकनॉलेजमेन्ट देखें

  • समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर किये गए आवेदन का स्टेटस देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • अब आप आवेदन की रसीद प्राप्त करने के लिए ट्रांसक्शन आईडी दर्ज करें और सर्च करें।
  • आप रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर के भी सर्च पर क्लिक कर सकते हैं।
  • इस प्रक्रिया से आप आवेदन की स्तिथि देख सकते हैं एवं रसीद डाउनलोड कर सकते हैं।
पोर्टल की लॉगिन प्रक्रिया

समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर पोर्टल से सम्बंधित अधिकारी और NGO हो लॉगिन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन के विल्कप पर क्लिक करें।
  • अब नए पेज में यूजर प्रकार का चयन करें।
  • अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। login on CG pension portal
  • कॅप्टचा कोड दर्ज करें और Login here पर क्लिक करें।

उपर्युक्त प्रक्रिया से पोर्टल पर लॉगिन किया जाता है।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य राज्य में रहने वाले BPL कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना में कितने रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं?

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 350 रूपये से 500 रूपये तक पेंशन राशि प्रदान की जाती है।

CG Pension Yojana के अंतर्गत कितनी पेंशन योजनाएं हैं?

इस योजना के अंतर्गत 7 पेंशन योजनाएं शामिल हैं।

CG Pension Yojana का सम्बन्ध किस विभाग से है?

समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार

विकलांग पेंशन योजना का आवेदन कैसे कर सकते हैं?

आर्टिकल में बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार आप इस योजना का आवेदन समाज कल्याण विभाग में जा के कर सकते हैं।

CG पेंशन योजना से सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

क्या छत्तीसगढ़ पेंशन योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा वित्तपोषित है?

हाँ यह योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कैसे प्राप्त होती है?

यदि आपने इस योजना में आवेदन किया है तो डीबीटी के माध्यम से आपको आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

हेल्पलाइन

CG पेंशन योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए 1800-233-8989 या 155-326 पर कॉल करें।

Leave a Comment